हमारी योजनाओं से लाखों भारतीय किसानों को लाभान्वित करने में सहायता करना
बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण भारत के लिए, ग्रामीण भारत के साथ
वेयरहाउस रसीद के एवज में वित्तपोषण
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लाभ
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पात्रता
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विशेषताएं
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आवश्यक दस्तावेज़
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शुल्क और प्रभार
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सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
वेयरहाउस रसीद के एवज में वित्तपोषण : लाभ
- राज्य/केंद्रीय वेयर हाउस द्वारा जारी वेयर हाउस की भौतिक रसीद.
- वर्तमान में डब्ल्यूडीआरए (वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट नियामक प्राधिकार) अर्थात एनईआरएल (नेशनल ई-डिपॉजिटरी लिमिटेड) एवं सीसीआरएल (सीडीएसएल कमोडिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड) द्वारा जारी ईएनडब्ल्यूआर (इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य वेयरहाउस रसीद).
- हमारे बैंक के साथ टाइ अप व्यवस्था के अंतर्गत हमारे पैनल में शामिल संपार्श्विक प्रबंधकों (सीएम) द्वारा जारी वेयर हाउस/ स्टोरेज रसीदें केवल बैंक से ऋण सुविधा का लाभ उठाने वाली खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को नियमित एवं स्टैंड अलोन आधार पर वित्तपोषण सीमा के लिए.
निजी पंजीकृत वेयरहाउसों/ कोल्ड स्टोरेज द्वारा जारी वेयरहाउस रसीदें.
वेयरहाउस रसीद के एवज में वित्तपोषण : पात्रता
व्यक्तिगत किसानों (एसएचजी, जेएलजी, व्यक्तिगत किसानों का समूह कृषकों के स्वामित्व वाली फर्म, कॉर्पोरेट किसान, किसान उत्पादक संगठनों, साझेदारी फर्मों और प्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से जुड़े किसानों की सहकारी समितियों सहित) को रु 50 लाख तक (ऋण के लिए) एनडब्ल्यूआर के एवज में रु 75 लाख प्रति ऋणकर्ता, कृषि उत्पाद वेयरहाउस रसीदें सहित) की गिरवी/दृष्टिबंधक के एवज में 12 माह से अधिक की अवधि के लिए नहीं.
वेयरहाउस रसीद के एवज में वित्तपोषण : विशेषताएं
- सुविधा का स्वरूप- किसानों के मामले में मांग ऋण.
- कृषि एवं प्रसंस्करण इकाईयों के मामले में नकद साख की गिरवी
वेयरहाउस रसीद के एवज में वित्तपोषण : आवश्यक दस्तावेज़
- वेयर हाउस रसीद के दृष्टिबंधक के एवज में मांग ऋण के लिए आवेदन पत्र.
- केवायसी दस्तावेज (आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि).
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- भूमि का रिकॉर्ड
- आयकर रिटर्न
मूल रूप से और विधिवत डिस्चार्ज एवं बैंक के पक्ष में सौंपी गई वेयर हाउस रसीदें.
वेयरहाउस रसीद के एवज में वित्तपोषण : शुल्क और प्रभार
बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार
वेयरहाउस रसीद के एवज में वित्तपोषण : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
ऋण राशि | कृषि उपज (गोदाम रसीद सहित) की गिरवी / दृष्टिबंधक के एवज में, जो 12 माह से अधिक अवधि के लिए ना हो, रु. 50 लाख तक (एनडब्ल्यूआर / ई-एनडब्ल्यूआर के एवज में ऋण के लिए प्रति उधारकर्ता रु. 75 लाख). |
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मार्जिन | न्यूनतम 30% |
सुविधा का स्वरूप | सुविधा का स्वरूप: किसानों के लिए मांग ऋण खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण इकाइयों के लिए कैश क्रेडिट का दृष्टिबंधक |
ब्याज दर | एमसीएलआर + एसपी+ 0.25% |
ऋण की अवधि | अधिकतम 12 माह |
प्रोसेसिंग प्रभार | बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार |
टिप्पणी : बैंक अपने विभिन्न उत्पादों की बिक्री/विपणन आदि हेतु एजेंट की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।
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वेयरहाउस रसीद वित्तपोषण क्या है?
वेयरहाउस रसीद किसानों को उनकी कृषि उपज या वस्तुओं को गिरवी रखने के बाद प्राप्त वित्तपोषण करना.
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वेयरहाउस रसीद वित्तपोषण प्रक्रिया के चरण क्या हैं?
निम्नलिखित चरण हैं:
- किसान को कमोडिटी आगमन मौसम से पहले डब्ल्यूएचआर ऋण की मंजूरी के लिए निकटतम शाखा में एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं इसके पश्चात ऋण स्वीकृत होगी.
- किसान (उधारकर्ता) प्रस्तावित वेयरहाउस में वस्तु जमा करता है और ई-डब्ल्यूएचआर जमा करता है.
- फिर, शाखा मार्जिन काटने के बाद ऋण राशि वितरित करेगी।
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वेयरहाउस रसीद के बदले अधिकतम ऋण क्या है?
दो प्रकार के उपभोक्ता हैं, जो वेयरहाउस रसीद वित्तपोषण के लिए पात्र हैं.
- व्यक्तिगत किसानों के लिए: डब्ल्यूएचआर के खिलाफ 50 रुपये और एनडब्ल्यूआर / ई-एनडब्ल्यूआर के खिलाफ 75 लाख रुपये.
- खाद्य और कृषि प्रसंस्करण इकाइयां हमारे साथ बैंकिंग: संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली से 100 करोड़ रुपये (प्रस्तावित डब्ल्यूएचआर सीमा सहित) तक की कुल स्वीकृत सीमा होगी.
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भारत में वेयरहाउस रसीद ऋण के लिए ब्याज दर क्या है?
भारत में वेयरहाउस रसीद वित्तपोषण के लिए ब्याज दर 1 साल की एमसीएलआर + एसपी + 0.25% है।