एक नए हरित युग में कदम रखें
सूर्य की शक्ति का उपयोग कर अपने घरों को रोशन करें
पीएम सूर्यघर योजना- स्टैंडअलोन
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लाभ
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विशेषताएं
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प्रतिभूति
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आवश्यक दस्तावेज़
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शुल्क और प्रभार
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सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
पीएम सूर्यघर योजना- स्टैंडअलोन : लाभ
- 90% तक वित्त पोषण
- ब्याज दर 7.00% से शुरू *
- नवीकरण और नवीन ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार रु 78,000 तक की सब्सिडी उपलब्ध है
- कोई पूर्व खाताबंदी शुल्क नहीं
- फ्लोटिंग और नियत ब्याज दर का विकल्प उपलब्ध है
- 3 किलोवाट तक की इकाई क्षमता के लिए कोई आय दस्तावेज आवश्यक नहीं है
पीएम सूर्यघर योजना- स्टैंडअलोन : विशेषताएं
- निवासी व्यक्ति (अकेले या संयुक्त रूप से), वेतनभोगी या कारोबार/ पेशा /कृषि से धनोपार्जन करने वाले "पीएम सूर्यघर योजना- स्टैंडअलोन" के लिए पात्र हैं।
- न्यूनतम आयु: 21 वर्ष
- अधिकतम आयु: सेवानिवृत्ति की आयु तक (वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए) और 65 वर्ष (गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए)
- आकर्षक ब्याज दर:
- अधिकतम अवधि : 120 महीने।
3 किलोवाट तक की इकाई क्षमता | 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक इकाई क्षमता |
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3 किलोवाट इकाई क्षमता के अंतर्गत फ्लोटिंग दर: नियत विकल्प : (नियत दर विकल्प बैंक द्वारा निर्धारित तीन साल में एक बार ब्याज दर को रिसेट करने के अधीन है) |
फ्लोटिंग और नियत रेट विकल्प के अंतर्गत : मौजूदा गृह ऋण ग्राहकों के लिए: गैर गृह ऋण ग्राहकों के लिए: |
पीएम सूर्यघर योजना- स्टैंडअलोन : प्रतिभूति
पात्रता मानदंड:
- निवासी व्यक्ति (अकेले या संयुक्त रूप से) वेतनभोगी अथवा किसी कारोबार/पेशा/कृषि से धनोपार्जन करने वाले
- निवासी व्यक्तियों द्वारा फ्लैट में रहने पर संबंधित आवासीय संपत्ति अथवा उसका टेरेस उनके नाम पर होना आवश्यक है।
लक्ष्य:
केवल 10 किलोवाट क्षमता तक आवासीय उद्देश्यों के लिए ग्रिड कनेक्टेड आरटीएस (रूफ टॉप सोलर) का इन्स्टालेशन
सीमा:
Up to 3 KW :
न्यूनतम सीमा : No minimum limit
अधिकतम सीमा : Rs.2.00 Lakh
More than 3 KW to 10 KW:
न्यूनतम सीमा : No minimum amount stipulated
अधिकतम सीमा : रु.6,00,000/-
उम्र:
न्यूनतम: -21- वर्ष
अधिकतम :
- वेतनभोगी व्यक्ति के लिए: ऋणकर्ता की सेवानिवृत्ति की आयु तक (चुकौती अवधि सहित)
- गैर-वेतनभोगी के लिए -65- वर्ष (चुकौती अवधि सहित)
मार्जिन:
न्यूनतम परियोजना लागत का 10%
पीएम सूर्यघर योजना- स्टैंडअलोन : आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदकों/सह-आवेदक का केवाईसी दस्तावेज
- विगत 3 महीने की वेतन पर्ची और फॉर्म नंबर 16 (वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए)
- विगत दो वर्षों का आईटीआर (गैर-वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए)
- स्थानीय सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम आय प्रमाण पत्र (किसानों के लिए)
- विगत 6 महीनों का बैंक खाता विवरणी
- नवीनतम बिजली बिल
- 3 किलोवाट तक की इकाई क्षमता के लिए कोई आय दस्तावेज आवश्यक नहीं है
- Copy of Application Acknowledgment (Downloaded from MNRE portal)
- 10. Copy of feasibility approval letter issued by DISCOM
- Any other documents required by the Bank.
पीएम सूर्यघर योजना- स्टैंडअलोन : शुल्क और प्रभार
Up to 3 KW :
शून्य
More than 3 KW to 10 KW:
0.50% of Loan amount +GST
(Subject to Min.Rs.500+GST & Max. Rs.5000+GST)
पीएम सूर्यघर योजना- स्टैंडअलोन : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
- आवेदक/सह-आवेदक (जिनकी आय पात्रता के लिए मान्य) को वेतनभोगी और/या -2- वर्ष (गैर-वेतनभोगी के लिए) के लिए -1- वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए व्यवसाय/पेशे में नियोजित/जुड़ा होना चाहिए। यह शर्त 3 किलोवाट तक की क्षमता वाले सौर इकाई के लिए लागू नहीं है।
- ऐसे कृषकों के मामले में जो मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं और जिन्हें आयकर विवरणी दाखिल करना आवश्यक नहीं है, स्थानीय सक्षम राजस्व प्राधिकारी से नवीनतम आय प्रमाण-पत्र अपेक्षित है। यह शर्त 3 किलोवाट तक की क्षमता वाले सौर इकाई के लिए लागू नहीं है।
- यह योजना केवल घरेलू रूफटॉप परियोजनाओं तक ही सीमित रहेगी। कोई भी औद्योगिक, वाणिज्यिक और अन्य उपभोक्ता या सरकारी और अर्ध सरकारी संगठन ऋण योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- सौर प्रणाली के लिए कोटेशन केवल डिस्कॉम के पैनल में शामिल विक्रेताओं द्वारा जारी किया जाना चाहिए।
सहायता चाहिए ?
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टोल फ्री नंबर .
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घरेलू ग्राहकों के लिए 24x7 उपलब्धता:
+91 79-66296009