गृह ऋण ईएमआई कैलकुलेटर
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  • ऋण राशि:

    100000
    100000000
    5000000
  • अवधि (माह):

    12
    360
    240
  • ब्याज दर:

    5%
    15%
    8.40
  • की एक समान मासिक किश्त (ईएमआई)

  • लाभ
  • विशेषता
  • पात्रता
  • ब्याज दर एवं प्रभार
  • आवश्यक दस्तावेज़
  • सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

कम आय वाले आवास (सीआरजीएफ़एस) हेतु क्रेडिट रिस्क गारंटी फ़ंड योजना : लाभ

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार ने कम आय वाले आवास ऋणों के संबंध में गारंटी प्रदान करने के लिए एक क्रेडिट जोखिम गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना की है. भारत सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 2012 को निम्न आय वाले आवासों (सीआरजीएफएस) के लिए एक क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि योजना शुरू की गई है, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा.

कम आय वाले आवास (सीआरजीएफ़एस) हेतु क्रेडिट रिस्क गारंटी फ़ंड योजना : विशेषता

  1. यह ट्रस्ट शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वाले आवास के लिए नए पात्र उधारकर्ता को स्वीकृत आवास ऋण को कवर करेगा: -
  • ट्रस्ट के साथ बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा और/या तीसरे पक्ष की गारंटी के समझौता करने के पश्चात आवास ऋण रु.00 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए.
  • 430 वर्ग फुट (40 वर्ग मीटर) कार्पेट एरिया तक की एक आवास इकाई का आकार और जिसके लिए बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा और/या तीसरे पक्ष की गारंटी के आवास ऋण प्रदान किया गया है.
  1. पात्र उधारकर्ता, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, जो कम से कम 20 सदस्यों का समूह या हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं, भी इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे.
  2. गारंटी कवर के लिए पात्र गतिविधियां गृह सुधार, निर्माण, अधिग्रहण और नई या पुरानी आवासीय इकाइयों की खरीद हैं जिनमें एक आवास ऋण राशि शामिल है.
  3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से तात्पर्य ऐसे परिवार से है जिनकी वार्षिक आय रु.1,00,000/- तक या आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित है.
  4. अल्प आय समूह (एलआईजी) का तात्पर्य उन परिवारों से है जिनकी घरेलू आय रु.1,00,001/- से रु.2,00,000/- प्रति वर्ष या आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय पर निर्धारित.
  5. गारंटी कवर गारंटी शुरू होने की तारीख से शुरू होगा और हाउसिंग लोन की तय अवधि तक और अधिकतम 25 साल की अवधि या लोन टर्मिनेशन की तारीख, जो भी पहले हो, तक चलेगा.

कम आय वाले आवास (सीआरजीएफ़एस) हेतु क्रेडिट रिस्क गारंटी फ़ंड योजना : पात्रता

ईडबल्यूएस/एलआईजी श्रेणी के वे नए उधारकर्ता जो 430 वर्ग फिट (40 वर्ग मीटर) क्षेत्र में घर बनाने के लिए रु. 5.00 लाख या ऐसी राशि जो ट्रस्ट द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाए, उस सीमा तक आवास ऋण लेना चाहता हो और यह आवास ऋण बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति और/या तृतीय पक्ष गारंटी के दिया गया हो. उपरोक्त वर्णित के अनुसार, कम से कम 20 सदस्यों की आवासीय सोसाइटी बनाने वाले पात्र उधारकर्ता भी इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे.


इस हेतु पात्र उधारकर्ता को यह घोषणा उधारदात्री संस्था के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी कि वह इस योजना के अंतर्गत कवर अन्य कोई आवास ऋण नहीं लिया है या उसके द्वारा लिए गए आवास ऋण को अन्य किसी प्रकार का अतिरिक्त बीमा कवर सरकार द्वारा या किसी सामान्य बीमा या संस्था या अन्य कोई व्यक्ति या बीमा, गारंटी या क्षति संबंधी व्यवसाय प्रदान करने वाले व्यक्तियों का असोसिएशन द्वारा कोई अतिरिक्त जोखिम कवर नहीं दिया गया है.


पात्र क्रियाकलाप/

गारंटी कवर होने वाले क्रियाकलाप में आवास में सुधार, निर्माण, नए या पुराने आवास इकाई की खरीद, जिसमें प्रति व्यक्ति राशि रु. 5.00 लाख तक के आवास ऋण स्वीकृत हो. नवीकरण/मरम्मत के लिए दिये गए अंशतः/पूर्णतः ऋण को इस योजना अंतर्गत गारंटी कवर नहीं प्रदान किया जाएगा.

कम आय वाले आवास (सीआरजीएफ़एस) हेतु क्रेडिट रिस्क गारंटी फ़ंड योजना : ब्याज दर एवं प्रभार

ब्याज दर के लिए - यहां क्लिक करें..


प्रोसेसिंग शुल्क
  1. गैर डीएसए (डिजिटल या गैर-डिजिटल) के माध्यम से प्राप्त टेक ओवर लीड के लिए :

    शून्य , यह रु.1,500/- के लॉगिन शुल्क के अधीन है जिसे प्रथम संवितरण के समय वापस किया जाना है

  2. गैर-डीएसए के माध्यम से प्राप्त केंद्रीय/राज्य/पीएसयू कर्मचारियों को होम लोन के लिए:

    शून्य ,यह रु.1,500/- के लॉगिन शुल्क के अधीन है जिसे प्रथम संवितरण के समय वापस किया जाना है.

  3. अनुमोदित परियोजनाओं से संबंधित होम लोन के लिए (डिजिटल अथवा गैर-डिजिटल):-

    शून्य, यह रु. 3,500.00 + जीएसटी के आउट ऑफ पॉकेट व्यय की वसूली के अधीन है (प्रति संपत्ति).

  4. डिजिटल चैनल के माध्यम से प्राप्त अन्य होम लोन की लीड के लिए:

    शून्य, रू. 5,000.00+ जीएसटी से रू. 8,500.00 + जीएसटी तक के आउट ऑफ पॉकेट व्यय की वसूली के अधीन(शर्तें लागू)

  5. गैर-डिजिटल चैनल के माध्यम से प्राप्त अन्य होम लोन की लीड के लिए:

    शून्य, यह रू. 10,000.00 + जीएसटी (प्रति वर्ष) आउट ऑफ पॉकेट व्यय की वसूली के अधीन है (प्रति संपत्ति)

कम आय वाले आवास (सीआरजीएफ़एस) हेतु क्रेडिट रिस्क गारंटी फ़ंड योजना : आवश्यक दस्तावेज़

बड़ौदा होम लोन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

कम आय वाले आवास (सीआरजीएफ़एस) हेतु क्रेडिट रिस्क गारंटी फ़ंड योजना : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

इस योजना के अंतर्गत अपात्र आवास ऋण

निम्नलिखित आवासीय ऋण इस योजना के अंतर्गत गारंटी के लिए पात्र नहीं होंगे:

  • इस योजना के अंतर्गत निम्नरलिखित प्रकार के आवास ऋण के गारंटी कवर नहीं होंगे
  • ऐसा कोई आवास ऋण जिसका जोखिम सरकार द्वारा अतिरिक्त बीमा से या किसी सामान्य बीमा या संस्था या अन्य कोई व्यक्ति या बीमा, गारंटी या क्षति संबंधी व्यवसाय प्रदान करने वाले व्यक्तियों का असोसिएशन द्वारा कवर किया जा रहा हो.
  • किसी भी उधारकर्ता को दिया गया कोई भी आवास ऋण जिन्होंने अपने लिए इस योजना के अंतर्गत या उपर्युक्त खंड (I) में उल्लेखित योजना के अंतर्गत और जहां ऋणदाता संस्था ने ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध कराई गई गारंटी को इनवॉक किया हो, परंतु ऋणकर्ता की ओर से किसी त्रुटि के कारण उस आवास ऋण के संबंध में ट्रस्ट को देय राशि के किसी हिस्से का या उपर्युक्त खंड (I) में उल्लेखित योजना के अंतर्गत भुगतान चुकता न किया हो.
  • कोई भी आवास ऋण जो उधारदाता संस्था द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति और/या तृतीय पक्ष गारंटी रखकर दिया गया हो.
  • कोई भी आवास ऋण अगर उधारदात्री संस्था द्वारा किसी पात्र ऋण श्रेणी के आवास ऋण की स्वीकृति बाजार की दर से अधिक ब्याज की दर पर दी गयी हो या उधारदात्री संस्था के आधार दर से 2% अधिक हो, इनमें से जो भी कम हो.

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्यू ्यूएस)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्यूद्वाएस) का अर्थ ऐसे पारिवारिक इकाई से है, जिसकी प्रति वर्ष सालाना आय रु. 1,00,000/- तक हो या समय समय पर जैसा भी संशोधन आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाए.


निम्न आय समूह (एलआईजी) श्रेणी

निम्न आय समूह (एलआईजी) का अर्थ ऐसे पारिवारिक इकाई से है जिसकी प्रति वर्ष सालाना आय रु. 1,00,000/- से रु. 2,00,000/- के बीच हो या समय समय पर जैसा भी संशोधन आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाए.


निम्न आय आवास

आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वाले व्यक्ति के लिए आवासीय इकाई का आकार 430 वर्ग फिट (40 वर्ग मीटर) कार्पेट एरिया तक है.


गारंटी कवर की अवधि

गारंटी कवर का प्रारंभ गारंटी आरंभ होने की तारीख से होगा और यह आवासीय ऋण के लिए स्वीकृत अवधि तक और अधिकतम 25 वर्ष तक या ऋण समाप्ति की अवधि, जो भी पहले हो, तक प्रभावी होगा.


नोट:बैंक उत्पादों की बिक्री/मार्केटिंग आदि में एजेंट की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • गृह ऋण का ब्याज दर कितना है?

    गृह ऋण के ब्याजदर जानने के लिए कृपया ब्याज दर पेज ( Interest Rate page) पर विजिट करें।

  • गृह ऋण के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती हैं ?

    गृह ऋण के लिए केवाईसी जैसे कि व्यक्तिगत पहचान पत्र, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, आय प्रमाण आदि जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है । कृपया यहां पूरा विवरण देखें।

  • बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा कितना ऋण प्रदान करता है?
    • ऋण राशि का निर्धारण आवेदक/आवेदकों की प्रतिपूर्ति की क्षमता पर निर्धारित होता है । आवेदक के पुनर्भुगतान की क्षमता जैसे की उसकी उम्र, आय, उस पर आश्रितों की संख्या, संपत्तियों, देनदारों, व्यवसाय की स्थिरता एवं आय और बचत आदि की निरंतरता, जमा जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा ।
    • किसी व्यक्ति द्वारा जहां वह सम्पत्ति खरीद एवं उसका निर्माण करने का प्रस्तावित रखता है, उसके लिए उसे, अधिकतम 10 करोड़ रुपए प्रति इकाई ऋण प्रदान किया जाएगा । हमने आवास ऋण योजना के अंतर्गत संपत्ति के कुल लागत का 90% (नवनिर्मित घरों/फ्लैटों के लिए) की ऋण राशि तक बढ़ा देंगे ।
  • प्राप्त होने वाले ऋण की अवधि कितनी होगीहै ?

    हम अधिकतम 30 वर्ष की अवधि के लिए ऋण स्वीकृत कर सकते है । ऋण की अवधि, किसी भी परिस्थिति में सेवानिवृत्ति की आयु अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने से अधिक नहीं होगी, इसमे से जो भी पहले हो ।

  • गृह ऋण का शीघ्र पुनर्भुगतान कैसे कर सकते है ?
    • गृह ऋण का भुगतान EMI (समान मासिक किस्त) द्वारा किया जाता है।
    • किसानों/कृषकों से संबंधित मामले में, प्रमुख फसलों की कटाई/विपणन के उत्पाद को ध्यान में रखते हुए अर्धवार्षिक किस्तों में पुनर्भुगतान की अनुमति दी जा सकती है ।
    • अधिस्थगन अवधि हेतु ब्याज की वसूली: ‒ अधिस्थगन अवधि के समय लगने वाले ब्याज की वसूली की जाएगी या डेबिट किया जायेगा।
  • गृह ऋण के लिए सिबिल स्कोर की गणना कैसे की जाती है ?

    सिबिल स्कोर की गणना बैंक या व्यक्ति द्वारा नहीं की जाती है । सिबिल एजेंसी द्वारा स्कोरिंग प्रदान किया जाता है । बॉब वर्ल्ड/सिबिल द्वारा आप अपना सिबिल स्कोर देख सकते है।

  • गृह ऋण संबंधी ब्याज दर को कैसे कम किया जा सकता है?

    यदि आपका मौजूदा ऋणप्रदाता बैंक का ब्याज दर अधिक है, तो आप कम ब्याज दर का लाभ पाने के लिए अपने होम लोन को बैंक ऑफ बड़ौदा में शिफ्ट कर सकते हैं। आपके CIBIL स्कोर पर होम लोन की ब्याज दरें निर्भर करती है। इसलिए, कृपया वित्तीय संबंधी अनुशासन का पालन करें और अपना CIBIL स्कोर सुधारें ।

  • गृह ऋण की ईएमआई कब से आरंभ होती है?

    अधिस्थगन की अधिकतम अवधि -36- की महीने की होगी है, जो निम्नानुसार है:
    - 7 वीं मंजिल तक के निर्माणाधीन मकानों और इमारतों के लिए -18- महीनो की अधिस्थगन अवधि होती है, उसके बाद -6- महीने की अतिरिक्त अधिस्थगन अवधि प्रति मंजिल होता हैं, जो अधिकतम -36- महीने का हो सकता हैं. .
    या
    मकान बन जाने / मकान / फ्लैट का कब्जा लेने के एक महीने बाद, जो भी पहले हो ।

  • ऋण के लिए आवेदन करते समय आवश्यक सहायक दस्तावेज़ कौन से हैं?
    सभी आवेदकों के लिए सामान्य आवश्यकताएं:
    • विधिवत भरा हुआ आवेदन फार्म (सभी आवेदकों के फोटोग्राफ सहित).
    • आवास और आयु सत्यापन, जिसे पैन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस और राशन कार्ड आदि से प्रमाणित किया जा सकता है.
    • स्थानीय नगर प्राधिकरण से अनुमोदित प्लान और स्वीकृति पत्र की प्रति.
    • एनए अनुमति की प्रति.
    • एक / दो गारंटीकर्ता / ओं के फॉर्म और वेतन प्रमाण पत्र - यदि गारंटीकर्ता का व्यवसाय है, तो विगत तीन वर्षों के लिए आयकर रिटर्न या निर्धारण आदेश की प्रतियां आवश्यक हैं.
    • विगत दो वर्षों की बैंक पासबुक विवरणी
    • नियोजित आवेदकों के मामले में सभी कटौतियों को दर्शाते हुए नवीनतम वेतन पर्ची / विवरणी.
    • स्वनियोजित आवेदकों के मामले में विगत तीन वर्षों के लिए तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खातें, आयकर पावतियां, अग्रिम कर चालान (कंपनी / फर्म और व्यक्तिगत खाते दोनों के लिए) की प्रमाणित प्रतियां.
    • कंपनियों हेतु संस्था के अंतर्नियम / ज्ञापन, फर्मों के लिए भागीदारी करार और स्वनियोजित आवेदकों के मामले में अपनी कंपनी / फर्म की संक्षिप्त जानकारी.

    अतिरिक्त आवश्यकताएं

    बिल्डर से खरीद के मामले में :

    • बिक्री के लिए किए गए करार की प्रति.
    • पंजीकरण रसीद की प्रति.
    • सक्षम प्राधिकारियों से स्वीकृत योजना और अनुमोदन पत्र की प्रति.
    • एनए अनुमति / यूएलसी आदेश की प्रति.
    • पहले से किए गए भुगतान के रसीदों की प्रतियां.
    • हमारे प्रारूप में बिल्डरों से अनापत्ति प्रमाणपत्र.

    सहकारी हाउसिंग सोसायटी में सीधे आबंटन के मामले में :

    • आबंटन पत्र.
    • शेयर प्रमाण पत्र.
    • सोसायटी पंजीकरण प्रमाण पत्र.
    • सोसायटी के पक्ष में बिक्री / पट्टा विलेख की प्रति.
    • हमारे प्रारूप में सोसायटी से अनापत्ति प्रमाणपत्र.
    • कब्ज़ा पत्र की मूल प्रति.

    पुनर्खरीद के मामले में :

    • पिछले सभी बिक्री करारों की विधिवत मुहर लगी हुई और पंजीकृत प्रतिलिपि तथा पंजीकरण रसीद (संवितरण से पहले मूल प्रति प्रदान की जाए).
    • हमारे प्रारूप में सोसायटी / बिल्डर से अनापत्ति प्रमाणपत्र.
    • मूल शेयर प्रमाणपत्र.
  • क्या आपके पास अनिवासी भारतीयों के लिए कोई गृह ऋण उत्पाद है?

    जी हां, हमारे पास एनआरआई / पीआईओ के लिए गृह ऋण उत्पाद है. जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर एनआरआई / पीआईओ को गृह ऋण खंड देखें.


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