शिक्षा ऋण ईएमआई कैलकुलेटर
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ऋण राशि:
₹500000 -
ब्याज दर (%):
8.15 -
ऋण अवधि (मासिक):
180 -
की एक समान मासिक किश्त (ईएमआई)
शिक्षा ऋण के लिए भारत सरकार की ब्याज सब्सिडी योजनाएं
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परिचय
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लाभ
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विशेषताएं
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पात्रता
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ब्याज दर एवं प्रभार
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आवश्यक दस्तावेज़
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सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
शिक्षा ऋण के लिए भारत सरकार की ब्याज सब्सिडी योजनाएं : परिचय
Central Scheme of Interest Subsidy for Education Loan
For economically weaker sections to pursue technical/professional courses in India.
शिक्षा ऋण के लिए भारत सरकार की ब्याज सब्सिडी योजनाएं : लाभ
Interest subsidy is provided to the Eligible students for the interest charged in the account during the moratorium period of the loan.
शिक्षा ऋण के लिए भारत सरकार की ब्याज सब्सिडी योजनाएं : विशेषताएं
योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-
- योजना का नाम “शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजना” होगा, जो विशेष तौर पर भारत में तकनीकी/ व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारतीय बैंक संघ की शिक्षा ऋण योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा लिए गए शिक्षा ऋण पर अधिस्थगन अवधि हेतु ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करवाने के लिए विशेष रूप से बनाई गई है.
- Government of India will provide a full interest subsidy to the eligible students during the moratorium period on loans taken by students from the bank
- अधिस्थगन अवधि के बाद ब्याज का वहन विद्यार्थी द्वारा किया जाएगा.
- राज्य सरकार योग्य प्राधिकारी या प्राधिकारियों का निर्धारण करेगी जो इस योजना के उद्देश्य हेतु आर्थिक इंडेक्स के आधार पर न कि सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर आय प्रमाणपत्र जारी करने में सक्षम होंगे.
- यह सब्सिडी उन्हीं विद्यार्थियों के लिए ही उपलब्ध होगी जो भारत में संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों, संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट (आईआईएमस) और केंद्र/राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य संस्थानों में मान्यता प्राप्त तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम (XII के बाद) में प्रवेश ले रहे हैं.
- ऋण पर लगाए गए ब्याज दर, हमारी शिक्षा ऋण योजना के तहत लागू ब्याज दरों के अनुरूप होंगे.
- पात्र विद्यार्थियों को भारत में या तो पहली बार पूर्व स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के लिए या स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए, ब्याज सब्सिडी केवल एक बार ही उपलब्ध होगी. तथापि, ब्याज उपदान संकलित पाठ्यक्रमों (स्नातक + स्नातकोत्तर) हेतु भी स्वीकार्य होगी.
- यदि विद्यार्थी पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ देता है अथवा अनुशासनात्मक या अकादमिक आधार पर संस्थान से निर्वासित कर दिया जाता है तो उसे सब्सिडी राशि प्राप्त नहीं होगी.
- विद्यार्थी की डिग्री और मार्कशीट पर उसकी पुनर्भुगतान देयताओं को दर्शाता हुआ टैग/मार्कर होगा. इलेक्ट्रॉनिक टैग ऋणकर्ता का निर्धारण करने में कर्मचारियों को समर्थ करेगा. योजना के लिए केनरा बैंक नोडल बैंक होगा और केनरा बैंक के साथ विचार-विमर्श करने के बाद निगरानी को अंतिम रूप दिया जाएगा.
- तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सूची जिसके लिए योजना लागू होगी, समय-समय पर यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा प्रकाशित की जाएगी और इसे तत्काल उनकी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाएगी, जिसका प्रयोग सत्यापन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है.
- करार भी विद्यार्थी एवं बैंक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा.
शिक्षा ऋण के लिए भारत सरकार की ब्याज सब्सिडी योजनाएं : पात्रता
Place of Study | Study in India |
---|---|
Scheme Name | CSIS (Central Sector Interest Subsidy) |
Scheme applicable from year | FY 2009-10 |
Eligibility | Students belonging to Students belonging Economically Weaker Section (EWS) |
Courses |
For pursuing Technical / Professional Education studies in India (after XII) only
from NAAC accredited Institutions or programmes accredited by NBA or INIs
(Institutes of National Importance) and CFTIs (Centrally Funded Technical
Institutions) Note: Those Professional institutions/programmes, which do not come under the ambit of NAAC or NBA, would require approval of the respective regulatory body via, approval of Medical Council of India for Medical courses, Nursing Council of India for Nursing courses, Bar Council of India for Law etc. |
Loan Amount | Maximum loan amount on which subsidy will be available is rs.7.50 Lakh from FY 2018-19 onwards and rs. 10.00 Lakh prior to that. |
Period to get the Subsidy | Moratorium period (i.e. course period, plus one year) |
Security | On education loans without any collateral security and third party guarantee. |
Income Criteria | Total parental/family income from all sources is upto Rs.4.5 lac per annum. |
Income Certificate | Income certificate issued by the competent authority in the State/ Union Territory should be obtained only once i.e. at the time of sanction. |
Caste certificate | NA |
*Beneficiary eligible for receiving the benefits under the CSIS shall be required to furnish the proof of possession of AADHAAR number ad to undergo AADHAAR authentication. [The AADHAAR architecture created by UIDAI provides multiple methods of authentication (biometric/demographic or OTP, QR code etc). In case the same is not available the beneficiary shall have to apply for AADHAAR enrollment.
शिक्षा ऋण के लिए भारत सरकार की ब्याज सब्सिडी योजनाएं : ब्याज दर एवं प्रभार
उत्पाद | शर्तें | रेपो रेट + स्प्रेड | प्रभावी ब्याज दर | |
---|---|---|---|---|
बड़ौदा विद्या |
रेपो रेट + स्प्रेडबीआरएलएलआर + एसपी + 3.10% |
प्रभावी ब्याज दर12.50% |
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बड़ौदा ज्ञान | रु. 7.50 लाख तक |
रेपो रेट + स्प्रेडबीआरएलएलआर + 2.00% |
प्रभावी ब्याज दर0.00% |
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रु.7.50 लाख से अधिक |
रेपो रेट + स्प्रेडबीआरएलएलआर + 1.90% |
प्रभावी ब्याज दर0.00% |
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प्रीमियर संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए बड़ौदा शिक्षा ऋण (भारत में अध्ययन हेतु) | ||||
शर्तेंसूची-एए संस्थान |
रेपो रेट + स्प्रेडबीआरएलएलआर - 0.60 से बीआरएलएलआर |
प्रभावी ब्याज दर0.00% |
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शर्तेंसूची-ए के संस्थान |
रेपो रेट + स्प्रेडबीआरएलएलआर - 0.60 से बीआरएलएलआर |
प्रभावी ब्याज दर0.00% |
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शर्तेंसूची बी : |
उधारकर्ता द्वारा न्यूनतम 100% प्रतिभूति प्रदान करने पर लागू ब्याज दर बीआरएलएलआर + 0.65 (0.20 की छूट) होगा |
रेपो रेट + स्प्रेडबीआरएलएलआर + 0.65% से बीआरएलएलआर + 0.85% |
प्रभावी ब्याज दर0.00% |
|
शर्तेंसूची सी : |
उधारकर्ता द्वारा न्यूनतम 100% प्रतिभूति प्रदान करने पर लागू ब्याज दर बीआरएलएलआर +0.65 (0.20 की छूट) होगा |
रेपो रेट + स्प्रेडबीआरएलएलआर + 0.85% से बीआरएलएलआर + 1.05% |
प्रभावी ब्याज दर0.00% |
|
बड़ौदा स्कॉलर |
शर्तेंप्रीमियर संस्थानों की सूची में विनिर्दिष्ट संस्थानों की सूची : |
रेपो रेट + स्प्रेडबीआरएलएलआर + 0.55% |
प्रभावी ब्याज दर0.00% |
|
शर्तेंप्रीमियर संस्थानों की सूची में अविनिर्दिष्ट संस्थान : |
रु.7.50 तक |
रेपो रेट + स्प्रेडबीआरएलएलआर + 2.00% |
प्रभावी ब्याज दर11.15% |
|
रु.7.50 लाख से अधिक |
रेपो रेट + स्प्रेडबीआरएलएलआर + 1.05% |
प्रभावी ब्याज दर0.00% |
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बड़ौदा एक्जिक्यूटिव डेवलपमेंट प्रीमियर संस्थाएं (भारत में अध्ययन हेतु) |
शर्तेंसूची-एए/ए संस्थान : |
रेपो रेट + स्प्रेडबीआरएलएलआर |
प्रभावी ब्याज दर9.15% |
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शर्तेंसूची बी |
If the borrower provides minimum 100% security, ROI applicable would be BRLLR+0.65 (concession of 0.20) |
रेपो रेट + स्प्रेडबीआरएलएलआर + 0.65% to बीआरएलएलआर + 0.85% |
प्रभावी ब्याज दर0.00% |
|
शर्तेंसूची सी |
If the borrower provides minimum 100% security, ROI applicable would be BRLLR+0.65 (concession of 0.20) |
रेपो रेट + स्प्रेडबीआरएलएलआर + 0.85% to बीआरएलएलआर + 1.05% |
प्रभावी ब्याज दर0.00% |
|
बड़ौदा एक्जिक्यूटिव डेवलपमेंट प्रीमियर संस्थाएं (विदेश में अध्ययन हेतु) | रु.7.50 तक |
रेपो रेट + स्प्रेडबीआरएलएलआर + 2.00% |
प्रभावी ब्याज दर11.15% |
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रु.7.50 लाख से अधिक |
रेपो रेट + स्प्रेडबीआरएलएलआर + 2.35% |
प्रभावी ब्याज दर11.50% |
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डिजिटल शिक्षा ऋण | ||||
शर्तेंसूची - एए संस्थान |
Repo Rate + Spreadबीआरएलएलआर - 0.60% to बीआरएलएलआर |
Effective Rate of Interest0.00% |
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शर्तेंसूची ए संस्थान |
Repo Rate + Spreadबीआरएलएलआर - 0.60% to बीआरएलएलआर |
Effective Rate of Interest0.00% |
||
शर्तेंसूची बी : |
रु.7.50 तक |
Repo Rate + Spreadबीआरएलएलआर + 0.85% |
Effective Rate of Interest10.00% |
|
रु.7.50 लाख से अधिक |
Repo Rate + Spreadबीआरएलएलआर + 0.65% |
Effective Rate of Interest9.80% |
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शर्तेंसूची सी : |
रु.7.50 तक |
Repo Rate + Spreadबीआरएलएलआर + 1.05% |
Effective Rate of Interest10.20% |
|
रु.7.50 लाख से अधिक |
Repo Rate + SpreadBRLLR+ 0.85% |
Effective Rate of Interest10.00% |
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बड़ौदा कौशल ऋण योजना |
रेपो रेट + स्प्रेडबीआरएलएलआर + 1.50% |
प्रभावी ब्याज दर10.65% |
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शिक्षा ऋण के लिए भारत सरकार की ब्याज सब्सिडी योजनाएं : आवश्यक दस्तावेज़
- KYC of applicant and co-applicants
- Academic Records
- Proof of admission
- Entrance Exam Result(if applicable)
- Statement of cost of study/ Schedule of expenses
- Income Proof for Salaried Co-applicant/ Guarantor (if applicable)
- Bank account statement for last 6 months etc.
- Property Documents (if applicable).
- Income related/Caste related Certificate as per the Scheme.
- Income Certificate/Other documents to be submitted by student within maximum limit of 45days from the date of sanction.
शिक्षा ऋण के लिए भारत सरकार की ब्याज सब्सिडी योजनाएं : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
Place of Study | Study in India |
---|---|
Scheme Name | CSIS (Central Sector Interest Subsidy) |
Scheme applicable from year | FY 2009-10 |
Eligibility | Students belonging to Economically Weaker Section (EWS) |
Courses |
For pursuing Technical / Professional Education studies in India (after XII) only
from NAAC accredited Institutions or programmes accredited by NBA or INIs
(Institutes of National Importance) and CFTIs (Centrally Funded Technical
Institutions) Note: Those Professional institutions/programmes, which do not come under the ambit of NAAC or NBA, would require approval of the respective regulatory body via, approval of Medical Council of India for Medical courses, Nursing Council of India for Nursing courses, Bar Council of India for Law etc. |
Loan Amount | Maximum loan amount on which subsidy will be available is Rs.7.50 Lakh from FY 2018-19 onwards and Rs.10.00 Lakh prior to that. |
Period to get the Subsidy | Moratorium period (i.e. course period, plus one year) |
Security | On education loans without any collateral security and third party guarantee. |
Income Criteria | Total parental/family income from all sources is up to Rs.4.5 lac per annum. |
Income Certificate | Income certificate issued by the competent authority in the State/ Union Territory should be obtained only once i.e. at the time of sanction. |
Caste certificate | NA |
*Beneficiary eligible for receiving the benefits under the CSIS shall be required to furnish the proof of possession of AADHAAR number ad to undergo AADHAAR authentication. [The AADHAAR architecture created by UIDAI provides multiple methods of authentication (biometric/demographic or OTP, QR code etc). In case the same is not available the beneficiary shall have to apply for AADHAAR enrollment.
सहायता चाहिए ?
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टोल फ्री नंबर .
विदेश से कॉल करने वाले
घरेलू ग्राहकों के लिए 24x7 उपलब्धता:
+91 79-66296009
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शिक्षा ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी योजनाएं क्या हैं ?
ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार अधिस्थगन अवधि की समाप्ति तक ऋण राशि पर देय ब्याज की प्रतिपूर्ति करेगी.
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शिक्षा ऋण सब्सिडी योजना के लिए कौन पात्र है ?
शिक्षा ऋण पर सब्सिडी के लिए पात्र प्रत्येक छात्र को 3 सब्सिडी योजनाओं में लागू आय, धर्म, या जाति संबंधी मानदंडों को पूरा करना होगा.
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मैं अपनी शिक्षा ऋण सब्सिडी का दावा कैसे कर सकता हूं ?
स्वीकृति के समय यदि आपने अपनी आय / जाति के सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे तथा ब्याज सब्सिडी योजना के लिए पात्र पाए गए थे. तो आपको प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भारत सरकार से एक खाता प्राप्त होगा.
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कितनी शिक्षा ऋण ब्याज सब्सिडी योजनाएं उपलब्ध हैं ?
3 प्रकार की ब्याज सब्सिडी योजनाएं हैं.
- भारत में अद्यतन हेतु शिक्षा ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी की केंद्रीय योजना (सीएसआईएस)
- पीएम द्वारा शुरू की गई पढ़ो परदेश ब्याज सब्सिडी योजना
- ओबीसी और ईबीसी के लिए डॉ अम्बेडकर केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी
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शिक्षा ऋण सब्सिडी के लिए कौन पात्र है ?
ब्याज सबसिडी योजना के पात्रता मानदंड निम्नानुसार है
- शिक्षा ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी की केंद्रीय योजना - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए.
- शिक्षा ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी की पढ़ो परदेश योजना - मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदायों के लिए.
- शिक्षा ऋण हेतु ब्याज सब्सिडी की डॉ अम्बेडकर केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईबीसी) विद्यार्थियों के लिए है.