सूचना के अधिकार का अर्थ है, नागरिकों को सूचना प्रदान करना
पृष्ठभूमि
"... लोकतंत्र के लिए एक जानकार नागरिक और सूचना की पारदर्शिता की आवश्यकता है जो इसकी कार्यशैली के लिए अनिवार्य और साथ ही भ्रष्टाचार को रोकने एवं सरकार तथा उनके सभी अंगों की जवाबदेही के लिए अनिवार्य है ..."
प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारतीय संसद ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 पारित किया, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया और 12 अक्टूबर, 2005 को एक नया अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, लागू किया गया. नया कानून, किसी लोक प्राधिकारी से सूचना लेने के लिए भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाता है, और इस प्रकार सरकार एवं उसके कार्यकारियों को और अधिक जवाबदेह और जिम्मेदार बनाता है.
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक अधिनियम है, जो सभी लोक प्राधिकारियों द्वारा सरकारी सूचनाओं के लिए नागरिकों के अनुरोधों के संबंध में समय पर प्रत्युत्तर दिए जाने का अध्यादेश होता है.
अधिनियम के तहत दायित्व
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में दी गई लोक प्राधिकारी की परिभाषा के अनुसार, बैंक ऑफ बड़ौदा एक लोक प्राधिकारी है और इसलिए जन सदस्यों को सूचना प्रदान करने के दायित्व के अधीन है.आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के लिए आवेदन कैसे करें?
केवल भारत के नागरिक ही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन करने के पात्र हैं. अत: आवेदक को उसके आवेदन पत्र के साथ उसकी नागरिकता की स्थिति दर्शानी होगी.
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के लिए अनुरोध मांगी गई जानकारी का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए लिखित रूप में किया जाएगा. वापस संपर्क करने के लिए या स्पष्टीकरण/ सलाह देने के लिए या फिर सूचना प्रदान करने के लिए आवेदन पर संपर्क विवरण (डाक पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल पता) लिखा होना चाहिए.
आवेदन पत्र कैसे भेजें?
शुल्क और लागत पर सूचना का अधिकार अधिनियम के नियमों और विनियमों के अनुसार, सूचना के लिए आवेदन 10 /- रुपये के आवेदन शुल्क के साथ नकद जमा करने पर उचित रसीद लेते हुए या पीआईओ बैंक ऑफ बड़ौदा के पक्ष में डीडी या बैंकर्स चैक संलग्न करते हुए किया जाना चाहिए.
आवेदन पत्र बैंक बड़ौदा के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा 10 /- रु. के आवेदन शुल्क के साथ डाक से भेजा जा सकता है. इसके अलावा, शुल्क का भुगतान नकद रूप में भी किया जा सकता है, जिसकी मूल रसीद को सबूत के रूप आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए. कृपया ध्यान दें कि फोटो प्रति और मूल रसीद की स्कैन की हुई कॉपी स्वीकार्य नहीं है.
आवेदन फैक्स या ईमेल पर भी भेजा जा सकता है. हालांकि, उचित शुल्क के साथ उस आवेदन की "हस्ताक्षरित" हार्ड कॉपी संबंधित पीआईओ को भेजी जानी चाहिए. केवल उचित शुल्क की रसीद प्राप्त होने पर ही प्रोसेसिंग हेतु आवेदन पर विचार किया जाएगा. 30 दिन की अवधि की शुरूआत, उचित शुल्क के प्रमाण की प्राप्ति की तारीख से होगी.
सूचना प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रभार.
- प्रतिलिपि किए गए या लिखे गए (ए-4 या ए-3 आकार के कागज) प्रत्येक कागज के लिए रू. 2 /- प्रति कागज.
- बड़े आकार के कागज की प्रतिलिपि के लिए वास्तविक व्यय या लागत
- प्रति डिस्कट या फ्लॉपी रु. 50/-
- नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक व्यय या लागत
- रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नही, और उसके बाद प्रति घण्टे (या उसके किसी भाग) के लिए 5/- रु का शुल्क.
आवेदन पत्र किसे भेजें / प्रस्तुत करें?
अनुरोध / आवेदन पत्र उस संबंधित पीआईओ को भेजा जाना चाहिए, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह संबंधित सूचना उपलब्ध है, यदि अन्य जगह भेजा जाता है तो उससे विलंब हो सकता है. इसलिए देरी से बचने के लिए यह सलाह दी जाती है कि आवेदक लिंक से विवरण जानने के बाद संबंधित पीआईओ को आवेदन करें. पीआईओ की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.
अपील किसे भेजें / प्रस्तुत करें?
यदि आवेदक पीआईओ द्वारा जबाब नही देने/ प्रदान की गई सूचना के खिलाफ अपील करना चाहता है, तो अपील संबंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को भेजी/ प्रस्तुत की जानी चाहिए. प्रथम अपीलीय अधिकारिओं की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
सीआईसी के पास अपील करना
यदि आवेदक बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियमों के अनुसार केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को अपील कर सकता / सकती हैं.
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में कोई अन्य जानकारी
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए यहां क्लिक करें
- अंग्रेजी में आरटीआई अधिनियम 2005 के लिए यहां क्लिक करें
- हिन्दी में आरटीआई अधिनियम 2005 के लिए यहां क्लिक करें
- आरटीआई दिशानिर्देशों पर अधिसूचना/अद्यतन के लिए यहां क्लिक करें
- आरटीआई आवेदन एवं जागरूकता के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल।
- बैंक के बारे में विवरण / जानकारी अधिनियम की धारा 4 के तहत
- धारा 19 (8) (क) के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन
- जन सूचना अधिकारी
- अपील प्राधिकारियों की सूची
- बैंक की वेबसाइट
हमारे बारे में
संबंधित सूचनाओं के लिए लिंक के साथ बैंक के बारे में एक संक्षिप्त विवरण हमारे बारे में खंड में दिया गया है. खंड को देखने के लिए यहां क्लिक करें.
प्रोऐक्टिव डिस्क्लोजर पैकेज की तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा
- लेखा परीक्षकों का नाम: AJNIFM
- ऑडिट रिपोर्ट दिनांक: 31.12.2023
- थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट एवं प्रमाणपत्र Click here
हमसे संपर्क करें
विभिन्न प्रयोजनों हेतु सभी अधिकारियों और कार्यालयों के संपर्क पते ‘हमसे संपर्क करें’ खंड में उपलब्ध हैं. खंड को देखने के लिए यहां क्लिक करें.
आपके सुझाव
यदि बैंक के सार्वजनिक डोमेन पर पहले से दी गई सूचना के अलावा किसी सूचना का खुलासा करने के लिए आप के पास हमारे बैंक के लिए कोई सुझाव है, तो कृपया उसे transparency.bcc@bankofbaroda.com पर ईमेल द्वारा भेजें.
सुझावों में व्यक्तिगत सूचना और तदर्थ आधार पर विशिष्ट सूचना के लिए अनुरोध शामिल नहीं होना चाहिए, जिसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अनुरोध / आवेदन किया जाना है.
बैंक की वेबसाइट के माध्यम से जनता के लिए सूचना का प्रसार
बैंक ऑफ बड़ौदा लोगों के लिए उपलब्ध अपने उत्पादों / सेवाओं / सुविधाओं के बारे में अद्यतन जानकारी / कोई अन्य सूचना, जिसका खुलासा किया जा सकता है, अपने सार्वजनिक डोमेन पर देता है.
लोग इसे कॉर्पोरेट वेबसाइट पर देख सकते हैं.
वित्तीय परिणाम
एक सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते, बैंक अपने वित्तीय परिणामों को (बोर्ड के अनुमोदन के बाद शीघ्र) सार्वजनिक करने के लिए अपने सार्वजनिक डोमेन पर प्रदर्शित करता है.
परिणामों को वित्तीय खंड में देखा जा सकता है. खंड को देखने के लिए यहां क्लिक करें.
वार्षिक रिपोर्ट
बैंक की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट लोगों के लिए निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है. इसे देखने के लिए यहां क्लिक करें.