बड़ौदा विद्यास्थली ऋण
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विशेषताएं
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सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
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ब्याज दर और प्रभार
बड़ौदा विद्यास्थली ऋण : विशेषताएं
Baroda Vidyasthali loan is a special scheme for financing educational institutions.
Target group: educational institutions.
बड़ौदा विद्यास्थली ऋण : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
पात्रता
- प्ले स्कूल के एक्सपोजर सहित सभी शैक्षणिक संस्थान ज़ी स्कूल, यूरो किड्स, किडज़ी, वर्ल्ड स्कूल (और उनके फ्रैंचाइज़ी) तक सीमित हैं, जिसमें एचयूएफ पात्र नहीं हैं।
- इस योजना के अंतर्गत केवल बीओबी-6 व इससे अधिक क्रेडिट रेटिंग का ही वित्त पोषण किया जाना है.
सुविधा का प्रकार
- मीयादी/ओवरड्राफ्ट (ओवरड्राफ्ट केवल मौजूदा लाभ अर्जित करने वाले संस्थािनों को ही)
- हमारे साथ प्राथमिक सुरक्षा के रूप में फीस मॉड्यूल सुविधा के साथ एलएंडबी वालों को ही ओवरड्राफ्ट.
प्रयोजन
- शैक्षणिक संस्थानों के विस्तार, आधुनिकीकरण और नवीनीकरण गतिविधियों सहित भवनों का निर्माण.
- शिक्षा / प्रशिक्षण के प्रयोजन से उपकरणों की खरीद
- केवल भूमि की खरीद के लिए वित्तपोषण की अनुमति नहीं है. तथापि, यदि भूमि की लागत को परियोजना की कुल लागत में शामिल किया गया है, तो उसे वित्तपोषित किया जा सकता है. हालांकि, भूमि की लागत कुल परियोजना लागत के 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए और एक घोषणापत्र प्राप्त किया जाना चाहिए कि भवन निर्माण 2 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा.
- नकद बजट के आधार पर अल्पावधि निधि आवश्यकताओं के लिए ओवरड्राफ्ट बशर्ते कि संस्थान लाभ कमा रहा हो और अन्य किसी बैंक का कोई ऋण न हो.
- सीवी वित्त उत्पाद दिशानिर्देशों के अनुसार वाहनों का वित्तपोषण किया जा सकता है.
सीमा
मीयादी ऋण के लिए : न्यूदनतम : रु. 25 लाख, अधिकतम: रु. 15 करोड़.
(मुंबई / ग्रेटर मुंबई, दिल्लीन – एनसीआर, बेंगलुरु, हैदराबाद के लिए रु. 25 करोड़.)
वाहन वित्त पोषण की सीमा के लिए, सीवी दिशानिर्देशों के अनुसार. (बस के लिए वित्तुपोषण की सीमा – अधिकतम रु. 2 करोड़)
ओवरड्राफ्ट के लिए :अधिकतम – रु. 3 करोड़ (मुंबई / ग्रेटर मुंबई, दिल्लीन – एनसीआर के लिए रु. 5 करोड़) या अपेक्षित कुल शुल्क संग्रहण का 60%, जो भी कम हो.
बड़ौदा विद्यास्थली ऋण : ब्याज दर और प्रभार
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