बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ आगे बढ़ें.
आपका सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम भविष्य में एक बड़ा कॉर्पोरेट बन जाएगा.
टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड योजना (टीयूएफएस)
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अवलोकन
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पात्रता
टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड योजना (टीयूएफएस) : अवलोकन
वस्त्रोद्योग मंत्रालय द्वारा समय - समय पर प्राप्त मार्गनिर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा शुरु की गई प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा ऋण प्रदान करता है. योजना के तहत बैंक द्वारा वित्तपोषित मामलों के लिए पात्रता निर्धारित करने और सब्सिडी के वितरण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा नोडल एजेंसी है.
नोट:बैंक उत्पादों की बिक्री/मार्केटिंग आदि में एजेंट की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।
टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड योजना (टीयूएफएस) : पात्रता
उद्देश्य
देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और विनिर्माण में "मेक इन इंडिया" और "जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट" के माध्यम से रोजगार पैदा करने एवं निर्यात को बढ़ावा देने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि सरकार द्वारा संशोधित प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन योजना एटीयूएफएस के अंतर्गत ऋण से जुड़े पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्रदान की जाएगी. एटीयूएफ योजना के तहत, प्रत्येक पात्र व्यक्तिगत संस्था (इकाई नहीं) पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगी. गारमेंटिंग और तकनीकी वस्त्र सेगमेंट रु. 30 करोड़ तक की राशि 15% सीआईएस के लिए पात्र हैं. ब्रांड न्यू शटल-लेस लूम, प्रोसेसिंग, जूट, सिल्क, हैंडलूम टेक्सटाइल सेगमेंट में रू. 20 करोड़ तक की राशि पर 10% सीआईएस प्रदान किया जाएगा. संयुक्त इकाई/मल्टीपल सेगमेंट 15% सीआईएस के लिए पात्र हैं जो कि रू. 30 करोड़ की ऊपरी सीमा के अधीन है.
ऋण राशि
आवश्यसकता के अनुसार.
चुकौती अवधि
न्यूनतम 3 वर्ष
कार्यक्रम की अवधि
योजना दिनांक 31.03.2022 तक लागू रहेगी
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