त्यौहार के मौसम में बचत
बॉब लाइट बचत खाता खोलें और आकर्षक लाभ प्राप्त करें
बॉब लाइट बचत खाता
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लाभ
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विशेषताएं
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पात्रता मापदंड
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आवश्यक दस्तावेज़
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फीस एवं शुल्क
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सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
बॉब लाइट बचत खाता : लाभ
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कोई न्यूनतम शेषराशि नहीं
(आजीवन निःशुल्क, जीरो बैलेंस खाता) - निः शुल्क रूपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड जो कि निम्न अनुसार क्यूएबी बनाए रखने की शर्त के अधीन है : रू. 3000 - मेट्रो/शहरी रू. 2000 - अर्ध शहरी रू. 1000 - ग्रामीण *क्यूएबी बनाए न रखने से बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार डेबिट कार्ड पर वार्षिक शुल्क लागू किया जाएगा
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कोई न्यूनतम शेषराशि नहीं
बॉब लाइट बचत खाता : विशेषताएं
- जीरो बैलेंस अकाउंट
- डेबिट और क्रेडिट कार्ड के द्वारा यात्रा, खरीदारी और ई-कॉमर्स पर आकर्षक छूट/ऑफर
- क्यूएबी बनाए रखने के अधीन निःशुल्क रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड
- रु. 3000 - मेट्रो/शहरी
- रु. 2000 - अर्ध शहरी
- रु. 1000 - ग्रामीण
- *क्यूएबी बनाए न रखने से बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार डेबिट कार्ड पर वार्षिक शुल्क लागू किया जाएगा
बॉब लाइट बचत खाता : पात्रता मापदंड
- यह उत्पाद सभी व्यक्तियों के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त है। वेतनभोगी वर्ग के लोग, व्यवसायी, स्व-रोज़गार, पेशेवर, व्यावसायिक अधिकारी, गृहिणी, 10 वर्ष से अधिक आयु के नाबालिग आदि।
बॉब लाइट बचत खाता : आवश्यक दस्तावेज़
खाता खोलने के लिए मान्य केवाईसी दस्तावेजों की सूची | |
भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार खाता खोलते समय स्थायी खाता संख्या (पैन) / फॉर्म 60 अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाए. | |
व्यक्तियों के खातों के लिए आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़ (ओवीडी) |
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डीम्ड आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज, ओवीडी में वर्तमान / अद्यतन पता न होने पर(सूची में से कम से कम एक दस्तावेज़ आवश्यक है) |
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बॉब लाइट बचत खाता : फीस एवं शुल्क
QAB को बनाए न रखने पर डेबिट कार्ड पर बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक शुल्क लागू होगा
बॉब लाइट बचत खाता : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
लेन-देन
- बचत उन्मुख स्वरुप के लेन-देनों की अनुमति है. वाणिज्यिक लेन-देनों की अनुमति नहीं है. यदि कोई गैर – अनुमत लेन-देन पाया जाता है तो बैंक इसका कारण बताते हुए पूर्व नोटिस / सूचना के साथ खाता बंद कर सकता है. नाबालिक एकल खाते के मामले में, जब खाता उसके / उनके द्वारा परिचालित किया जा रहा हो, तो किसी भी दिन खाते में अधिकतम बकाया शेष रु. 100000/- से अधिक ना हो जब नाबालिक की आयु 10 से 14 वर्षों के बीच हो.
नकदी-जमा
- नोट: रु. 50000/- और उससे अधिक के लिए आय कर की आवश्यकता के अनुसार पैन कार्ड जमा करना आवश्यक है.
- खाते में पैन पंजीकृत होने पर डेबिट कार्ड के साथ रु. 2,00,000/- (2 लाख) प्रति दिन और पैन पंजीकृत न होने पर रु. 49,999/- तक नकदी जमा की अनुमति है.
- रु. 20,000/- तक प्रति दिन बिना कार्ड लेन – देन (केवल खाता संख्या दर्ज करने के द्वारा).
- नकली व संदेहास्पद नोट को जब्त किया जाएगा और ग्राहक को इसकी रसीद दी जाएगी. फटे हुए / कटे हुए / टेप लगे हुए नोट इन मशीनों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं.
नकदी मशीनों में
नकदी-आहरण
- तृतीय पक्ष को अंतर सोल नकद भुगतान की अनुमति नहीं है.
- गैर आधार सीबीएस शाखा में खाते के प्रकार पर ध्यान दिए बिना केवल खाताधारक द्वारा नकदी आहरण के लिए प्रति दिन प्रति लेन – देन सीमा रु. 50000/- (चेकबुक सुविधा के बिना बचत खाते के माध्यम से रु. 25000/- तक के आहरण) की नियत की गई है. आहरण पर्ची के साथ पासबुक होनी आवश्यक है.
- आधार शाखा में स्वयं - आहरण निःशुल्क है.
आहरण और आहरण पर्ची (स्लिप) का उपयोग
- आहरण की अनुमति या आहरण पर्ची या चेक द्वारा दी जाएगी. आहरण पर्ची के साथ पासबुक होने पर खाताधारक को प्रति दिन रु. 25000/- के आहरण की अनुमति है. (ग्रामीण / अर्द्ध-शहरी क्षेत्र में न्यूनतम रु. 25/- और महानगरीय / शहरी क्षेत्रों में रु. 50/-)
पासबुक और खाता विवरणी
- निःशुल्क पासबुक.
- केवल अद्यतन शेष के साथ रु. 100/- प्रति डयुप्लीकेट पासबुक / खाता विवरणी. पिछली प्रविष्टियों के लिए लागू शुल्क प्रभारित किया जाएगा.
चेकबुक
- एक वित्तीय वर्ष में 30 चेक पन्ने निःशुल्क जारी किये जायेंगे. अतिरिक्त चेक पत्तों के लिए शुल्क लागू होंगे.
स्थायी अनुदेशों का पंजीकरण और निष्पादन
- अपनी ही शाखा में कोई प्रभार नहीं / खाता जिस शाखा में है वहां निःशुल्क.
- एक ही शहर में या अन्य शहर में अर्थात अन्य शाखाओं / कार्यालयों में जैसे कि एलआईसी आदि में बाहरी शाखा के लिए रु. 50/- प्रति लेन-देन अधिक लागू अंतरण प्रभार अधिक वास्तविक डाक प्रभार.
खाता / योजना का परिवर्तन
- अप्रयुक्त चेक पन्नों और पासबुक के साथ आवेदन करने पर खाता निःशुल्क एक शाखा से दूसरी शाखा / एक योजना से दूसरी योजना में बदला जा सकता है.
ब्याज संगणना और आवृत्ति
- बचत पर ब्याज की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए समग्र दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा निर्दिष्ट दरों पर दैनिक उत्पाद के आधार पर की जाती है.
- ब्याज गणना और आवृत्ति (फ्रिक्वेन्सी) फरवरी से अप्रैल की अवधि के लिए ब्याज मई में जमा किया जाएगा, मई से जुलाई के लिए ब्याज अगस्त में जमा किया जाएगा, अगस्त से अक्टूबर के लिए ब्याज नवंबर में जमा किया जाएगा और नवंबर से जनवरी के लिए ब्याज प्रति वर्ष फरवरी में जमा किया जाएगा।
निष्क्रिय / अपरिचालित खाते
- ग्राहक द्वारा दो वर्ष तक बचत खाते में कोई लेन-देन नहीं किए जाने पर खाता निष्क्रिय हो जाता है. ऐसे सभी बचत खातों में निरंतर ब्याज लगाया जाएगा. खाता निष्क्रिय होने पर कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा.
- निष्क्रिय / अपरिचालित खातों को सक्रिय/बंद करने हेतु बैंक की संतुष्टि के अनुकूल केवाईसी दस्तावेज - फोटो, नया नमूना हस्ताक्षर जमा करना होगा.
- 10 वर्षों तक खाता निष्क्रिय रहने पर खाते में जमा राशि को बगैर दावा की गई जमाराशियों के रूप में माना जाएगा और इसे भारतीय रिजर्व बैंक को अंतरित किया जाएगा. ऐसी जमाराशियों के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर ग्राहकों को उनकी जमाराशि शर्तों के अधीन लौटाई जाएगी.
न्यूनतम बकाया आवश्यकता
- लाइफ टाइम जीरो बैलेंस खाता
डेबिट कार्ड और शुल्क:
क्यूएबी के रखरखाव के अधीन निःशुल्क रूपे पल्टिनम डेबिट कार्ड
- रु. मेट्रो/शहरी के लिए 3000
- रु. अर्ध शहरी के लिए 2000
- रु. ग्रामीण के लिए 1000
यदि QAB का रखरखाव नहीं किया जाता है तो डेबिट कार्ड पर वार्षिक शुल्क बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार लागू किया जाएगा
संगणना
- सुविधा उपलब्ध है.
अंतरण / अंतर-सोल अंतरण / समाशोधन लेन-देन और प्रभारों के लिए
- आधार शाखा में अंतरण लेनदेन : बिना किसी सीमा के अनुमति दी गई है.
- गैर – आधार शाखा में अंतरण लेनदेन (स्थानीय व बाहरी) सामान्यतः केवल शाखा में अनुमति दी जा सकती है जहां या तो आहरणकर्ता या आदाता का खाता हो. तथापि वास्तविक लेन-देनों के लिए, शाखा प्रमुख मामले दर मामले आधार पर निर्दिष्ट शर्तों के अधीन गैर-आधार शाखा में (जहां ना तो आहरणकर्ता और ना ही आदाता का खाता हो) लेन – देन की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत है.
- अंतर-सोल अंतरण लेन-देन के लिए कोई प्रभार नहीं.
- समाशोधन लेनदेन : समाशोधन लेन-देनों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है.
खाते को बंद करना और प्रभार
- खाते के सभी प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को उसके/उनके खाता बंद करने के संबंध में लिखित रूप में सूचित करना होगा. खाता बंद करने के लिए आवेदन पत्र के साथ संबंधित पासबुक, डेबिट कार्ड और अप्रयुक्त चेक पन्नों को जमा करना होगा.
- खाते की परिपक्वता से पूर्व कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा. ग्राहक द्वारा खाते में पहली बार राशि जमा होने के 14 दिनों के अंदर इसे बंद करने पर कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा, तथापि ग्राहक द्वारा प्रथम लेन-देन करने के 14 दिनों के बाद लेकिन 1 वर्ष के अंदर खाते को बंद करने पर रु. 200 + जीएसटी की दर से प्रभार देय होगा. खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर इसमें कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा.
सूचना प्रकटीकरण
- यदि आवश्यक हो, या विधि, नियम या विनियम द्वारा अनुमति प्राप्त हो या किसी व्यक्ति या किसी विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुरोध करने पर या यदि ऐसा प्रकटीकरण धोखाधड़ी को रोकने के प्रयोजन से या जनहित में आवश्यक हो, तो खाताधारक/कों से बिना किसी विनिर्दिष्ट सहमति के बैंक ग्राहकों के खाते के संबंध में प्रकटीकरण कर सकता है.
- ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता और शिकायत निवारण नीति सहित सभी संबंधित नीतियां शाखाओं में उपलब्ध हैं.
- आवेदन पत्रों में एटीएम/डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग की अत्यंत महत्ववपूर्ण नियम और शर्तें अलग से उपलब्ध हैं.
- नियम और शर्तों / प्रभारों तथा शुल्क में किसी भी बदलाव के बारे में बैंक अपनी वेबसाइट पर 30 दिन पहले सूचित करेगा.
- हमारे बैंक की विभिन्न शाखाओं में जमाकर्ता को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (डीआईसीजीसी) द्वारा प्रदत्त अधिकतम रु. 5/- लाख का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा.
नोट:
*सभी प्रभार जीएसटी रहित हैं और समय-समय पर परिवर्तन के अधीन होंगे।
नियम और शर्तें समय-समय पर परिवर्तन के अधीन होंगे।
नवीनतम सेवा प्रभारों के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट को देखें: https://www.bankofbaroda.in/
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