आपका कारोबार को आवश्यकता है सही वित्तीय भागीदार की.


बॉब स्‍टार्ट - अप चालू खाता का चयन करें और आकर्षक लाभ प्राप्त करें.

  • लाभ
  • विशेषताएं
  • पात्रता
  • आवश्यक दस्तावेज़
  • ब्याज दर और प्रभार
  • प्रभार
  • सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

बॉब स्टार्ट-अप चालू खाता : लाभ

  • 2 वर्षों तक एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस लेन-देनों के लिए कोई प्रभार नहीं.
  • ब्‍याज अर्जित करने के लिए चालू खाता धारकों ऑटो तथा रिवर्स स्‍वीप सुविधा.
  • मासिक विवरण : माह में दो बार निःशुल्‍क.
  • शेष प्रमाणपत्र : निःशुल्‍क.
  • फोलियो प्रभार : निःशुल्‍क.
  • हस्‍ताक्षर सत्‍यापन : निःशुल्‍क.
  • Cheque book: 200 cheque leaves are free per month.
  • निःशुल्‍क बॉब वर्ल्ड इंटरनेट (इंटरनेट बैंकिंग)
  • मूल्‍य वर्धित एसएमएस अलर्ट सुविधा : अनुमति है.
  • पीओएस, भारत क्‍यूआर कोड तथा भीम क्‍यूआर कोड : पीओएस मासिक प्रभार पर 50% (एक मशीन).
  • मांग ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक जारी करने पर 50% की छूट.
  • डिमैट सेवाएं : भागीदारों और निदेशकों को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क में 25% की छूट.
  • प्रोसेसिंग प्रभार : कंपनी के भागीदारों और निदेशकों के नाम पर होने पर कार ऋण पर 100% छूट.
  • डाक के माध्यम से भौतिक रूप से चेक भेजकर बाहरी चेकों का संग्रहण - सामान्य संग्रहण शुल्क का 50%.
  • क्रेडिट कार्ड: कॉम्‍प्‍लि‍मेंटरी क्रेडिट कार्ड (प्रथम वर्ष के लिए निःशुल्क), दो भागीदारों या दो निदेशकों तक सीमित है, जिनके पास निःशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुविधा है.
  • बड़ौदा नकदी प्रबंधन सेवाएं : बैंक द्वारा ऑफर किए जाने वाले प्रतिस्पर्धी दरों पर थोक भुगतान और संग्रह के लिए बीसीएमएस सेवाओं की सुविधा का लाभ उठाएं.

बॉब स्टार्ट-अप चालू खाता : विशेषताएं

  • चुनिंदा ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर के साथ हैण्‍ड क्राफ्टेड स्टार्टअप.
  • खाता खोलने के 1 वर्ष तक इसके गैर-रखरखाव शुल्क में छूट.
  • खाता खोलने के लिए नि:शुल्क एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस लेनदेन.
  • विविध ऑफर्स के साथ बिजनेस डेबिट कार्ड.
  • ऑटो स्वीप सुविधा चालू खाताधारकों को आकर्षक प्रतिफल रिटर्न प्राप्त करने में सक्षम बनाती है.

बॉब स्टार्ट-अप चालू खाता : पात्रता

  • प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित) या भागीदारी फर्म (भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के अंतर्गत पंजीकृत) या सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत) और
  • इकाई को उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं में नवोन्‍मेषिता, विकास या सुधार के लिए कार्यरत होना चाहिए, अथवा रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता के साथ स्केलेबल व्यवसाय मॉडल होना चाहिए और
  • विगत एबीएस के अनुसार रु. 25.00 करोड़ से अधिक टर्न ओवर होना चाहिए.
  • इकाई 5 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए.

बॉब स्टार्ट-अप चालू खाता : आवश्यक दस्तावेज़

बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार खाता खोलने के लिए वैध केवाईसी दस्तावेजों की सूची के अनुसार.

इसके अलावा निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक अनिवार्य है.

बैंक द्वारा जारी केवाईसी दिशानिर्देशों के अनुसार

  • इनमें से कोई एक
    1. भारत में स्नातकोत्तर कॉलेज में स्थापित इनक्यूबेटर से अनुशंषित पत्र / भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर / भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित इनक्यूबेटर या
    2. किसी प्रतिष्ठित नेटवर्क या वीसी फंड (सेबी के साथ पंजीकृत) के एक एंजेल निवेशक द्वारा वित्त पोषित होने का प्रमाण या
    3. डीआईपीपी/डीपीआईआईटी से मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र
खाता खोलने के लिए मान्य केवाईसी दस्तावेजों की सूची
भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार खाता खोलते समय स्थायी खाता संख्या (पैन) / फॉर्म 60 अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाए.
व्यक्तियों के खातों के लिए आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़ (ओवीडी)
  • पासपोर्ट
  • फोटो सहित ड्राइविंग लाइसेंस
  • आधार नंबर होने का प्रमाण
  • भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र,
  • राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड.
  • राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पता का विवरण हो.
डीम्ड आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज, ओवीडी में वर्तमान / अद्यतन पता न होने पर(सूची में से कम से कम एक दस्तावेज़ आवश्यक है)
  • किसी भी सेवा प्रदाता का उपयोगिता बिल अर्थात बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी का बिल (दो महीने से अधिक पुराना नहीं)
  • संपत्ति या नगरपालिका कर रसीद;
  • सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी पेंशन या परिवार पेंशन भुगतान आदेश (PPOs) यदि इसमें पता दर्शाया गया हो;
  • राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या नियामक निकायों, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी आवास का आबंटन पत्र. इसी प्रकार आधिकारिक आवास आवंटित करने वाले ऐसे नियोक्ताओं के साथ लीव व लाइसेंस एग्रीमेंट;
विदेशी छात्रों के मामले में
  • पासपोर्ट की कॉपी और वीजा की कॉपी.
  • कॉलेज / संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र.
  • पाठ्यक्रम के लिए कोई प्रवेश पत्र जिसमें उस पाठ्यक्रम की अवधि का उल्लेख हो जिसके लिए उसे संस्थान/कॉलेज द्वारा प्रवेश दिया गया है.
  • छात्रावास के आबंटन के लिए संस्था/महाविद्यालय के लेटर हेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आबंटन पत्र , जिसमें विस्तृत पता और छात्रावास का स्थान, कमरा नं. आदि और छात्रावास आवास आदि के आबंटन की तिथि या खाता खोलने के 30 दिनों के भीतर किराए के एग्रीमेंट के रूप में स्थानीय पता दर्शाने वाला वैध पते का प्रमाण पत्र हो.
अनिवासी भारतीय / विदेशी पर्यटक के लिए
  • पासपोर्ट
  • मान्य वीज़ा
  • पैन/फॉर्म60
वर्तमान विदेशी पते का उल्लेख करते हुए पते का प्रमाण (निम्न में से कोई एक) विदेशी क्षेत्राधिकार के सरकारी विभाग द्वारा जारी दस्तावेज यथा ड्राइविंग लाइसेंस, राष्ट्रीय पहचान पत्र, सामाजिक सुरक्षा कार्ड, कर्मचारी कार्ड और लेबर कार्ड, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट आदि जिसमें आवेदक का नाम और पता हो
पीआईओ/ओसीआई . के लिए
  • पासपोर्ट
  • पीआईओ कार्ड/ओसीआई कार्ड
  • पैन/फॉर्म60
  • भारत में विदेशी दूतावासों या मिशन द्वारा जारी पत्र जिसमें आवेदक का नाम और पता हो
  • किसी भी सेवा प्रदाता का उपयोगिता बिल अर्थात बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी का बिल (दो महीने से अधिक पुराना नहीं)
  • संपत्ति/नगरपालिका कर रसीद
  • राज्य या केंद्र सरकार नियामक नियामक निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था एवं सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी आवास आबंटन पत्र/आधिकारिक आवास के आबंटन संबंधी लीव एवं लाइसेंस एग्रीमेंट.
विदेशी नागरिकों के लिए
  • पासपोर्ट
  • वैध विदेशी पासपोर्ट
  • वैध भारतीय वीजा
वर्तमान विदेशी पते का उल्लेख करते हुए पते का प्रमाण (कोई एक)
  • विदेशी ड्राइविंग लाइसेंस
  • विदेशी क्षेत्राधिकार के सरकारी विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय पहचान पत्र, ग्रीन कार्ड और सामाजिक सुरक्षा कार्ड आदि जिसमें विदेशी नागरिक का नाम और पता हो.
  • भारत में विदेशी दूतावासों या मिशन द्वारा जारी पत्र जिसमें आवेदक का नाम और पता हो

(एफआरआरओ/एफआरओ प्रमाणपत्र/परमिट/भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस/ओवीडी/उपरोक्त उल्लिखित कोई भी डीम्ड ओवीडी, भारतीय पते के प्रमाण के लिए प्रदान किया जाना आवश्यक है।)

कंपनियों के खाते
  • निगमन प्रमाणपत्र
  • ज्ञापन एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन.
  • कंपनी का पैन नंबर
  • निदेशक मंडल का प्रस्ताव और उसके प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा; तथा
  • प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों के ओवीडी और पैन/फॉर्म 60 में से कोई एक, जो भी मामला हो, अपने फोटोग्राफ सहित अटॉर्नी द्वारा लेनदेन के लिए .
एकल स्वामित्व वाली फर्मों के खाते।

(निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज प्राप्त किए जाने हैं)

  • पंजीयन प्रमाणपत्र
  • दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र / लाइसेंस
  • बिक्री और आयकर रिटर्न,
  • सीएसटी/वैट/जीएसटी प्रमाणपत्र (अनंतिम/अंतिम),
  • बिक्री कर / सेवा कर / व्यावसायिक कर अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र / पंजीकरण दस्तावेज.
  • आईईसी (आयातक निर्यातक कोड) डीजीएफटी के कार्यालय द्वारा स्वामित्व वाली संस्था को जारी या क़ानून के तहत शामिल किसी भी पेशेवर निकाय द्वारा स्वामित्व वाली संस्था के नाम पर जारी लाइसेंस / प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र.
  • एकमात्र स्वामी के नाम पर पूर्ण आयकर रिटर्न (सिर्फ पावती नहीं) जहां फर्म की आय परिलक्षित होती हो, आयकर अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित / स्वीकृत.
  • स्वामित्व संस्था के नाम पर यूटिलिटी बिल जैसे बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन बिल.
    यदि शाखाएं इस बात से संतुष्ट हैं कि उपरोक्त सूची से ऐसे दो दस्तावेज प्रस्तुत करना संभव नहीं है, तो उनके पास उन दस्तावेजों में से केवल एक को एक्टिविटी सर्टिफिकेट के रूप में स्वीकार करने का विवेकाधिकार होगा. ऐसे मामलों में, शाखाओं को संपर्क केंद्र का सत्यापन करना होगा, ऐसी फर्म के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए जानकारी एकत्र करके इसकी पुष्टि करनी होगी और स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि व्यावसायिक गतिविधि को स्वामित्व वाली संस्था के पते से सत्यापित किया गया है.

    तथा

    मालिक के PAN/ FORM60 के साथ OVD में से कोई एक.

साझेदारी फर्मों के खाते। (दर्ज कराई)
  • पंजीयन प्रमाणपत्र,
  • साझेदारी विलेख; तथा
  • पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर,
  • ओवीडी में से कोई एक और उसकी ओर से उसकी तस्वीर के साथ लेन-देन करने के लिए एक अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति का पैन / फॉर्म 60
ट्रस्टों के खाते
  • पंजीयन प्रमाणपत्र
  • न्यास (ट्रस्ट) विलेख;
  • इकाई का PAN/ FORM60
  • उनकी ओर से लेन-देन करने के लिए एक अटार्नी धारण करने वाले व्यक्ति के ओवीडी और उसके फोटोग्राफ सहित पैन/फॉर्म 60 में से कोई एक.
अनिगमित संघों या व्यक्तियों के निकाय के खातों में अपंजीकृत शामिल हैं
  • ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय के प्रबंध निकाय का संकल्प;
  • अनिगमित संघों या व्यक्तियों के निकाय का PAN/ FORM60
  • उनकी ओर से लेनदेन करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा;
पार्टनरशिप फर्म/ट्रस्ट और सोसायटी।
  • ओवीडी में से कोई एक और पदाधिकारियों / हस्ताक्षरकर्ताओं और पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्तियों में से कोई एक, यदि कोई हो, तो उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति के संबंध में उसके फोटोग्राफ सहित;
  • ऐसे संघों या व्यक्तियों के निकाय के कानूनी अस्तित्व को सामूहिक रूप से स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की नीचे दी गई सूची में से कोई एक.
  • पार्टनरशिप डीड/ट्रस्ट डीड/बाय लॉज
  • दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र / लाइसेंस,
  • बिक्री कर रिटर्न,
  • सीएसटी/वैट/जीएसटी प्रमाणपत्र (अनंतिम/अंतिम)
  • बिक्री कर/सेवा कर/पेशेवर कर अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र/पंजीकरण दस्तावेज.
  • क़ानून के तहत निगमित किसी भी पेशेवर निकाय द्वारा मालिकाना प्रतिष्ठान के नाम पर जारी लाइसेंस/प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र.
  • एकमात्र स्वामी के नाम पर पूर्ण आयकर रिटर्न (सिर्फ पावती नहीं) जहां फर्म की आय परिलक्षित होती है, आयकर अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित / स्वीकृत.
  • संस्था के नाम पर बिजली, पानी और लैंडलाइन टेलीफोन जैसे उपयोगिता बिल.
हिन्दुओं के खाते अविभक्त परिवार
  • एचयूएफ का पैन कार्ड.
  • कर्ता की घोषणा.
  • सभी सह भागीदार और कर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एचयूएफ पत्र/घोषणा.
  • ओवीडी में से कोई एक और उसकी तस्वीर के साथ कर्ता का पैन / फॉर्म 60
सरकार या उसके विभागों, सोसायटियों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायतों आदि के खाते ।
  • सरकार या उसके विभागों, समितियों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायतों की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम दर्शाने वाला दस्तावेज़;
  • उसकी ओर से लेन-देन करने के लिए एक वकील रखने वाले व्यक्ति के ओवीडी और पैन/फॉर्म 60 में से कोई एक और
  • ऐसी इकाई/न्यायिक व्यक्ति के कानूनी अस्तित्व को स्थापित करने के लिए कोई दस्तावेज.
राजनीतिक दलों का लेखा-जोखा
  • उपनियमों के अनुसार कार्यसमिति/प्रबंध निकाय का विधिवत हस्ताक्षरित संकल्प जिसमें पार्टी अध्यक्ष/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, कार्यकाल आदि का विवरण दर्शाया गया हो।
  • राजनीतिक दल का पैन
  • उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा;
  • पार्टी के संविधान/उपनियमों की विधिवत प्रमाणित प्रति
  • चुनाव आयोग के साथ पार्टी के पंजीकरण की विधिवत प्रमाणित प्रति
  • पार्टी के लेटर हेड पर पार्टी अध्यक्ष/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता से उपनियमों के अनुसार उनके हस्ताक्षर और फोटोग्राफ के सत्यापन सहित परिचालन निर्देश का उल्लेख करते हुए राज्य इकाई का पता.
  • ओवीडी में से कोई एक और पदाधिकारियों / हस्ताक्षरकर्ताओं और पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्तियों में से कोई एक, यदि कोई हो, तो उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए एक अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति के संबंध में उसके फोटोग्राफ सहित;

बॉब स्टार्ट-अप चालू खाता : ब्याज दर और प्रभार

  • चालू खाते में कोई ब्याज देय नहीं है.

बॉब स्टार्ट-अप चालू खाता : प्रभार

न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता -

चालू खाता खोलने की तारीख से 2 वर्षों के बाद, न्यूनतम शेष राशि रु.75,000/- बनाए रखनी है. न्यूनतम शेष न बनाए रखने के लिए शुल्क, रु. 1000/- + जीएसटी.

रु. 2,50,000/- (न्यूनतम शेष न बनाए रखने के लिए शुल्क, रु. 1000/- + जीएसटी. हालांकि, पहले वर्ष के लिए, इन शुल्कों में की छूट होगी).


नकदी रखरखाव प्रभार -नकदी जमा के लिए :-
  • आधार शाखा और स्थानीय गैर-आधार शाखा में :- आधार शाखा तथा स्थानीय गैर-आधार शाखा:रू. 50000/- तक अथवा 10 पैकेट तक अर्थात एक साथ लाए गए किसी भी मूल्यवर्ग के 1000 के नोट, जो भी अधिक हो निम्‍नानुसार प्रभार लगाया जाएगा - (10 पैकेट) से अधिक होने पर रू.10/ - प्रति पैकेट या इसका भाग वसूल किया जाएगा (न्यूनतम रू.10/- एवं अधिकतम रू.10,000/-) प्रभार होगा.
  • बाहरी शाखाओं :- बाहरी शाखा में रु. 25000/- प्रतिदिन प्रति खाता से अधिक नकद जमा के मामले में रु. 2.50 प्रति हजार या उसका भाग पर प्रभार योग्य
  • कैश मशीन में : डेबिट कार्ड सहित नकद जमा रू.2,00,000/- (2 लाख) प्रतिदिन यदि पैन खाते में पंजीकृत हो और रू.49999/- यदि पैन पंजीकृत न हो. बिना कार्ड के लेन-देन रू. 20,000/- प्रति दिन (खाता संख्‍या दर्ज करने के द्वारा). जाली व संदेहात्मक नोट की रसीद ग्राहक को दी जाती है. इस मशीन द्वारा फटे/ मुड़े हुए टैप किए गए नोट स्वीकार नहीं किए जाते हैं .

निकासी

केवल चेक द्वारा निकासी की अनुमति है. आधार शाखा में नकद आहरण की कोई ऊपरी सीमा नहीं है. स्थानीय गैर-आधार शाखा और बाहरी शाखाओं में प्रति खाता रु. 25,000/- तक नकद निकासी नि: शुल्क है उसके बाद सेवा शुल्क रु. 2/- प्रति हजार या उसके भाग पर न्यूनतम रु. 50/- लगाया जाता है और खाताधारक को प्रति दिन रु. 50,000/- तक केवल सेल्फ चेक द्वारा आहरण की अनुमति है. गैर-आधार शाखाओं में तृतीय पक्ष नकद भुगतान की अनुमति नहीं है.


खातों का विवरण

खाते का विवरण माह में दो बार निःशुल्क प्रदान किया जाता है.


खाते का स्थानांतरण / बंद करना

ग्राहकों के लिखित अनुरोध पर ही खाते को स्थानांतरित / बंद किया जा सकता है. उन्हें नई चेक बुक जारी की जाएगी. किसी खाते के हस्तांतरण के लिए किसी शुल्क की आवश्यकता नहीं है. एक वर्ष के भीतर चालू खाता बंद करने पर @ रु.600/- + जीएसटी काटा जाएगा.


एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस (जावक तथा आवक)

खाता खोलने की तिथि से पहले 2 वर्षों के लिए निःशुल्क, उसके बाद लागू शुल्क का 50%.

बॉब स्टार्ट-अप चालू खाता : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

लेनदेन
  • सभी वास्तविक उद्देश्य उन्मुख लेनदेन की अनुमति है. चालू खाते में लेनदेन की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है

अंतरण लेनदेन
  • अंतरण लेनदेन के मामले में एक एंट्री यानी ट्रांजेक्शन की डेबिट या क्रेडिट एंट्री फंड ट्रांसफर करने वाली शाखा में होनी चाहिए.

नकदी रखरखाव प्रभार

नकदी जमा के लिए

  • आधार शाखा और स्थानीय गैर-आधार शाखा में : आधार शाखा तथा स्थानीय गैर-आधार शाखा:रू. 50000/- तक अथवा 10 पैकेट तक अर्थात एक साथ लाए गए किसी भी मूल्यवर्ग के 1000 के नोट, जो भी अधिक हो निम्‍नानुसार प्रभार लगाया जाएगा - (10 पैकेट) से अधिक होने पर रू.10/ - प्रति पैकेट या इसका भाग वसूल किया जाएगा (न्यूनतम रू.10/- एवं अधिकतम रू.10,000/-) प्रभार होगा.
  • बाहरी शाखाओं : बाहरी शाखा में रु. 25000/- प्रतिदिन प्रति खाता से अधिक नकद जमा के मामले में रु. 2.50 प्रति हजार या उसका भाग पर प्रभार योग्य
  • कैश मशीन में : डेबिट कार्ड सहित नकद जमा रू.2,00,000/- (2 लाख) प्रतिदिन यदि पैन खाते में पंजीकृत हो और रू.49999/- यदि पैन पंजीकृत न हो. बिना कार्ड के लेन-देन रू. 20,000/- प्रति दिन (खाता संख्‍या दर्ज करने के द्वारा). जाली व संदेहात्मक नोट की रसीद ग्राहक को दी जाती है. इस मशीन द्वारा फटे/ मुड़े हुए टैप किए गए नोट स्वीकार नहीं किए जाते हैं .

ब्याज भुगतान
  • चालू खाते में कोई ब्याज देय नहीं होगा, मृतक खाते के मामले में खाताधारकों की मृत्यु की तारीख से इस खाते के निपटान तक बचत जमा की दर से ब्‍याज का भुगतान किया जाता है.

निकासी
  • केवल चेक द्वारा निकासी की अनुमति है. आधार शाखा में नकद आहरण की कोई ऊपरी सीमा नहीं है. स्थानीय गैर-आधार शाखा और बाहरी शाखाओं में प्रति खाता रु. 25,000/- तक नकद निकासी नि: शुल्क है उसके बाद सेवा शुल्क रु. 2/- प्रति हजार या उसके भाग पर न्यूनतम रु. 50/- लगाया जाता है और खाताधारक को प्रति दिन रु. 50,000/- तक केवल सेल्फ चेक द्वारा आहरण की अनुमति है. गैर-आधार शाखाओं में तृतीय पक्ष नकद भुगतान की अनुमति नहीं है.

खातों का विवरण
  • खाते का विवरण माह में दो बार निःशुल्क प्रदान किया जाता है.

खाते का स्थानांतरण / बंद करना
  • खाते को एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है. एक वर्ष के भीतर चालू खाता बंद करने पर @ रु.600/- + जीएसटी काटा जाएगा

अदावी जमा
  • 10 वर्षों तक निष्क्रिय रहे खातों को अदावी जमा राशि के रूप में माना जाता है और इसे भारतीय रिजर्व बैंक को अंतरित कर दिया जाता है.

एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस (जावक तथा आवक)
  • खाता खोलने की तिथि से पहले 2 वर्षों के लिए निःशुल्क, उसके बाद लागू शुल्क का 50%.

स्वीप सुविधा
  • रु. 5,00,000 / - की प्रारंभिक निर्धारित राशि को रु. 1000/- के गुणकों में बढ़ाया जा सकता है.
  • खाते में रु. 25,000/- का पहला स्वीप तभी होगा जब खाते में शेष राशि रु. 5,25,000/- डिफ़ॉल्ट रूप से 30 दिनों तक रहे तथापि इसे ग्राहक के अनुरोध पर 15 से 45 दिनों के बीच परिवर्तित किया जा सकता है.
  • स्वीप राशि को रु. 25,000/- के गुणकों में परिवर्तित किया जा सकता है.
  • यह स्वीप प्रत्येक सोमवार को होगा. अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस पर स्‍वीप किया जाएगा

अंतरण / इंटर-सोल अंतरण / समाशोधन लेनदेन और प्रभार के लिए नियम

आधार शाखा में अंतरण लेनदेन

  • बिना किसी सीमा के स्वतंत्र रूप से अनुमति दी गई है.

गैर-आधार शाखा में अंतरण लेनदेन (स्थानीय और साथ ही बाहरी)

  • आम तौर पर केवल वैसी शाखा में अनुमति दी जाती है जहां या तो आहरणकर्ता या आदाता खाता उपलब्ध है. हालांकि, वास्तविक लेनदेन के लिए, शाखा प्रमुख कुछ शर्तों के अधीन प्रत्येक मामले के आधार पर गैर-आधार शाखा (जहां न तो आहरणकर्ता और न ही आदाता खाता उपलब्ध हो) पर लेनदेन की अनुमति देने के लिए अधिकृत है. इंटर-सोल अंतरण लेनदेन के लिए कोई प्रभार नहीं है.

समाशोधन लेन-देन
  • समाशोधन लेनदेन करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है.

नोट

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • स्टार्ट-अप चालू खाता क्या है ?

    यह चालू जमाराशि उच्च कार्यनिष्पादन के साथ नवोन्‍मेषिता की तलाश करने वाले शुरुआती चरण के स्टार्ट-अप के लिए एक लागत प्रभावी आदर्श उत्पाद है.

  • क्या मैं स्टार्ट-अप के लिए जीरो बैलेंस चालू खाता खोल सकता हूँ ?

    जी हाँ, आप स्टार्ट-अप के लिए जीरो बैलेंस चालू खाता खोल सकते हैं

    तथापि प्रभारों से बचने के लिए रु. 75000/- का न्यूनतम क्यूएबी (तिमाही औसत शेष) बनाए रखा जाना चाहिए.

  • स्टार्ट-अप चालू खाता खोलने के लाभ क्या हैं ?

    स्टार्ट-अप चालू खाता खोलने के लाभ निम्‍नानुसार हैं

    • मासिक विवरण : नि: शुल्क (माह में दो बार)
    • फोलियो प्रभार : नि: शुल्क
    • चेक बुक : प्रति माह 200 पन्‍नें नि:शुल्‍क हैं तत्‍पश्‍चात शुल्क लागू.
    • शेष राशि प्रमाणपत्र जारी करना: नि:शुल्क
    • पीओएस, भारत क्यूआर कोड तथा भीम क्यूआर कोड: पीओएस (एक मशीन) मासिक शुल्क का 50%.
    • डीडी, बीसी: लागू शुल्क का 50%
    • क्रेडिट कार्ड दो भागीदारों या दो निदेशकों या अन्य निकायों के दो व्यक्तियों को नि:शुल्‍क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सुविधा के साथ नि:शुल्‍क क्रेडिट कार्ड (पहले वर्ष के लिए निःशुल्क), जो खाते को परिचालित करने के लिए प्राधिकृत हैं, तक सीमित है.
    • इंटरनेट बैंकिंग एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस - खाता खोलने की तारीख से पहले दो वर्ष तक नि:शुल्‍क तत्‍पश्‍चात लागू शुल्क का 50%.
  • बड़ौदा स्टार्ट-अप चालू खाता क्या है ?

    बैंक ऑफ बड़ौदा में हम स्टार्ट-अप की नई पीढ़ी की सहायता करने और स्टार्ट-अप में बदलाव के लिए चालू खाता उपलब्ध कराते हैं. इसमें विविध शुल्कों में छूट प्रदान की गई हैं, नि:शुल्‍क क्रेडिट कार्ड (पहले वर्ष के लिए) और स्टार्ट-अप के लिए विविध और लाभ हैं, जो अपने संबंधित परिकल्‍पना या विचार को विकसित करना एवं वृद्धि करना चाहते हैं.

  • स्टार्ट-अप चालू खाता खोलने के लिए पात्रता क्या है ?

    यूनिट नवोन्‍मेषिता, स्‍केल, विकास या प्रक्रियाओं, सेवाओं या अच्छे कारोबार मॉडल का अपग्रेडेशन की दिशा में कार्यरत होनी चाहिए. वह सेवाओं में सुधार या नवोन्‍मेषिता के अलावा निधि और रोजगार सृजन की योजना भी बना सकते हैं.

    एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित) या एक साझेदारी फर्म (भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के अंतर्गत पंजीकृत) या एक सीमित देयता भागीदारी (सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत) के रूप में होनी चाहिए.

    नोट: पिछले एबीएस के अनुसार टर्नओवर रु. 25.00 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए तथा यूनिट 5 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए.

  • क्‍या मुझे स्टार्ट-अप चालू खाते में जीएसटीआईएन अपडेट करना आवश्यक है ?

    स्टार्ट-अप चालू खाते के लिए जीएसटीआईएन अनिवार्य नहीं है

    तथापि जब आप जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) योजना के अंतर्गत पंजीकरण करते हैं, तो आपके पास अपने स्टार्ट-अप के लिए कार्यात्मक चालू खाता होना चाहिए. इसलिए, कारोबार स्वामी को चालू खाते की स्थापित करने या कार्यात्‍मक करने पर जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ता है.

  • स्टार्ट-अप चालू खाते के लिए न्यूनतम शेष राशि कितनी है ?

    स्टार्ट-अप चालू खाते के लिए न्यूनतम तिमाही औसत शेष राशि (क्यूएबी) रु. 75,000 है.

    जबकि न्‍यूनतम बकाया राशि न रखने पर रु. 1000 + जीएसटी प्रभारित किया जाएगा. तथापि प्रथम 2 वर्षों के लिए इन गैर-रखरखाव प्रभारों में बैंक द्वारा छूट दी जाएगी.

Compare Products
Select Another card to compare

Select Another card to compare

Select Another card to compare

Select Another card to compare

Select Another card to compare

Select Another card to compare

Choose cards to compare
Filters
Reset

Please select

Select Services

Add this website to home screen

Are you Bank of Baroda Customer?

This is to inform you that by clicking on continue, you will be leaving our website and entering the website/Microsite operated by Insurance tie up partner. This link is provided on our Bank’s website for customer convenience and Bank of Baroda does not own or control of this website, and is not responsible for its contents. The Website/Microsite is fully owned & Maintained by Insurance tie up partner.


The use of any of the Insurance’s tie up partners website is subject to the terms of use and other terms and guidelines, if any, contained within tie up partners website.


Proceed to the website


Thank you for visiting www.bankofbaroda.in

X
हम अपनी वेबसाइट पर आपके अनुभव को बढ़ाने के लिए कुकीज़ (और इसी प्रकार के उपकरण) का उपयोग करते हैं। हमारी कुकी नीति, गोपनीयता नीति और नियम एवं शर्तों के बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें। इस वेबसाइट को ब्राउज़ करना जारी रखते हुए, आप कुकीज़ के उपयोग हेतु सहमति देते हैं और गोपनीयता नीति एवं नियम और शर्तों से सहमत होते हैं।