केंद्रीय पेंशन प्रोसेसिंग केंद्र सीपीपीसी

  • केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी)

    Pensioners are our valuable and worthy customers. We value their role in the nation building and are committed to provide efficient customer service to them. As Senior Citizens of the country, we recognize their valuable contribution. With a view to provide better and complaint free service to all pensioners, we have centralised the payment of pension at CPPC. The CPPC is located at 5th Floor, Gift One Tower, Gift City, Gandhi Nagar, Gujarat- 382355.

    It undertakes the calculation of the pension for the pensioners drawing pension from our Bank. Through creation of pool of Specialized officers at CPPC, we strive for timely and accurate payment of pension to all categories of pensioners as well as quick redressal of their grievances.

    For redressal of Pensioners’ grievances a Toll Free Help Line 1800 111 348 has been provided at CPPC. Pensioners can also contact us via email at cm.cppc@bankofbaroda.com

    The details required for availing Pension Disbursement Facility from Bank of Baroda are as under:

    • Before commencement of pension, pensioners are given option for getting their pension credited in their saving bank account held singly or jointly with their spouses in whose favour an authorization for family pension exists in the PPO. In case of Joint account, the mode of operation should be either “former or survivor” or “either or survivor”.
    • The same has to be intimated to PPO issuing authorities for sending the PPO to CPPC, Gandhi nagar for processing and payment thereof.
    • For more details, contact our nearest branch.

  • Life Certificate Submission

    The Life Certificate for Super Senior Pensioners aged 80 years and above starts from 1st October and for other pensioners, from 1st November every year. We offer the facility of submission of Life Certificate both digitally and physically.

    Click Here to submit your Digital Life Certificate

  • हमसे संपर्क करें

    पेंशन संबंधी सभी सवालों/सुझावों/ पूछताछ के लिए:

    पता:
    बैंक ऑफ बड़ौदा केंद्रीय पेंशन प्रोसेसिंग केंद्र (सीपीपीसी)
    5वां तल, गिफ्ट वन टावर
    गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात- 382355

    ईमेल आईडी : helpdesk.cppc@bankofbaroda.com

    हेल्प लाइन नंबर : 079-66734653 / 079-66734655

    टोल फ्री हेल्पलाइन : 1800-111-348

    केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की पेंशन सबंधी सभी शिकायतों के लिए, कृपया CPENGRAM पोर्टल [URL – https://pgportal.gov.in/pension/] पर जाएं या कार्य दिवसों के दौरान (सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) टोल फ्री नंबर: 1800-11-1960 पर कॉल करें या care.dppw@nic.in पर ई-मेल भेजें.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • पेंशन का भुगतान कब किया जाता है ?

    मार्च महीने को छोड़कर जब पेंशन का भुगतान / प्रोसेसिंग प्रति वर्ष अप्रैल माह के पहले कार्यदिवस में किया जाता है, पेंशन का भुगतान / प्रोसेसिंग माह के अंतिम 4 कार्य दिवसों में पूरा किया जाता है.

  • कम्यूटेशन कब पुन: स्‍थापित किया जाता है ?

    कम्यूटेशन राशि के भुगतान की तिथि से 15 वर्ष पूरा होने के बाद कम्यूटेशन पुन: स्‍थापित किया जाता है.

  • वृद्धावस्था लाभ (पूर्ण आयु मात्रा) क्या है ?

    वृद्ध पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को उपलब्ध आयुसंबंधी पेंशन / पारिवारिक पेंशन की राशि मात्रा निम्‍नानुसार है 


    पेंशनभोगी / पारिवारिक पेंशनभोगी की आयु  पेंशन की अतिरिक्त राशि 
    80 से 85 वर्ष  संशोधित मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 20%
    85 से 90 वर्ष  संशोधित मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 30%
    90 से 95 वर्ष  संशोधित मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 40%
    95 से 100 वर्ष  संशोधित मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 50%
    100 वर्ष या अधिक  संशोधित मूल पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 100%
  • मुझे जमा की गई पेंशन का विवरण कहां मिल सकता है ?

    पेंशनभोगी उस आधार शाखा से जहां पेंशनभोगी का खाता है, पेंशन पर्ची प्राप्‍त करके जमा की गई पेंशन का विवरण प्राप्त कर सकते हैं. पेंशन के लिए पंजीकृत पेंशनभोगियों के ई-मेल आईडी पर भी पेंशन पर्ची भेजी जाती है. हमारे पास पंजीकृत मोबाइल नंबर पर हर महीने पेंशन ब्रेकअप वाला एसएमएस भेजा जाता है. इसके अलावा पेंशनभोगी पेंशन सारथी, पेंशनभोगियों के लिए समर्पित वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं और घर पर आसानी से पेंशन संबंधी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. पेंशन सारथी के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारे पेज को देखें : https://www.bankofbaroda.in/personal-banking/other-services/pension-saarthi

  • निवेश संबंधी घोषणापत्र कहां प्रस्‍तुत करें ?

    वित्तीय वर्ष की शुरुआत अर्थात प्रति वर्ष अप्रैल माह से पेंशन भुगतान करने वाली शाखा में निवेश संबंधी घोषणापत्र प्रस्तुत की जानी है.

  • मैं पेंशन पर कटौती किए गए आयकर के लिए अपना फॉर्म 16 कैसे प्राप्त कर सकता हूं?

    पेंशन भुगतान करने वाली शाखा से फॉर्म 16 पार्ट ए और पार्ट बी प्राप्त किया जा सकता है.

  • मैं अपना जीवन प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त कर सकता हूं ?

    जीवन प्रमाण पत्र प्रति वर्ष नवंबर माह में जमा करना होता है. पेंशनभोगी हमारी किसी भी बैंक शाखा में जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं. पेंशनभोगी भारत सरकार के जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से भी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) जमा कर सकते हैं.

  • मैं अपनी पेंशन से संबंधित शिकायत कैसे दर्ज कर सकता हूं ?

    पेंशन सारथी, जो पेंशनरों के लिए समर्पित एक वेब पोर्टल है, के माध्यम से पेंशनभोगी अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं. पेंशन सारथी के माध्यम से दर्ज शिकायतों का 48 घंटों में निपटान किया जाता है. पेंशन सारथी के बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया हमारे पेज को देखें: https://www.bankofbaroda.in/personal-banking/other-services/pension-saarthi

  • पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ?

    पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए दावेदार को आधार शाखा में निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे 

    • पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए दावाकर्ता का आवेदन 
    • मृत पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र 
    • पीपीओ की प्रति 
    • दावाकर्ता के पासबुक की प्रति 
    • पहचान और जन्म तिथि के लिए दावाकर्ता का केवाईसी 
    • दावाकर्ता से वचनपत्र 
    • दावाकर्ता का जीवन प्रमाण पत्र 
    • दावाकर्ता का गैर-रोजगार प्रमाणपत्र
    • दावाकर्ता का गैर/पुनर्विवाह प्रमाण पत्र
    • दावाकर्ता का आय प्रमाण पत्र
  • पीपीओ पर आश्रित विवरण उपलब्ध न होने पर पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए किससे संपर्क किया जाए ?

    यदि पीपीओ पर पारिवारिक पेंशनभोगी का विवरण उपलब्ध न होने पर दावेदार को परिवार के दावेदार के संबंध में नया पीपीओ जारी करने के लिए अपनी सेवानिवृत्ति वाले कार्यालय से संपर्क करना होगा.

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