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बॉब एडवांटेज सावधि जमा का चयन करें एवं विविध लाभ प्राप्त करें.

  • विशेषताएं
  • पात्रता
  • ब्‍याज दर और प्रभार
  • सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

बॉब एडवांटेज सावधि जमा खाता नॉन कॉलेबल (अप्रतिदेय) : विशेषताएं

विशेषताएं विवरण

उत्पाद की विशेषता

घरेलू सावधि जमा उत्पाद जिसमें जमाकर्ता को समय से पहले निकासी विकल्प छोड़ने पर रु. 1,00,01,000/- और उससे अधिक की जमा राशि के लिए सामान्य एफडी जमा की ब्याज दर से उच्च ब्याज दर प्राप्त होती है।

पात्र शाखाएं

यह उत्पाद सभी घरेलू शाखाओं में उपलब्ध होगा.

न्यूनतम जमा रा‍शि

रु. 1,00,01,000 (इससे अधिक रु. 1000/- के गुणकों में)

अधिकतम जमा राशि

कोई सीमा नहीं

अवधि

न्यूनतम - 12 माह

अधिकतम- 120 माह

ब्‍याज दर

वर्तमान दर प्राप्त करने के लिए, कृपया इस लिंकमें जाएं।

नामांकन सुविधा

उपलब्‍ध है

स्रोत पर कर की कटौती

ब्याज भुगतान पर नियमानुसार कर की कटौती की जाएगी.

ऋण / ओवरड्राफ्ट की उपलब्धता

बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार नॉन- कॉलेबल जमाराशियों की प्रतिभूति के एवज़ में ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध नहीं है.

नॉन- कॉलेबल जमाराशियों का समय से पूर्व भुगतान:

योजना के तहत की गई जमा राशि को किसी भी कारण से समय से पहले निकालने की अनुमति नहीं है।


ऑटो नवीकरण सुविधा

ग्राहकों द्वारा स्पष्ट नवीकरण निर्देशों न प्राप्त होने की स्थिति में , परिपक्वता की तारीख पर रु3.00 करोड़ से कम मूल्य वाली जमा राशियों को 12 महीने की अवधि के लिए स्वचालित रूप से नवीनीकृत किया जाएगा, जो परिपक्वता की तारीख पर लागू 12 महीने की अवधि के लिए प्रचलित ब्याज दर पर सामान्य एफडी योजना (कॉल करने योग्य एफडी योजना - आरआईआरडी / एमआईपी / क्यूआईपी) के अंतर्गत होगी।

₹ 3.00 करोड़ और उससे अधिक की मूल राशि वाली जमाओं के मामले में, यदि खाताधारक द्वारा खाता खोलते समय ऐसा निर्देश दिया गया है, तो इसे परिपक्वता पर संबंधित सामान्य एफडी योजना (कॉल करने योग्य एफडी योजना) के तहत स्वचालित रूप से नवीनीकृत कर दिया जाए। यदि कोई नवीनीकरण निर्देश नहीं दिए जाते हैं, तो ऐसी जमाओं की राशि परिपक्वता समय पर खाताधारक के परिचालन खाते में जमा कर दी जाएगी।

संशोधित आवेदन सह जमा पर्ची में जमाराशि स्वीकार करना (एफ सं. 410)

भविष्य में किसी विवाद से बचने के लिए गैर – प्रतिदेय टीडी की मुख्य विशेषता "किसी भी कारण से समय पूर्व निकासी की अनुमति नहीं है", ग्राहक के ध्यान में लाया जाना चाहिए, जिसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाए :

  • ग्राहक को मीयादी जमा राशि एफ. सं. 410 के लिए नई टीडी आवेदन सह जमा पर्ची जमा करनी होगी जिसमें गैर-प्रतिदेय जमाओं के लिए विकल्प में नियमों व शर्तों के साथ "किसी भी कारण से व कभी भी पूर्व भुगतान की अनुमति नहीं है" को भी शामिल किया जाएगा.
  • कृपया इस शर्त को स्वीकार किए जाने संबंधी टोकन के रुप में लगाए गए स्टांप पर अलग से ग्राहक के हस्ताक्षर लेना सुनिश्चित करें. वैकल्पिक रूप से, इस उत्पाद के अंतर्गत मीयादी जमा स्वीकार करते समय इसके लिए ग्राहक से विशेष अनुदेश प्राप्त किए जाने चाहिए.
  • शाखा को ग्राहक को मीयादी जमा रसीद सौंपने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि "गैर-प्रतिदेय मीयादी जमा पर किसी भी कारण से समय पूर्व भुगतान की अनुमति नहीं है" यह टीडीआर पर फिनेकल प्रणाली के माध्यम से अंकित हो अथवा तदनुसार समुचित स्टांप लगाए जाएं.

अन्‍य नियम एवं शर्तें

इन जमा पर पात्रता मानदंड एवं अन्य सभी अनुदेश जो 'मीयादी जमाराशि पर लागू होते हैं, लागू होंगे.


बॉब एडवांटेज सावधि जमा खाता नॉन कॉलेबल (अप्रतिदेय) : पात्रता

पात्रता

  • निवासी व्यक्ति, एनआरआई/पीआईओ
  • एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से
  • बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप 14 वर्ष से अधिक उम्र के नाबालिग.
  • एचएनआई, एनआरई/एनआरओ, क्लब, एसोसिएशंस, शैक्षणिक संस्थान, भागीदार एवं संयुक्त स्टॉक कंपनी, ग्रामीण बैंक तथा अन्य संस्थान, जो बैंक के नियमानुसार मीयादी जमा खोलने के पात्र हैं.

नोट : यह उत्पाद नाबालिग, जिनकी उम्र 14 वर्ष या उससे कम है, के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस आयु वर्ग के नाबालिगों के खातों में अधिकतम रु.1,00,000/- की राशि स्वीकृत हो सकती है.


बॉब एडवांटेज सावधि जमा खाता नॉन कॉलेबल (अप्रतिदेय) : ब्‍याज दर और प्रभार

ब्‍याज दर और प्रभार के लिए कृपया यहां क्लिक करें.

बॉब एडवांटेज सावधि जमा खाता नॉन कॉलेबल (अप्रतिदेय) : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

  • निवासी वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर: बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवासी वरिष्ठ नागरिकों को मात्र रु. 3.00 करोड़ से कम जमाराशि पर अतिरिक्त ब्याज देय है। वरिष्ठ नागरिक दर एनआरई/एनआरओ/पूंजीगत लाभ/एफसीएनआर पर लागू नहीं है। नवीनतम दरों के लिए, कृपया हमारे बैंक के वेबसाइट लिंक पर जाएं
  • स्रोत पर कर कटौती आयकर नियमों के अनुसार टीडीएस काटा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति फॉर्म 15जी/15एच जहां लागू होता, अगर जमा देते है ,तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
  • परिपक्वता पर या उससे पहले ब्याज की गणना की विधि घरेलू मियादी जमाराशियों के सभी मामलों में जहां अंतिम तिमाही अभी शेष है, ब्याज की गणना वास्तविक दिनों की संख्या के लिए की जानी चाहिए, वर्ष 365/366 दिनों की गणना अर्थात ऐसी जमाराशियों पर ब्याज की गणना पूर्ण तिमाहियों और दिनों के क्रम में होनी चाहिए। ब्याज की गणना की जाएगी और तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि आधार पर किया जाएगा ।
  • टीडीएस प्रमाणपत्र:सभी ग्राहकों को टीडीएस प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
  • कॉलेबल जमाराशि के अवज में अग्रिम: यह सुविधा एकल नाम और एचयूएफ में नाबालिक के नामे खाते में उपलब्ध नहीं होगा। यदि ब्याज 2 तिमाहियों से अधिक समय तक जमा नहीं किया जाता है, तो सावधि जमा की राशि को तत्काल ही समायोजित कर दिया जाएगा।
  • अग्रिम देय (नॉन-कॉलेबल जमाराशि के अलावा): बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार नॉन-कॉलेबल पात्र जमाराशि के प्रतिभूति के अवज में जारी ऋण / ओवरड्राफ्ट / अग्रिम सुविधा उपलब्ध नहीं है।
  • ग्राहक के अनुरोध पर ब्याज प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा।
  • जमा प्रमाण पत्र- सावधि जमा रसीद प्रदान की जाती है
  • ग्राहक के अनुरोध पर सावधि जमा को एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरित किया जा सकता है।
  • भुगतान की विधि : परिपक्वता राशि ग्राहक के SB/CA खाते में जमा की जाती है। ऐसे मामलों में जहां ग्राहक का कोई ऑपरेटिव खाता नहीं है, परिपक्वता राशि रु 20,000 से कम नकद में दी जा सकती है एवं जिसके ऊपर डीडी / पे ऑर्डर जारी किया जाएगा।
  • नोट: यह उत्पाद 14 वर्ष और उससे कम आयु के नाबालिगों के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस आयु वर्ग के नाबालिग खाते में स्वीकृत अधिकतम राशि ₹1,00,000/- हो सकती है।


ब्याज भुगतान:
  • भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार, ब्याज की गणना मियादी जमाराशियों पर तिमाही अंतराल पर चक्रवृद्धि ब्याज दर लगेगा और जमा की अवधि के आधार पर बैंक द्वारा निर्धारित/तय दर पर भुगतान किया जाएगा। मासिक जमा योजना के मामले में, ब्याज की गणना तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज दर के आधार पर लिया जाएगा और रियायती मूल्य पर मासिक भुगतान किया जाएगा। मियादी जमाराशियों पर ब्याज की गणना बैंक द्वारा भारतीय बैंक संघ द्वारा सुझाए गए सूत्रों और चलन के अनुसार की जाती है।
  • तदनुसार, बैंक ने निम्नलिखित पद्धति अपनाई है.

    "घरेलू मियादी जमाराशि (एक वर्ष से अधिक जमाराशि की अवधि) संबंधी सभी मामलों में, जहां अंतिम तिमाही शेष है, ब्याज की गणना पूरी तिमाही के लिए की जानी चाहिए और दिनों की वास्तविक संख्या, वर्ष 365/366 दिनों की गणना अर्थात ऐसी जमाराशियों पर ब्याज की गणना पूर्ण तिमाहियों और दिनों के क्रम में होनी चाहिए।”

  • 2 तिमाहियों और उससे अधिक की जमाराशियों के लिए, ब्याज की गणना पूर्ण तिमाहियों के लिए त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है और जहां टर्मिनल तिमाही अधूरी है, ब्याज की गणना वर्ष 365/366 दिनों की गणना के दिनों की वास्तविक संख्या के लिए आनुपातिक रूप से की जाती है।
  • रसीद में उल्लिखित परिपक्वता राशि की गणना बिना टीडीएस के होती है। छमाही (त्रैमासिक चक्रवृद्धि) के लिए ब्याज की गणना करते समय, पिछले छमाही (त्रैमासिक चक्रवृद्धि) हेतु गणना से टीडीएस को काटकर उस राशि को वर्तमान छमाही के ब्याज की गणना हेतु मूल राशि के साथ जोड़ी जाएगी।
  • 2 तिमाहियों से कम लेकिन 1 तिमाही से अधिक समय के लिए लघु जमाराशि हेतु पूरी तिमाही के लिए साधारण ब्याज का भुगतान किया जाएगा और शेष दिनों के लिए ब्याज का भुगतान किया जाएगा, जिसकी गणना वर्ष 365-366 दिन (चक्रवृद्धि प्रभाव के बिना) के आधार पर की जाएगी.
  • एक तिमाही से कम की लघु जमाराशि के लिए ब्याज की गणना वर्ष 365-366 दिनों की गणना के दिनों के वास्तविक संख्या के लिए आनुपातिक रूप से की जाती है।
  • एफसीएनआर जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान विभिन्न परिपक्वताओं के लिए समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित आधार पर गणना की गई दरों पर किया जाएगा। एफसीएनआर जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान एक वर्ष में 360 दिनों के आधार पर किया जाएगा और इसकी गणना प्रत्येक 180 दिनों के अंतराल पर की जाएगी।
  • 1 जुलाई 1995 से सावधि जमा (आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194A) पर ब्याज के भुगतान के स्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी।
  • आयकर की कटौती उन मामलों में की जानी है जहां बैंक में जमाकर्ता के नाम पर सभी सावधि जमाराशियों पर भुगतान या जमा किया गया कुल ब्याज, चाहे वह एकल या संयुक्त रूप से (प्रथम नामित व्यक्ति के रूप में) आयकर अधिनियम 1961 के तहत प्रति वित्तीय वर्ष निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो गया हो, कर की कटौती या तो खाते में राशिजमा करते समय या जमाकर्ता को ब्याज के भुगतान करने के समय, जो भी पहले हो, की जाती है जो कि समय-समय पर टैक्स सीमा के लिए पात्र ब्याज की सीमाओं में परिवर्तन के अधीन है।

    यदि जमाकर्ता प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंत से पहले निम्नलिखित फॉर्म जमा करता है, तो किसी प्रकार की कर कटौती नहीं की जा सकती है।

  • वरिष्ठ नागरिकों के छोड़कर गैर-कॉर्पोरेट ग्राहक - फॉर्म नंबर 15 जी के साथ पैन (1 अप्रैल 2010 से प्रभावी)।
  • वरिष्ठ नागरिक अर्थात -60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति – आईटी विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2010 से लागू फॉर्म नंबर 15एच के साथ पैन (1 अप्रैल 2010 से प्रभावी) , उन सभी स्थानों/मामलों पर जहां टीडीएस की कटौती लागू है, वहाँ पर पैन नंबर अनिवार्य है। ऐसा न होने पर टीडीएस की उच्चतम दर 20% (10% की सामान्य दर की तुलना में) अथवा सामान्य दर, जो भी अधिक हो, लगाया जाएगा। इसके अलावा 1 अप्रैल 2010 से फॉर्म संख्या 15जी/15एच पर पैन का उल्लेख करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
  • बैंक तिमाही आधार पर काटे गए कर की राशि के लिए एक सिस्टम जनरेटेड टैक्स कटौती प्रमाणपत्र (टीडीएस सर्टिफिकेट) जारी करेगा।
  • एनआरई और एफसीएनआर मियादी जमा पर अर्जित/अर्जित ब्याज भारत में आयकर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कर मुक्त है और इसलिए इन जमाओं के संबंध में स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं होगी । "एनआरओ जमाराशियों के मामले में" जमाकर्ता दोहरे कर परिहार समझौते (डीटीएए) के तहत कर की घटी हुई दरों के लाभ का दावा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बैंक द्वारा निर्धारित दस्तावेज जमा करके कर सकता है, जिसका करार भारत ने विभिन्न देशों की सरकारों के साथ किया है।
  • तथापि, बैंक का सांविधिक दायित्व है कि वह एनआरओ मियादी जमाराशियों पर प्रदत्त/देय किसी ब्याज पर विनिदष्ट दरों पर स्रोत पर कर की कटौती करे. यदि पैन को डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी के तहत लागू घोषणा के साथ प्रस्तुत किया जाता है उस देश के निवासी ग्राहकों के लिए टीडीएस @ लागू दर काटा जाता है।

  • अगर PAN बिना डिक्लेरेशन के सबमिट किया जाता है - TDS @30% काटा जाता है
  • यदि घोषणा पैन के बिना प्रस्तुत की जाती है - टीडीएस @normal दर या 20% जो भी अधिक हो।
  • अगर PAN और डिक्लेरेशन सबमिट नहीं किया गया है - TDS @30%
  • सभी ब्याज भुगतानों को रुपये के निकटतम पूर्णाक में किया में पूर्णांकित किया जाएगा।
  • मियादी जमा खाताधारक अपनी जमा राशि जमा करते समय परिपक्वता की तारीख को आगे की अवधि के लिए जमा खाता बंद करने या जमा के नवीकरण के संबंध में अनुदेश दे सकते हैं। इस तरह के जनादेश के अभाव में, बैंक स्वचालित रूप से जमा को निम्नानुसार नवीकरण करेगा।
  • यदि जमाराशि एक वर्ष से अधिक समय के लिए रखी जाती है तो यह नियत तारीख को प्रचलित दर पर एक वर्ष के लिए स्वतः नवीकृत हो जाएगी।
  • यदि जमाराशि एक वर्ष से कम समय के लिए रखी जाती है तो यह नियत तारीख को प्रचलित दर पर उसी अवधि के लिए स्वतः नवीकृत हो जाएगी।
  • यदि ग्राहक अवधि में परिवर्तन करना चाहता है या मियादी जमा की समयपूर्व आय चाहता है, तो ग्राहक के लिखित अनुरोध पर इसकी अनुमति दी जाती है। कॉलेबल योजना के अंतर्गत जमाराशियों के मामले में थोक जमा का समय से पहले आहरण बैंक के विवेकानुसार किया जाता है.


बल्क जमा (रु. 3.00 करोड़ एवं उससे अधिक)
  • "थोक जमा" का अर्थ है रु. 3.00 करोड़ एवं उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा (दिनांक 07.06.2024 RBI/2024-25/40 DoR.SPE.REC.No.24/13.03.00/2024-2025 ।)
  • यदि एक ही दिन में रु. 3.00 करोड़ एवं उससे अधिक की कुल राशि वाले कई जमा किए जाते हैं, लेकिन वे अलग-अलग तारीखों पर परिपक्व होते हैं, तो यह बल्क जमा के विभाजन के बराबर नहीं होगा। साथ ही एक ही दिन में रु. 3.00 करोड़ और उससे अधिक की कुल राशि वाले कई जमा बनाए जाते हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि समान होती है, लेकिन अलग-अलग विशिष्ट उद्देश्यों के लिए हो तो, यह थोक जमा के विभाजन के बराबर नहीं होगा। बशर्ते ग्राहक इसके लिए सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • नॉन-कॉलेबल डिपॉजिट क्या हैं?

    नॉन-कॉलेबल जमा वे हैं जिन्हें परिपक्वता तिथि से पहले आहरण नहीं किया जा सकता है।

  • नॉन-कॉलेबल FD क्या है?

    यह मानक एफडी की तुलना में उच्च ब्याज दर प्रदान करने वाला घरेलू सावधि जमा है क्योंकि यह जमा समय से पहले निकासी को प्रतिबंधित करता है। न्यूनतम डाउन पेमेंट रु. 100.01 लाख है.

  • नॉन-कॉलेबल FD में अधिकतम कितना डिपॉजिट किया जा सकता है?

    नॉन-कॉलेबल एफडी के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है और न्यूनतम 100.01 लाख रुपये है जिसे 1,000 रुपये के गुणक में बढ़ाया जा सकता है।

  • क्या हम नॉन-कॉलेबल एफडी को निकाल सकते हैं?

    इस योजना के तहत की गई जमा राशि को समय से पूर्व निकासी की अनुमति, किसी भी कारण से परिपक्वता से पहले नहीं दी जाएगी

  • क्या नॉन-कॉलेबल सावधि जमा कोई लाभ प्रदान करते हैं?

    नॉन-कॉलेबल सावधि जमा पर मिलने वाला ब्याज , साधारण सावाधि जमा पर मिलने वाले ब्याज से अलग होगा क्योंकि इस जमा में मिच्योरिटी से पहले निकासी नहीं होता। न्यूनतम जमा रु. 100.01 लाख है.

  • नॉन-कॉलेबल बल्क TD की न्यूनतम अवधि क्या है?

    नॉन-कॉलेबल बल्क टर्म डिपॉजिट में न्यूनतम अवधि 1 वर्ष है.

  • अधिकतम नॉन-कॉलेबल एफडी की लिमिट क्या है?

    अधिकतम नॉन-कॉलेबल एफडी की कोई सीमा नहीं है. एनआरई के लिए, जमा केवल 2 करोड़ रुपये से कम होना चाहिए।

  • अगर मैं मेच्योरिटी से पहले नॉन-कॉलेबल एफडी आहारित करूँ , तो क्या होगा?

    नॉन-कॉलेबल एफडी के समयपूर्व भुगतान की अनुमति नहीं है।

  • क्या मुझे इस डिपॉजिट पर लोन मिल सकता है?

    नहीं, बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण और ओवरड्राफ्ट सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं

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