एनपीएस वात्सल्य योजना
एनपीएस वात्सल्य योजना, यह बच्चो के लिए एक पेंशन योजना हैं जिसमें माता-पिता/अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य के लिए निवेश कर सकेंगे।
एनपीएस वात्सल्य योजना
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लाभ
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विशेषताएं
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पात्रता मापदंड
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आवश्यक दस्तावेज़
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सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
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सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
एनपीएस वात्सल्य योजना : लाभ
एनपीएस वात्सल्य योजना : विशेषताएं
- एनपीएस वात्सल्य एक अंशदायी पेंशन योजना है जिसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित और प्रशासित किया जाता है, जिसे विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु तक के सभी भारतीय नाबालिग नागरिकों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसका उद्देश्य पेंशनभोगी समाज का निर्माण करना और कम उम्र से ही सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने की आदत डालकर बच्चों के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना है।
- प्रान नाबालिग के नाम पर जारी किया जाता है।
एनपीएस वात्सल्य योजना : पात्रता मापदंड
- सभी नाबालिग नागरिक (18 वर्ष तक की आयु) पात्र हैं।
परिचालन:
- नाबालिग के नाम पर खोला गया खाता और अभिभावक द्वारा परिचालित।
- नाबालिग एकमात्र लाभार्थी होगा।
खाता कहां खोलें:
- एनपीएस वात्सल्य खाता हमारी बैंक शाखाओं अथवा एनपीएस ट्रस्ट के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म (ईएनपीएस) पर खोला जा सकता है।
एनपीएस वात्सल्य योजना : आवश्यक दस्तावेज़
- नाबालिग की जन्म तिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, पैन, पासपोर्ट)
- अभिभावक का केवाईसी पहचान और पते का प्रमाण (आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) प्रस्तुत करके किया जाएगा
- अभिभावक का स्थायी खाता संख्या (पैन) अथवा फॉर्म 60 घोषणा (नियम 114 बी)।
- यदि अभिभावक एनआरआई / ओसीआई है तो नाबालिग का अनिवासी भारतीय (एनआरई) / अनिवासी साधारण (एनआरओ) बैंक खाता (एकल अथवा संयुक्त)।
एनपीएस वात्सल्य योजना : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
- किसी भी समय खाते पर लगाए जाने वाले शुल्क और प्रभार एनपीएस-ऑल सिटीजन मॉडल के तहत लगाए जाने वाले प्रभार के समान होंगे, जैसा कि समय-समय पर पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा निर्धारित किया जाता है।
एनपीएस वात्सल्य योजना : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
- खाता खोलने का योगदान: न्यूनतम रु. 1,000/- तथा अधिकतम कोई सीमा नहीं।
- उसके बाद का योगदान: न्यूनतम रु. 1,000/- प्रति वर्ष तथा अधिकतम कोई सीमा नहीं।
पेंशन निधि का चयन:
- अभिभावक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के साथ पंजीकृत पेंशन फंड में से किसी एक को चुन सकते हैं।
निवेश विकल्प:
- डिफ़ॉल्ट विकल्प: मध्यम जीवन चक्र निधि (मॉडरेट लाइफ़ साइकिल फंड) -एलसी-50 (50% इक्विटी)।
- ऑटो विकल्प: अभिभावक अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार लाइफ़ साइकिल फंड - एग्रेसिव- एलसी -75 (75% इक्विटी), मॉडरेट एलसी -50 (50% इक्विटी) या कंज़र्वेटिव- एलसी -25 (25% इक्विटी) का चयन कर सकता है।
- सक्रिय विकल्प: अभिभावक इक्विटी (75% तक), कॉर्पोरेट ऋण (100% तक), सरकारी प्रतिभूतियों (100% तक) और वैकल्पिक परिसंपत्ति (5%) में निधियों के आवंटन का सक्रिय रूप से निर्णय लेता है।
18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर:
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस) टियर-I (सभी नागरिक) में निर्बाध परिवर्तन
- 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तिथि से तीन महीने के भीतर नाबालिग का नया केवाईसी।
- परिवर्तन के बाद, सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस)-टियर I मॉडल की विशेषताएं, लाभ और निकास मानदंड लागू होंगे।
खाते से निकास एवं आहरण:
- अभिदाता की शिक्षा, निर्दिष्ट बीमारियों के उपचार, 75% से अधिक विकलांगता, या विनियमों के तहत नाबालिग अभिदाता के हित में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा निर्दिष्ट कारणों के लिए, अभिभावक को खाता खोलने की तिथि से कम से कम 3 वर्षों के बाद अभिदाता के अंशदान का 25% तक आंशिक रूप से निकालने की अनुमति होगी, जो अभिदाता के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अधिकतम तीन बार होगी। ऐसी सुविधा घोषणा के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी।
- नाबालिग अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में, संपूर्ण संचित पेंशन राशि अभिभावक को दी जाएगी।
- खाते के अंतर्गत पंजीकृत अभिभावक की मृत्यु की स्थिति में, समय-समय पर पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा निर्दिष्ट केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत करके नाबालिग ग्राहक की ओर से एक अन्य अभिभावक को पंजीकृत किया जाएगा।
- माता-पिता दोनों की मृत्यु की स्थिति में, विधिक रूप से नियुक्त अभिभावक खाते में अंशदान देकर अथवा उसके बिना भी खाता जारी रख सकता है तथा अभिदाता के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, अभिदाता के पास योजना जारी रखने अथवा इससे बाहर निकलने का विकल्प होगा।
- अभिदाता को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ही खाते से बाहर निकलने की अनुमति होगी। ऐसे खाते से बाहर निकलने पर, खाते में उपलब्ध संचित पेंशन राशि का कम से कम अस्सी प्रतिशत वार्षिकी खरीदने के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। यदि खाते में उपलब्ध संचित पेंशन राशि दो लाख पचास हजार के बराबर या उससे कम है, या सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं (‘एएसपी’) से वार्षिकी खरीदना संभव नहीं है, तो अभिदाता के पास संपूर्ण संचित पेंशन राशि निकालने का विकल्प होगा।
- योजना के अंतर्गत निकासी और आहरण पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और निकासी) विनियम, 2015 और उसके संशोधनों के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।
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