किसी व्यक्ति की मृत्यु उनके परिवार के शोक संतप्त सदस्यों के लिए मानसिक और आर्थिक रूप से अशांति से भरा समय होता है. मृत जमाकर्ताओं से संबंधित दावा याचिकाओं का त्वरित निपटान उनके विधिक उत्तराधिकारियों / नामिति / उत्तरजीवी के लिए एक सांत्वना के रूप में होगी. हम बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से आपकी इस तकलीफ को तो दूर नहीं कर सकते, मगर इस दुर्भाग्यपूर्व घटना के बाद इससे जुड़ी कुछ प्रक्रियाओं के निष्पादन में आपकी सहायता कर सकते हैं.
अवधि संबंधी मानदंड:-
बैंक मृत जमाकर्ताओं से संबंधित दावों का निपटान करेगा तथा उत्तरजीवी(यों)/ नामिति वाले खातों के मामले में बैंक की संतुष्टि के अनुरूप जमाकर्ता की मृत्यु का साक्ष्य तथा दावा प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर उत्तरजीवी/नामिति को भुगतान करेगा, जो कि दावाकर्ता(ओं) की उचित पहचान, कानूनी वारिस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अधीन. बगैर उत्तरजीवी/नामिति वाले खातों में अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख से 1 माह के भीतर इसका निपटान किया जाना चाहिए.
कृपया ध्यान दें: दावे के त्वरित निपटान के लिए, पूर्ण और वैध जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है. गलत और अपूर्ण सूचना प्रस्तुत करने पर दावा खारिज किया जा सकता है.
विभिन्न प्रकार के खातों/सुविधाओं में दावों के निपटान संबंधी जानकारी.
-
नामांकन सहित
खाताधारण का प्रकार खाते का प्रकार परिचालन का माध्यम प्रस्ताव आवश्यक दस्तावेज़ निर्धारित समय से पूर्व खाता बंद होने की स्थिति (टीडी खाते) ए के नाम पर एकल खाता बचत, चालू, सावधि जमा एकल नामांकित व्यक्ति को एक मृतक के खाते की शेष राशि देय होगी - ग्राहक की मृत्यु का प्रमाण
- दावेदार से अनुरोध फॉर्म, दावेदार का पहचान प्रमाण (जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार पत्र, आदि)
नामिति के अनुरोध पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार मीयादी जमा खाते को समयपूर्व बंद करने की अनुमति दी जाएगी. ए के नाम पर एकल खाता सुरक्षित जमा लॉकर एकल किसी मृतक के नामिति की समुचित पहचान के बाद लॉकर का एक्सेस करने एवं इसमें रखे सामानों को हटाने की अनुमति दी जाएगी. - ग्राहक की मृत्यु का प्रमाण
- दावेदार से अनुरोध फॉर्म, दावेदार का पहचान प्रमाण (जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार पत्र, आदि)
-- ए के नाम पर एकल खाता सुरक्षित अभिरक्षा में रखे समान एकल किसी मृतक के सुरक्षित अभिरक्षा (सेफ कस्टडी) में स्थित वस्तु/वस्तुओं की पहचान के पश्चात इसे नामिति को सौंप दिया जाएगा. - ग्राहक की मृत्यु का प्रमाण
- दावेदार से प्राप्त अनुरोध फॉर्म, दावेदार का पहचान प्रमाण (जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार पत्र, आदि)
-- ए और बी के नाम पर संयुक्त खाता बचत, चालू, सावधि जमा संयुक्त ए अथवा बी में से किसी भी मृतक के खाते की बकाया शेष राशि का भुगतान उत्तरजीवी (यों) और मृत संयुक्त खाता धारक के विधिक उत्तराधिकारियों (या सभी विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा दिये गए मैंडेट के अनुसार उनमें से किसी) को संयुक्त रूप से किया जाएगा. - जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण अर्थात जमाकर्ता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति,
- सभी दावेदार/विधिक उत्तराधिकारी का फोटोग्राफ और केवाईसी,
- घोषणा करने वाला व्यक्ति,
- प्रकटीकरण पत्र (विधिवत मुहर लगी और नोटरीकृत) अनुबंध-ए,
- क्षतिपूर्ति पत्र (विधिवत स्टांप सहित) अनुबंध-सी
- आवेदन पत्र में मद क्र. 5 में दर्शाए के अनुसार घोषणा संशोधित (फॉर्म संख्या 33).
संयुक्त खाताधारकों में से एक (या अधिक लेकिन सभी नहीं) की मृत्यु होने की स्थिति में, उत्तरजीवी(यों) और विधिक उत्तराधिकारी (यों) (या उनमें से किसी एक के संयुक्त अनुरोध पर समय से पहले समाप्ति की अनुमति दी जाएगी जैसा कि नियमानुसार अनिवार्य है) सभी विधिक उत्तराधिकारी) अनुबंध की शर्तों के अनुसार विधिक उत्तराधिकारियों की पहचान और जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण के सत्यापन पर. ए और बी के नाम पर संयुक्त खाता बचत, चालू, सावधि जमा संयुक्त ए और बी दोनों के मृतक होने पर शेष राशि नामांकित व्यक्ति को देय होगी. - ग्राहक की मृत्यु का प्रमाण
- ग्राहक से अनुरोध पत्र
- दावेदार का पहचान प्रमाण (जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार पत्र, आदि)
नामिति के अनुरोध पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार मीयादी जमा खाते को समयपूर्व समाप्त करने की अनुमति दी जाएगी. ए और बी के नाम पर संयुक्त खाता बचत, चालू, सावधि जमा दोनों में से कोई एक उत्तरजीवी / पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी / कोई भी या उत्तरजीवी /अंतिम व्यक्ति या उत्तरजीवी जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण के सत्यापन के पश्चात ए या बी में से किसी भी मृतक की बकाया राशि का भुगतान उत्तरजीवी (ओं) को किया जाएगा - जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण अर्थात जमाकर्ता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति,
- सभी दावेदार/विधिक उत्तराधिकारी का फोटोग्राफ और केवाईसी,
- घोषणा करने वाला व्यक्ति,
- प्रकटीकरण पत्र (विधिवत स्टांप सहित और नोटरीकृत) अनुबंध-ए,
- क्षतिपूर्ति पत्र (विधिवत स्टांप सहित) अनुबंध-सी
- आवेदन पत्र में मद क्र. 5 में दर्शाए अनुसार घोषणा (संशोधित फॉर्म सं 33)
जमाकर्ताओं में से एक (या अधिक लेकिन सभी नहीं) की मृत्यु होने की स्थिति में, उत्तरजीवी(यों) को जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण के सत्यापन पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार मीयादी जमा खाते को समय से पहले समाप्त करने का अधिकार होगा. ए और बी के नाम पर संयुक्त खाता / बचत, चालू, सावधि जमा दोनों में से कोई एक उत्तरजीवी / पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी / कोई भी या उत्तरजीवी /अंतिम व्यक्ति या उत्तरजीवी ए और बी दोनों के मृतक होने पर बकाया राशि का भुगतान नामांकित व्यक्ति को उसकी पहचान के सत्यापन के बाद किया जाएगा - ग्राहक की मृत्यु का प्रमाण
- ग्राहक से अनुरोध पत्र
- दावेदार का पहचान प्रमाण (जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार पत्र, आदि)
नामिति के अनुरोध पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार मीयादी जमा खाते को समयपूर्व समाप्त करने की अनुमति दी जाएगी. ए और बी के नाम पर सुरक्षित जमा लॉकर सुरक्षित जमा लॉकर संयुक्त ए या बी किसी भी मृतक के संयुक्त लॉकर किराएदारों और नामिति(यों) को संयुक्त रूप से लॉकर का उपयोग करने और लॉकर किराएदार(रों) की मृत्यु के प्रमाण के सत्यापन के बाद जीवित किराएदार(रों) को लॉकर का एक्सेस प्रदान करने तथा इसमें स्थित सामान को हटाने की अनुमति दी जाएगी. - ग्राहक की मृत्यु का प्रमाण
- नामित व्यक्ति का पहचान प्रमाण
--- ए और बी के नाम पर सुरक्षित जमा लॉकर सुरक्षित जमा लॉकर संयुक्त ए और बी दोनों के मृतक होने पर नामिति की पहचान होने एवं व्यक्ति उत्तराधिकारियों की मृत्यु के प्रमाण के सत्यापन के पश्चात लॉकर को एक्सेस करने तथा इसमें स्थित सामानों को हटाने की अनुमति दी जाएगी. - ग्राहक ए और बी की मृत्यु का प्रमाण
- दावेदार से अनुरोध फॉर्म दावेदार के पहचान प्रमाण (जैसे मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार पत्र, आदि)
--- ए और बी के नाम पर सुरक्षित जमा लॉकर सुरक्षित जमा लॉकर दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी / पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी / कोई भी एक या उत्तरजीवी / बाद वाला या उत्तरजीवी इन परिचालनगत निर्देशों में लॉकर्स में नामांकन की अनुमति नहीं है. -
नामांकन के बिना
खाताधारण का प्रकार खाते का प्रकार परिचालन का माध्यम प्रस्ताव आवश्यक दस्तावेज़ निर्धारित समय से पूर्व खाता बंद होने की स्थिति (टीडी खाते) ए के नाम पर एकल खाता बचत चालू सावधि जमा एकल विधिक उत्तराधिकारियों (या सभी विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा किए गए मैंडेट के अनुसार उनमें से किसी एक) को मृतक की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा. - जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण अर्थात जमाकर्ता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति,
- सभी दावेदार/विधिक उत्तराधिकारी का फोटोग्राफ और केवाईसी,
- घोषणा करने वाला व्यक्ति,
- प्रकटीकरण पत्र (विधिवत स्टांप सहित और नोटरीकृत) अनुबंध-ए,
- क्षतिपूर्ति पत्र (विधिवत स्टांप सहित) अनुबंध-सी
- आवेदन पत्र में मद क्र. 5 में दर्शाए अनुसार घोषणा संशोधित (फॉर्म संख्या 33)
अनुबंध की शर्तों के अनुसार सभी विधिक उत्तराधिकारियों (या उनमें से कोई भी सभी विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा किए गए मैंडेट के अनुरूप) के संयुक्त अनुरोध पर समयपूर्व समाप्ति की अनुमति दी जाएगी. ए के एकल नाम से सुरक्षित जमा लॉकर सुरक्षित जमा लॉकर एकल मृतक लॉकर किराएदार के मृत विधिक उत्तराधिकारी या विधिक उत्तराधिकारी द्वारा अधिदेशित व्यक्ति को लॉकर का उपयोग करने और सामग्री को हटाने की अनुमति दी जाएगी. - जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण अर्थात जमाकर्ता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति,
- सभी दावेदार/विधिक उत्तराधिकारी का फोटोग्राफ और केवाईसी,
- घोषणा करने वाला व्यक्ति,
- प्रकटीकरण पत्र (विधिवत स्टांप सहित और नोटरीकृत) अनुलग्नक-ए,
- क्षतिपूर्ति पत्र (विधिवत स्टांप सहित) अनुबंध-सी
- आवेदन पत्र में मद क्र. 5 में दर्शाए अनुसार घोषणा संशोधित (फॉर्म संख्या 33)
--- ए और बी के नाम पर संयुक्त खाता बचत चालू सावधि जमा संयुक्त ए या बी में से कोई भी मृतक संयुक्त खाताधारकों में से एक (या अधिक लेकिन सभी नहीं) की मृत्यु की स्थिति में, बकाया राशि का भुगतान संयुक्त रूप से खाताधारक (या सभी विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से उनमें से कोई भी) जीवित व्यक्ति (यों) और मृतक के विधिक उत्तराधिकारी (यों) को किया जाएगा. - जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण अर्थात जमाकर्ता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति,
- सभी दावेदार/विधिक उत्तराधिकारी का फोटोग्राफ और केवाईसी,
- घोषणा करने वाला व्यक्ति,
- प्रकटीकरण पत्र (विधिवत स्टांप सहित त और नोटरीकृत) अनुबंध-ए,
- क्षतिपूर्ति पत्र (विधिवत स्टांप सहित) अनुबंध-सी
- आवेदन पत्र में मद क्र. 5 में दर्शाए अनुसार घोषणा संशोधित (फॉर्म संख्या 33)
संयुक्त खाताधारकों में से एक (या अधिक लेकिन सभी नहीं) की मृत्यु होने की स्थिति में, सभी मृतक जमाकर्ताओं (या किसी एक) के उत्तरजीवी(यों) और विधिक उत्तराधिकारी (यों) के संयुक्त अनुरोध पर समय से पहले समाप्ति की अनुमति दी जाएगी. उनमें से सभी विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा दिए गए मैंडेट के अनुसार) सत्यापन पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार. ए और बी के नाम पर संयुक्त खाता बचत चालू सावधि जमा संयुक्त ए और बी दोनों की मृत्यु होने पर बकाया शेष राशि का भुगतान सत्यापन के बाद विधिक उत्तराधिकारियों (या सभी विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा उनमें से दिए मैंडेट में से किसी एक) को किया जाएगा - जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण अर्थात जमाकर्ता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति,
- सभी दावेदार/विधिक उत्तराधिकारी का फोटोग्राफ और केवाईसी,
- घोषणा करने वाला व्यक्ति,
- प्रकटीकरण पत्र (विधिवत स्टांप सहित और नोटरीकृत) अनुबंध-ए,
- क्षतिपूर्ति पत्र (विधिवत स्टांप सहित) अनुबंध-सी
- आवेदन पत्र में मद क्र. 5 में दर्शाए अनुसार घोषणा संशोधित (फॉर्म संख्या 33).
संयुक्त खाताधारकों में से किसी एक (या अधिक लेकिन सभी नहीं) की मृत्यु की स्थिति में, सभी मृतक जमाकर्ताओं (या किसी एक) के उत्तरजीवी (यों) और विधिक उत्तराधिकारी (यों) में से या सभी विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा किए गए मैंडेट के अनुसार किसी एक) के संयुक्त अनुरोध पर अनुबंध की शर्तों सत्यापन के अनुसार समय से पहले समाप्ति की अनुमति दी जाएगी. ए और बी के नाम पर संयुक्त खाता बचत चालू सावधि जमा दोनों में से कोई एक उत्तरजीवी / पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी / कोई भी या उत्तरजीवी /अंतिम व्यक्ति या उत्तरजीवी ए या बी में से किसी एक की मृत्यु होने पर जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण के सत्यापन पर उत्तरजीवी (यों) को बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा - जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण अर्थात जमाकर्ता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति,
- सभी दावेदार / विधिक उत्तराधिकारी का फोटोग्राफ और केवाईसी,
- प्रकटीकरण पत्र (विधिवत स्टांप सहित और नोटरीकृत) अनुबंध-ए,
- क्षतिपूर्ति पत्र (विधिवत स्टांप सहित) अनुबंध-सी
- आवेदन पत्र में मद क्र. 5 में दर्शाए अनुसार घोषणा संशोधित (फॉर्म संख्या 33)
जमाकर्ताओं में से एक (या अधिक लेकिन सभी की नहीं) की मृत्यु होने की स्थिति में जीवित जमाकर्ताओं के अनुरोध पर जमाकर्ता की मृत्यु के प्रमाण के सत्यापन पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार समयपूर्व समाप्ति की अनुमति दी जाएगी. ए और बी के नाम पर संयुक्त खाता बचत चालू सावधि जमा दोनों में से कोई एक उत्तरजीवी / पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी / कोई भी या उत्तरजीवी /अंतिम व्यक्ति या उत्तरजीवी ए और बी दोनों की मृत्यु होने पर बकाया राशि का भुगतान विधिक उत्तराधिकारियों (या सभी विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा किए गए मैंडेट के अनुसार किसी एक) को सत्यापन के बाद किया जाएगा. - जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण अर्थात जमाकर्ता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति,
- सभी दावेदार/विधिक उत्तराधिकारी का फोटोग्राफ और केवाईसी,
- घोषणा करने वाला व्यक्ति,
- प्रकटीकरण पत्र (विधिवत स्टांप सहित और नोटरीकृत) अनुबंध-ए,
- क्षतिपूर्ति पत्र (विधिवत स्टांप सहित) अनुबंध-सी
- आवेदन पत्र में मद क्र. 5 में दर्शाए अनुसार घोषणा संशोधित (फॉर्म संख्या 33)
सभी संयुक्त जमाकर्ताओं की मृत्यु की स्थिति में, अनुबंध की शर्तों के अनुसार मृत जमाकर्ताओं के सभी विधिक उत्तराधिकारियों (या सभी विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा किए गए मैंडेट के अनुसार किसी एक) के संयुक्त अनुरोध पर समयपूर्व समाप्ति की अनुमति दी जाएगी. ए और बी के संयुक्त नाम पर सुरक्षित जमा लॉकर सुरक्षित जमा लॉकर संयुक्त किसी भी मृतक ए या बी जीवित किराएदार(यों) और मृतक किराएदार के विधिक उत्तराधिकारी (या उनके द्वारा किए गए मैंडेट के अनुसार कोई व्यक्ति) को लॉकर का उपयोग करने और सामग्री को निकालने की अनुमति होगी. किराएदार की मृत्यु का प्रमाण विधिक उत्तराधिकारी का सत्यापन -- ए और बी के संयुक्त नाम पर सुरक्षित जमा लॉकर सुरक्षित जमा लॉकर संयुक्त ए और बी दोनों की मृत्यु होने पर सभी विधिक उत्तराधिकारी (सभी विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा किए गए मैंडेट के अनुसार किसी एक) को लॉकर का उपयोग करने और सामग्री को निकालने की अनुमति होगी. - जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण अर्थात जमाकर्ता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति,
- सभी दावेदार/विधिक उत्तराधिकारी का फोटोग्राफ और केवाईसी,
- घोषणा करने वाला व्यक्ति,
- प्रकटीकरण पत्र (विधिवत स्टांप सहित व नोटरीकृत) अनुलग्नक-ए,
- क्षतिपूर्ति पत्र (विधिवत स्टांप सहित) अनुबंध-सी
- आवेदन पत्र में मद क्र 5 के अनुसार घोषणा (फॉर्म संख्या 33 संशोधित)
-- ए और बी के संयुक्त नाम पर सुरक्षित जमा लॉकर सुरक्षित जमा लॉकर दोनों में से कोई एक उत्तरजीवी / पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी / कोई भी या उत्तरजीवी /अंतिम व्यक्ति या उत्तरजीवी ए या बी में से किसी एक के मृत होने पर जीवित उत्तरधिकारियों में से किसी को भी लॉकर का उपयोग करने और सामग्री को निकालने की अनुमति होगी A जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण --- संयुक्त नाम ए और बी में सुरक्षित जमा लॉकर सुरक्षित जमा लॉकर दोनों में से कोई एक उत्तरजीवी / पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी / कोई भी या उत्तरजीवी /अंतिम व्यक्ति या उत्तरजीवी ए और बी दोनों मृतक होने पर मृत संयुक्त किरायेदारों के सभी विधिक उत्तराधिकारी (या उनमें से किसी एक को सभी विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा दिये गए मेंडेट के अनुसार) लॉकर और सामग्री को निकालने उपयोग करने की अनुमति होगी - जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण अर्थात जमाकर्ता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति,
- सभी दावेदार/विधिक उत्तराधिकारी का फोटोग्राफ और केवाईसी,
- घोषणा करने वाला व्यक्ति,
- प्रकटीकरण पत्र (विधिवत स्टांप सहित और नोटरीकृत) अनुलग्नक-ए,
- क्षतिपूर्ति पत्र (विधिवत स्टांप सहित) नुबंध-सी
- आवेदन पत्र में बिंदु संख्या 5 के अनुसार घोषणा. (फॉर्म संख्या 33 संशोधित)
-- -
एप्लिकेशन और विभिन्न फॉर्म डाउनलोड करें
अनुबंधों की सूची 1 मृत के दावे के लिए आवेदन (अनुबंध-2) Download 2 प्रकटीकरण पत्र (अनुबंध ए) Download 3 शपथ पत्र प्रारूप (अनुबंध बी) Download 4 क्षतिपूर्ति पत्र (अनुबंध सी) Download 5 सुरक्षित जमा लॉकर और सुरक्षित अभिरक्षा में क्लेम आर्टिकल्स के सेटलमेंट के लिए आवेदन फॉर्म (फॉर्म 33) Download 6 नामांकन या उत्तरजीविता खंड के साथ सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री की सूची का प्रपत्र (अनुबंध 3) Download 7 नामांकन या उत्तरजीविता खंड के बिना सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री की सूची का प्रपत्र (अनुबंध ई) Download 8 नामांकन के साथ बैंकिंग कंपनी के पास सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़ी गई वस्तुओं की सूची का प्रपत्र (अनुबंध 4) Download 9 नामांकन के बिना बैंकिंग कंपनी के पास सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़ी गई वस्तुओं की सूची का प्रपत्र (अनुबंध एफ) Download 10 राय रिपोर्ट (अनुबंध डी) Download 11 सुरक्षित जमा में रखी गई वस्तुओं के संबंध में क्षतिपूर्ति पत्र (अनुबंध जी) Download 12 लापता व्यक्ति के लिए मृतक परिकल्पना संबंधी क्षतिपूर्ति पत्र (अनुबंध एच) Download 13 नामांकन सुविधा के लाभ और नामांकन नियमों में स्पष्टीकरण (अनुबंध 1) Download 14 विभिन्न प्रकार के जमा संबंधी परिचालन निर्देश में दावों का निपटान (अनुलग्नक-1ए) Download 15 विधिक उत्तराधिकारियों के संबंध में कानूनी 15 प्रावधान (अनुलग्नक-1बी) Download -
प्रारंभिक सीमा तक दावों का निपटान i.e. रु.2 लाख (दो लाख)
सभी खातों को मिलाकर बकाया राशि, लॉकर में रखी सामग्री/सुरक्षित अभिरक्षा में रखे सामान का मूल्य 2 लाख रुपये से अधिक नहीं है.
विस्तृत विवरण के लिए यहां क्लिक करें -
प्रारंभिक सीमा से अधिक के दावों का निपटान i.e. रु.2 लाख (दो लाख)
अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
-
अनिवासी जमाकर्ता/दावेदार के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश
अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
-
गुमशुदा व्यक्ति के मामले में 2 लाख तक की आरंभिक सीमा तक और इससे अधिक से संबंधित दिशानिर्देश
विस्तृत विवरण के लिए यहां यहां क्लिक करें