अपने डेबिट कार्ड की सुविधाओं का पूरा उपयोग करें


विसा / मास्‍टर डेबिट कार्ड के साथ पंजीकृत ई-मैंडेट

  • लाभ
  • विशेषताएं
  • लेन-देन सीमा
  • प्रक्रिया
  • शुल्‍क और प्रभार
  • अति महत्‍वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

डेबिट कार्ड ई-मैंडेट : विशेषताएं

  • यह सुविधा डेबिट कार्ड के माध्यम से किए गए ऑनलाइन लेनदेन के लिए उपलब्ध है.
  • डेबिट कार्ड पर ई-मैंडेट व्यवस्था केवल आवर्ती लेनदेन के लिए होगी, न कि 'केवल एक बारगी' भुगतान के लिए.

डेबिट कार्ड ई-मैंडेट : लेन-देन सीमा

As per recent RBI guidelines, the AFA relaxation limit for subsequent transaction that does not required AFA (OTP Authentication Process) has been increased from Rs. 15,000/- to Rs. 1,00,000/- for specific categories that are:

  1. subscription to mutual funds,
  2. payment of insurance premiums, and
  3. credit card bill payments
  • The necessary AFA relaxation limit enhancement is Live for MasterCard and RuPay debit card variants. Please note other than categories mentioned above the AFA relaxation limit will remains same as up to Rs. 15,000/-.
  • The enhancement of limit AFA relaxation limit for subsequent transaction for specific merchant categories mentioned above for VISA debit card variants is under process.
  • प्रति लेन-देन रु. 15,000/- तक की सीमा, आगामी लेनदेन के लिए एएफए (ओटीपी प्रमाणीकरण प्रक्रिया) आवश्यक नहीं है.
  • कोई भी लेनदेन > कार्डधारक द्वारा सेट की गई रु. 15,000/- या इससे अधिक की सीमा के लिए, एएफए (ओटीपी प्रमाणीकरण प्रक्रिया) आवश्‍यक है.
  • नोट : आवर्ती लेनदेन की अधिकतम सीमा संबंधित कार्ड वेरियंट हेतु ई-कॉमर्स लेनदेन के लिए बैंक द्वारा विनिर्दिष्‍ट सीमा के अनुसार होगी.

डेबिट कार्ड ई-मैंडेट : प्रक्रिया

विसा / मास्‍टर कार्ड डेबिट कार्ड धारक :
  • ई-मैंडेट पंजीकरण की सुविधा तथा बैंक ऑफ बड़ौदा वीज़ा / मास्टरकार्ड / रुपे डेबिट कार्ड वेरिएंट के माध्यम से अनुवर्ती लेनदेन उपलब्ध हैं एवं इसके लिए प्रक्रिया निम्‍नानुसार है :
  • कार्ड पर ई-मैंडेट सुविधा का चयन करने के इच्छुक डेबिट कार्डधारक को एएफए (ओटीपी) सत्यापन के साथ एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया करनी होगी.
  • पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान, कार्डधारक या तो आवर्ती लेनदेन के पूर्व-विनिर्दिष्ट निश्चित मूल्य के लिए या आवर्ती लेनदेन के परिवर्ती मूल्य के लिए ई-मैंडेट पंजीकरण कर सकता है; परवर्ती मामले में, कार्डधारक स्पष्ट रूप से आवर्ती लेनदेन के अधिकतम मूल्य को विनिर्दिष्ट करेगा, जो आरबीआई द्वारा निर्धारित समग्र सीमा (वर्तमान में रु. 15,000/- प्रति लेनदेन) के अधीन है.
  • As per recent RBI guidelines, the AFA relaxation limit for subsequent transaction that does not required AFA (OTP Authentication Process) has been increased from Rs. 15,000/- to Rs. 1,00,000/- for specific categories that are:

    1. subscription to mutual funds,
    2. payment of insurance premiums, and
    3. credit card bill payments

    The necessary AFA relaxation limit enhancement is Live for MasterCard and RuPay debit card variants. Please note other than categories mentioned above the AFA relaxation limit will remains same as up to Rs. 15,000/-.

    • The enhancement of limit AFA relaxation limit for subsequent transaction for specific merchant categories mentioned above for VISA debit card variants is under process.
  • मौजूदा ई-मैंडेट में कोई भी संशोधन मोबाइल और ओटीपी के साथ एप्लिकेशन / जारीकर्ता लिंक में लॉग इन करके किया जा सकता है.
  • सफल पंजीकरण के बाद रु. 15,000/- तक /- (up to ₹ 1,00,000/- in case of specific category merchants as mentioned above) के अनुवर्ती लेनदेन किसी भी एएफए (ओटीपी) सत्यापन के बिना सफल होंगे.
  • अनुवर्ती आवर्ती लेन-देन के लिएकार्डधारक को कार्डधारक के खाते में वास्तविक शुल्क / डेबिट से 24 घंटे पहले लेनदेन पूर्व अधिसूचना (ई-मैंडेट के सभी आवश्यक विवरणों का उल्लेख किया गया है) प्राप्त होगी.
  • लेनदेन पूर्व अधिसूचना की प्राप्ति पर, यदि कार्डधारक उस विशेष लेनदेन से या ई-मैंडेट से ऑप्ट-आउट करना चाहता है तो अधिसूचना में प्रदान किए गए जारीकर्ता लिंक पर क्लिक करके और विनिर्दिष्ट समय सीमा में आवश्यक जानकारी प्रदान करके भी कर सकता है.
  • कार्डधारक को लेन-देन / ई-मैंडेट रद्द करने की पुष्टि सूचना भी भेजी जाएगी.

कृपया इसके साथ वैसे मर्चेंट्स की सूची प्राप्त करें जिनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा मास्टरकार्ड, वीज़ा और रुपे डेबिट कार्ड के माध्यम से ई-मैंडेट पंजीकरण सुविधा उपलब्ध है.

 

बैंक ऑफ बड़ौदा मास्टरकार्ड, वीज़ा या रुपे डेबिट कार्ड वेरिएंट का उपयोग करके मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर सेट किए गए ई-मैंडेट प्रबंधन की प्रक्रिया :

  • डेबिट कार्ड धारक अपने बैंक ऑफ बड़ौदा वीज़ा, मास्टरकार्ड और रुपे डेबिट कार्ड वेरिएंट का उपयोग करके भुगतान के लिए मर्चेंट प्लेटफ़ॉर्म पर निम्‍नानुार दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख / संशोधित / निरस्‍त / अनुमोदित ई-मैंडेट / आवर्ती भुगतान सेट कर सकते हैं.

बैंक ऑफ बड़ौदा जारीकर्ता चैनल लिंक (विसा / मास्‍टरकार्ड) :   https://www.sihub.in/managesi/bankofbaroda

यहां नियम और शर्तें पढ़ें.

  • मोबाइल बैंकिंग के लॉगिन से पूर्व डेबिट कार्डधारक उपर्युक्त लिंक जो कि अनेक सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है, को एक्सेस करें हेतु मोबाइल ऐप – बॉब वर्ल्ड को भी डाउनलोड कर सकते है..

कार्डधारक निम्नलिखित कार्य करने में सक्षम होंगे :

  • View e-mandate:View all the recurring e-mandate(s) and related transaction(s) made with your Bank of Baroda VISA/Master Card/Rupay debit card variants.
  • Modify e-mandate: Modify maximum limit for e-mandate with variable value or validity period of e-mandate set on your Bank of Baroda VISA/Master Card/Rupay debit card variants.
  • Cancel e-mandate:Cancel e-mandate set-up on your Bank of Baroda VISA/Master Card/Rupay debit card variants.
  • Approve e-mandate: Approve upcoming invoice for e-mandate set-up on your Bank of Baroda VISA/Master Card/Rupay debit card variants.

Please note, Approval of Debit Card holders will be required for the recurring transactions for above ₹ 15,000/- (up to ₹ 1,00,000/- in case of specific category merchants as mentioned above) (RBI prescribed limit without OTP) or maximum limit set by the debit card holder within the RBI prescribed limit of ₹ 15,000/-.

डेबिट कार्ड ई-मैंडेट : शुल्‍क और प्रभार

  • बैंक डेबिट कार्ड के माध्यम से ई-मैंडेट सुविधा का लाभ उठाने के लिए कोई शुल्क प्रभारित नहीं कर रहा है.

डेबिट कार्ड ई-मैंडेट : अति महत्‍वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

परिभाषाएँ
  • "ई-मैंडेट" शब्द का अर्थ व्यापारी से प्राप्त आवर्ती भुगतान अनुरोधों के लिए डेबिट कार्ड का उपयोग करके बैंक ऑफ बड़ौदा खाते को डेबिट करने के लिए व्यापारी प्‍लैटफॉर्म (वेबसाइट / मोबाइल एप्लिकेशन) पर ग्राहक द्वारा दी गई सहमति से होगा.
  • "मर्चेंट" शब्द का अर्थ कंपनी, संगठन या इकाई से होगा जो ग्राहक को बिल, विवरणी, इनवॉइस या किसी उत्पाद या सेवा के लिए भुगतान हेतु अनुरोध भेजता है, मूल ग्राहक बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्ड पर आवर्ती अधिदेश या भुगतान अनुदेश के लिए सहमति प्रदान करता है.
  • "मर्चेंट प्लेटफ़ॉर्म" व्यापारी के वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन को संदर्भित करता है.
  • बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्ड का अर्थ है भारत में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी किए गए डेबिट कार्ड.
  • बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्डधारकों का अर्थ बैंक के ग्राहक से है जिन्‍हें बैंक द्वारा डेबिट कार्ड जारी किया गया है.
  • "टीएसपी" शब्द का अर्थ है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए 'तकनीकी सेवा प्रदाता', जो व्यापारी प्लेटफार्मों पर सेट किए गए आवर्ती ई-मैंडेट सेटअप, प्रमाणीकरण और प्राधिकरण को सक्षम करने के लिए विभिन्न भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों के साथ एकीकरण करेगा.
  • 'नेटवर्क' शब्द का अर्थ विसा, मास्टरकार्ड, रूपे जैसे कार्ड एसोसिएशन से है.
  • 'आवर्ती ई-मैंडेट' शब्द का अर्थ बैंक द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्डधारकों को दी जाने वाली सेवा होगी. सेवा क्षेत्र में सभी संबद्ध कार्य शामिल हैं जो बैंक जारीकर्ता के रूप में करता है.
  • "एएफए" शब्‍द "प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक" को संदर्भित करता है. जहां भी लागू हो एएफए बैंक द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्डधारकों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से एक बारगी पासवर्ड (ओटीपी) भेजकर किया जाएगा.

नियम और शर्तें
  • बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्डधारकों द्वारा मर्चेंट्स को आवर्ती ई-मैंडेट दिया जा सकता है जो दिनांक 21 अगस्त, 2019 में जारी आवर्ती लेनदेन के लिए कार्ड पर ई-मैंडेट के प्रोसेसिंग पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और विनियमों के अनुरूप हैं, जो कि समय-समय पर संशोधित किए गए है.
  • बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐसे डेबिट कार्डधारकों के लिए आवर्ती ई-मैंडेट सेवा उपलब्ध होगी, जिन्होंने अन्‍य सभी को छोड़कर अपने बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्ड का उपयोग करके किसी भी मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर इस सेवा के लिए पंजीकरण किया है.
  • आवर्ती ई-मैंडेट सेवाएं बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्ड के वैध तथा उचित स्थिति में होने के अधीन प्रभावी होंगी.
  • बैंक ऑफ बड़ौदा अपने विवेक से और बिना किसी पूर्व सूचना के आवर्ती ई-मैंडेट सेवा न प्रदान करने के विकल्प का चयन कर सकता है यदि बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्ड ब्‍लॉक हो या यदि इसे धोखाधड़ी / दुर्भावनापूर्ण व्यवहार का संदेह हो.
  • एक बार व्यापारी प्लेटफ़ॉर्म पर आवर्ती ई-मैंडेट सेटअप होने के बाद, बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्ड को अन्य लेनदेन प्रोसेसिंग मानदंडों को पूरा करने के अधीन, अधिग्रहणकर्ता, तकनीकी सेवा प्रदाता (टीएसपी) और नेटवर्क के माध्यम से व्यापारी से भुगतान प्राधिकरण अनुरोध प्राप्त होने पर भुगतान डेबिट किया जाएगा. किसी भी बिल के अंत में यदि भुगतान प्राधिकरण अनुरोध प्राप्त नहीं होता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा किसी भी छूटे हुए भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.
  • किसी भी अन्य शर्तों के बावजूद, यह निर्धारित किया गया है कि सभी भुगतानों का लेनदेन प्रोसेस करते समय डेबिट कार्ड से संबद्ध खाते में उपलब्ध कार्डधारक की मुक्‍त, स्पष्ट और उपलब्ध सीमाओं की उपलब्धता के अधीन है. सीमा उपलब्ध न होने या डेबिट कार्ड जारी किए जाने वाले खाते में स्पष्ट रुप से निधि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, कार्डधारक को भुगतान विफल होने की चेतावनी प्राप्त होगी.
  • यह मर्चेंट और अधिग्रहणकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करें कि सही बिल विवरण टीएसपी और बैंक ऑफ बड़ौदा को भेजे गए हों. बैंक ऑफ बड़ौदा मर्चेंट या अधिग्रहणकर्ता द्वारा साझा किए गए गलत / अपूर्ण बिल विवरणों के कारण किसी भी असफल भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा.
  • बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्डधारकों को मर्चेंट पर सेट किए गए ई-मैंडेट से संबंधित किसी भी एसएमएस या ईमेल अलर्ट / र्टों का ट्रैक रखना चाहिए. बैंक ऑफ बड़ौदा मर्चेंट / अधिग्रहणकर्ता / नेटवर्क से विलंब से प्राप्त प्राधिकरण अनुरोध के कारण विलंब से किए गए भुगतान की जिम्मेदारी या परिणाम वहन नहीं करेगा.
  • यदि बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्डधारक मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत ई-मैंडेट को डिलीट करना चाहते हैं, तो कार्डधारक मर्चेंट प्लेटफॉर्म या बैंक ऑफ बड़ौदा मोबाइल एप्लिकेशन के लॉगिन पूर्व अनुभाग के माध्यम से कर सकता है. बैंक भविष्य में अन्य चैनलों के माध्यम से भी इस सुविधा को शुरू कर सकता है. जब तक कार्डधारक ई-मैंडेट डिलीट करने के एसएमएस या ईमेल की पुष्टि प्राप्त नहीं करता है, तब तक मर्चेंट को किए गए किसी भी भुगतान को कार्डधारक पर वैध और बाध्यकारी माना जाएगा.
  • बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्डधारक को ई-मैंडेट सीमा राशि (रु. 15000/- की अनुमत सीमा तक [पंद्रह हजार रुपये मात्र] (up to ₹ 1,00,000/- in case of specific category merchants- (a) subscription to mutual funds, (b) payment of insurance premiums, and (c) credit card bill payments) या भविष्य में समय-समय पर आरबीआई द्वारा निर्धारित किसी अन्य राशि) या मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत ई-मैंडेट की वैधता को मर्चेंट प्लेटफॉर्म या बैंक ऑफ बड़ौदा मोबाइल एप्लिकेशन में लॉगिन पूर्व सेक्शन या बैंक की वेबसाइट or Internet Banking portal under useful information links के माध्यम से संशोधित करना होगा. बैंक भविष्य में अन्य चैनलों के माध्यम से भी इस सुविधा की शुरुआत कर सकता है. जब तक कार्डधारक ई-मैंडेट डिलीट करने के एसएमएस या ईमेल की पुष्टि प्राप्त नहीं करता है, तब तक मर्चेंट को किए गए किसी भी भुगतान को कार्डधारक के लिए वैध और बाध्यकारी माना जाएगा.
  • यदि मर्चेंट प्लेटफार्म पर ई-मैंडेट पंजीकृत करते समय कोई ई-मैंडेट सीमा राशि निर्धारित नहीं की गई है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा मर्चेंट द्वारा दावा की गई बिल राशि के अनुसार मर्चेंट को रु.15000 (पंद्रह हजार रूपए मात्र) (up to ₹ 1,00,000/- in case of specific category merchants- (a) subscription to mutual funds, (b) payment of insurance premiums, and (c) credit card bill payments) या की अनुमत सीमा या भविष्य में आरबीआई द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य राशि तक बिना एएफए के भुगतान करेगा.
  • यदि मर्चेंट द्वारा अनुरोध की गई बिल राशि का भुगतान रु. 15000 (पंद्रह हजार रूपए मात्र) ) (more than ₹ 1,00,000/- in case of specific category merchants- (a) subscription to mutual funds, (b) payment of insurance premiums, and (c) credit card bill payments) या कार्डधारक द्वारा निर्धारित ई-मैंडेट राशि से अधिक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा देय तारीख से न्यूनतम 24 घंटे पहले कार्डधारक को ओटीपी के माध्यम से लेनदेन के एएफए प्रमाणीकरण के लिए अधिसूचना भेजेगा. बैंक ऑफ बड़ौदा भुगतान केवल तभी करेगा जब कार्डधारक से समय पर लेन-देन विवरण के ओटीपी के सत्यापन के माध्यम से अनुमोदन प्राप्त होगा। यदि अधिग्रहणकर्ता और नेटवर्क के माध्यम से मर्चेंट से भुगतान प्राधिकरण प्राप्त होने से पहले कार्डधारकों से अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा मर्चेंट को लेनदेन भुगतान को अस्वीकार कर देगा. ऐसे मामलों में बिलर को सीधे भुगतान करना कार्डधारक की जिम्मेदारी होगी तथा बैंक ऑफ बड़ौदा मर्चेंट द्वारा गेर-भुगतान के लगाए गए शुल्कों के किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं है.
  • बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्ड पर आवर्ती भुगतानों का प्रोसेसिंग भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप है.
  • बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्डधारक सावधानीपूर्वक यह सुनिश्चित करेगा कि कार्डधारकों से उसी बिल के लिए कोई दोहरा भुगतान नहीं किया जाए. बैंक ऑफ बड़ौदा उन मामलों में रिवर्सल के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जहां एक ही बिल के लिए कई प्राधिकरण अनुरोधों के कारण दो बार भुगतान किया गया है. इस सेवा के लिए उपयोगिता बिलों को पंजीकृत करने से पहले, बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्डधारक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसी बिल को किसी अन्य सेवा प्रदाता या चैनल के माध्यम से पंजीकृत / भुगतान नहीं किया गया है.
  • उपयोगिता मर्चेंट के मामले में, कार्डधारक उपयोगिता सुविधा / सेवा के वियोजन से या कार्डधारक के स्थान में परिवर्तन के कारण होने वाले किसी भी विवाद और भुगतान देयता के लिए उत्तरदायी है. कार्डधारक को ऐसे मामलों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा मोबाइल एप्लिकेशन के लॉगिन पूर्व अनुभाग के माध्यम से मौजूदा विवरणों को सक्रिय रूप से रद्द / संशोधित करने की आवश्यकता होती है. कार्डधारक ऐसे मामलों के लिए ई-मैंडेट को डिलीट करने / संशोधित ना करने से उत्पन्न होने वाले किसी भी भुगतान डेबिट / विवाद के लिए भुगतान रिवर्सल / लाभ के लिए कोई दावा नहीं करेगा और बैंक ऑफ बड़ौदा को जिम्मेदार / उत्तरदायी नहीं ठहराएगा.
  • बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्ड नंबर में बदलाव के मामले में, ई-मैंडेट पंजीकरण स्वचालित रूप से नए कार्ड में अंतरित नहीं किए जाएंगे. कार्डधारकों को संबंधित मर्चेंट प्लेटफार्मों पर ई-मैंडेट (स) के लिए नया कार्ड नंबर अपडेट करना आवश्यक है. कार्डधारक द्वारा इस कार्रवाई को ना करने के कारण किसी भी विलंब भुगतान शुल्क / सेवा बंद करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा उत्तरदायी नहीं होगा.
  • ई-मैंडेट आवर्ती भुगतानों के संबंध में सभी विवादों/ शिकायतों को बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर प्रदान किए गए सीआरएम पोर्टल या शाखा या कॉल सेंटर चैनलों के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा में किया जाना चाहिए. नेटवर्क द्वारा विनिदिष्‍ट प्रचलित चार्जबैक नियम और दिशानिर्देश लागू होंगे.
  • बैंक ऑफ बड़ौदा को किसी बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्ड ग्राहकों के लिए आवर्ती ई-मैंडेट सेवा को रद्द करने और / या बंद करने का अधिकार रहेगा यदि उनके पास यह मानने का कारण और/या उचित आशंका है कि इस सेवा को जारी रखने से बैंक ऑफ बड़ौदा की वाणिज्यिक स्थिति पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. इस तरह का निर्धारण बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक पर होगा.
  • ऐसी सभी स्थितियों में जहां कार्ड सेवाएं मर्चेंट, सरकारी या विनियामक आदेशों के किसी भी कार्य के कारण अप्रत्याशित घटना और दैवी घटनाओं के कारण बंद / बाधित होती हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसके लिए जिम्मेदार और / या उत्तरदायी नहीं होगा तथा कार्डधारक पूरी तरह से जिम्मेदार होगा एवं अपने मर्चेंट और / या सांविधिक प्राधिकरण के साथ ऐसे मामलों को निपटाने के लिए उत्तरदायी होगा.
  • बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्डधारक को कार्डधारक और मर्चेंट के बीच किसी भी या सभी विवादों के कारण या उससे उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों, सूटों, दावों, दायित्‍वों और कार्यवाही से या बैंक ऑफ बड़ौदा के अच्छे विश्वास और वास्तविक तरीके से कार्य करने के कारण तथा उसके खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा की क्षतिपूर्ति करता है.
  • बैंक ऑफ बड़ौदा प्राप्त आवर्ती भुगतानों को बिल देय तारीख से भुगतान करने का प्रयास करेगा. तथापि, बैंक ऑफ बड़ौदा इस बात की गारंटी नहीं देता है कि पारिस्थितिकी तंत्र हितधारकों (मर्चेंट / अधिग्रहणकर्ता / टीएसपी / नेटवर्क) या प्रौद्योगिकी से संबंधित कारणों की ओर से किसी भी चूक सहित इसके नियंत्रण से परे अन्‍य कारणों के लिए अनुदेशों के भुगतान / पूर्ति में देरी नहीं होगी. इस त प्रकार के सभी विलंबों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को उत्तरदायी नहीं माना जाएगा.
  • मर्चेंट की ओर से जारी / गलत ग्राहक मैपिंग के कारण बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्ड धारक को डेबिट की गई किसी भी गलत राशि के मामले में कार्डधारक को चुकौति के लिए सीधे मर्चेंट के साथ संपर्क करना होगा. मर्चेंट की चुकौति नीतियां इन नियमों और शर्तों के अलावा लागू होंगी. बैंक ऑफ बड़ौदा नेटवर्क द्वारा निर्धारित रिफंड आधारित चार्जबैक दिशानिर्देशों के लिए केवल सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा.
  • बैंक ऑफ बड़ौदा किसी भी तरह से उन अनुबंधों में शामिल नहीं है जो बैंक ऑफ बड़ौदा तथा डेबिट कार्डधारक एवं व्यापारियों के बीच निष्पादित किया जाता है. मर्चेंट उन उत्पादों और सेवाओं को प्रस्तुत करने के लिए कार्डधारक के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे जिनके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान किया जाना है तथा बैंक ऑफ बड़ौदा इनमें किसी भी कमी के लिए, जिसमें गुणवत्ता, वितरण, मात्रा आदि की कमी शामिल है, लेकिन सीमित नहीं है, जिम्मेदार / उत्तरदायी नहीं होगा तथा कार्डधारक और किसी भी मर्चेंट के बीच किसी भी विवाद के लिए पार्टी नहीं बनाया जाएगा.
  • बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्डधारक किसी भी गैर-सेवा, विलंबित सेवा या मर्चेंट द्वारा प्रदान की गई दोषपूर्ण सेवा के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को उत्तरदायी नहीं मानेगा तथा इस संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ, इलेक्ट्रॉनिक मेल, फोन, पोस्ट, एसएमएस या बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ व्यक्तिगत बैठक द्वारा किसी भी तरह से संपर्क या पत्राचार नहीं करेगा.
  • बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्डधारक द्वारा किसी भी कार्ड को रद्द करने के अनुरोध को बैंक ऑफ बड़ौदा स्वीकार नहीं करेगा यदि आवर्ती भुगतान लेनदेन प्राधिकृत किया गया है या पहले से ही प्राधिकरण के लिए प्रक्रियाधीन  है.  कोई भी विवाद नेटवर्क द्वारा निर्धारित चार्जबैक दिशानिर्देशों का अधीन होगा.
  • यदि कार्ड पर खाता लेनदेन व्यवहार असंतोषजनक है तो बैंक ऑफ बड़ौदा इस आवर्ती ई-मैंडेट सेवा को रद्द करने / रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
  • इस आवर्ती ई-मैंडेट सेवा के माध्यम से भुगतान किए गए बिलों के लिए कोई रसीद नहीं दी जाएगी. यह स्पष्ट है कि बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्डधारक विवरणी पर्याप्त और निर्णायक प्रमाण है कि इस प्रकार से भुगतान मर्चेंट को किया गया है.
  • बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्डधारक सीधे मर्चेंट के साथ किसी भी प्रकार के विवादों (यदि कोई हो) के निपटान के लिए सहमत है और मर्चेंट द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की किसी भी कमी के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को उत्तरदायी नहीं मानेगा.
  • उक्त सेवाओं में निहित कुछ भी बैंक ऑफ बड़ौदा या किसी भी शामिल होने वाले मर्चेंट पर सेवाओं को समाप्त करने के बाद सेवाओं को जारी रखने के लिए बाध्यकारी दायित्व के रूप में नहीं माना जाएगा.
  • इसमें निहित कुछ ग्राहक की शर्तों, डेबिट कार्ड के नियमों और शर्तों को पूर्वाग्रहित या प्रभावित नहीं करेंगी. आवर्ती ई-मैंडेट सेवा की शर्तें इसके अतिरिक्त है और इन शर्तों में कोई छूट नहीं दी जाएगी. इन नियमों और शर्तों तथा उपरोक्त नियमों और शर्तों के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में आवर्ती ई-मैंडेट सेवा के संबंध में यह नियम और शर्तें लागू होंगी. इस आवर्ती सेवा के संबंध में और इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवाद और मतभेद मुंबई में न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • Whether online transaction for debit card is to be enabled for e-mandate registration or its recurring transactions ?
    • As per RBI guidelines, e-Mandate transaction (registration & recurring) will be processed even if Ecomm transaction is disabled for the respective debit card. (except VISA/MasterCard Tokenisation process)
  • Whether limit set for online transaction on debit card through bob World / bob World Internet / BOB ATM / IVR will have any effect the e-mandate registration or its recurring transaction?
    • As per RBI guidelines, e-Mandate transaction (registration & recurring) are exempted from the Ecomm transaction limit set for any debit card.
  • Whether a particular Debit transaction of an e-mandate registered be Stopped / Optout?
    • As per Yes, a particular Debit transaction of an e-mandate registered can be Stopped I Opt Out by customer. The opting out of particular invoice I Debit of a Debit Card e- mandate will be done with an additional factor of authentication i.e. OTP and an SMS Notification will be sent to Debit Card Holder.
  • ई-मैंडेट सुविधा क्या है?
    • ई-मैंडेट प्राधिकारों का एक सेट है जो ग्राहक भुगतान के लिए निर्धारित आवधिक आधार पर निर्धारित राशि को स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेबिट करने के लिए अपने बैंक को प्रदान करता है. आवर्ती लेन-देन की अवधि ग्राहक द्वारा स्वयं मर्चेंट पेज पर निर्धारित की जा सकती है.
    • अत: ई-मैंडेट एक डिजिटल भुगतान सेवा है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) / वीज़ा / मास्टरकार्ड द्वारा शुरू किया गया था ताकि कारोबार को किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के बिना आवर्ती भुगतान संग्रहित करके सक्षम बनाया जा सके.
  • ई-मैंडेट सुविधा के लिए किसी भी मर्चेंट का पंजीकरण कैसे करें?
    • मर्चेंट ने ई-मैंडेट सुविधा प्रदान करने के लिए स्‍वयं को ऑन-बोर्ड किया है. ग्राहक आवर्ती लेनदेन हेतु भुगतान करने के लिए ऐसे मर्चेंट पर ई-मैंडेट सुविधा पंजीकृत कर सकते हैं. एलआईसी प्रीमियम, बिजली बिल, गैस बिल, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, अमेज़ॅन प्राइम सब्सक्रिप्शन आदि कुछ उदाहरण हैं.
    • इसके लिए स्‍टेप्‍स निम्‍नानुसार हैं :
    • मर्चेंट पेज पर जाएं.
    • मैंडेट के विवरण** और मर्चेंट पेज पर आवश्‍यक कार्ड के विवरण दर्ज करें.
    • जो ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करें.
    • सफल पंजीकरण पर ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अधिसूचना / एसएमएस भेजा जाएगा.
    • ** ई-मैंडेट का विवरण जैसे कि शुरु करने की तारीख, समाप्ति की तारीख, राशि, राशि का प्रकार, आवृत्ति आदि.
  • विभिन्न प्रकार के ई-मैंडेट क्या हैं?
    • नियत ई-मैंडेट : मर्चेंट से प्राप्त बिल मूल्य हमेशा निश्चित मूल्य होगा (अर्थात ओटीटी मर्चेंट पर कार्डधारक द्वारा चयनित रु. 599/- के प्लान के मामले में)
    • परिवर्ती ई-मैंडेट : बिल मूल्‍य प्रत्येक आवर्ती लेन-देन में भिन्न होगा (अर्थात बिजली बिल)
  • भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्ड के माध्यम से आवर्ती भुगतान सुविधा पर ई-मैंडेट प्राप्त करने वाले मर्चेंट की सूची?
    • बैंक ऑफ बड़ौदा ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आवर्ती भुगतानों पर ई-मैंडेट की सुविधा शुरू की है. ई-मैंडेट सुविधा प्रदान करने के लिए मर्चेंट ऑनबोर्डिंग एक निरंतर प्रक्रिया है और वर्तमान में, पुष्टि की गई सूची उपलब्ध नहीं है. तथापि कार्डधारकों से मर्चेंट पेज पर जांच करने का अनुरोध करें, यदि वह ई-मैंडेट सुविधा स्वीकार कर रहे हैं.
  • किसी विशिष्‍ट कार्ड के लिए मैंडेट विवरण को कैसे देख / संशोधित / रद्द कर सकते है?
    • जी हां, कार्डधारक किसी भी ई-मैंडेट को देखने / संशोधित करने / रद्द करने के लिए संबंधित मर्चेंट पेज पर विवरण की जांच कर सकता है. इसके अलावा, विसा / मास्‍टर कार्ड डेबिट कार्ड धारक बॉब वर्ल्ड ऐप के माध्यम से ऐप लॉगिन पेज पर "अधिक" के अंतर्गत या बैंक की वेबसाइट or access link through internet banking portal. Details mentioned as under पर प्रदान किए गए जारीकर्ता चैनल पर लॉग इन कर सकते हैं.
    • बॉब वर्ल्‍ड ऐप डाउनलोड करें >> अधिक >> डेबिट कार्ड ई-मैंडेट >> कार्ड नंबर दर्ज करें >> ओटीपी दर्ज करें >> मैंडेट देखें / संशोधित करें / रद्द करें.
    • bob World Internet (Internet Banking Portal) - Upon clicking the Clicking the link customer can log in into the channel by doing one time Signup process, entering card details and OTP sent on registered mobile number, where in customer can view/modify/cancel the e-Mandates registered on the respective debit card.

    • कृपया नोट करें, कार्ड के ई-मैंडेट के किसी भी संशोधन या रद्दीकरण को एएफए (ओटीपी) द्वारा विधिमान्य किया जाएगा जो ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.
  • ई-मैंडेट के कौन से विवरण है जिन्‍हें संशोधित किया जा सकता है?
    • वीज़ा / मास्टरकार्ड डेबिट कार्ड वेरिएंट के माध्यम से एक बार जब ई-मैंडेट का पंजीकरण सफल हो जाता है तो निम्‍नालिखित विवरण को संशोधित किया जा सकता है :
    • राशि
    • समाप्ति की तारीख
  • ग्राहक को कैसे सूचित किया जाएगा कि उनके मैंडेट का आवर्ती भुगतान देय है?
    • ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर 24 घंटे से पहले एक प्री डेबिट अधिसूचना भेजी जाएगी जिसमें ई-मैंडेट से संबंधित सभी विवरणों का उल्लेख किया जाएगा.
    • रु.15,000 (more than ₹ 1,00,000/- in case of specific category merchants- (a) subscription to mutual funds, (b) payment of insurance premiums, and (c) credit card bill payments) से अधिक की राशि या या डेबिट कार्ड धारक द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा रु.15,000/- (₹ 1,00,000/- in case of specific category merchants) की आरबीआई द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर के प्रत्‍येक बार देय होने पर किसी भी आवर्ती लेनदेन के लिए एएफए (ओटीपी) आवश्यक होगा. प्री-डेबिट अधिसूचना में ग्राहक के लिए अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण (एएफए) के साथ लेनदेन को प्रमाणित करने के लिए एक लिंक प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए ओटीपी आवश्यक होगा. इस अधिप्रमाणन के बिना लेनदेन प्रोसेस नहीं किया जाएगा.
    • रु. 15,000/- से अधिक के आवर्ती लेनदेन डेबिट को स्‍वीकृति देने के लिए ग्राहक बॉब वर्ल्ड ऐप के माध्यम से ऐप लॉगिन पेज पर प्रदान कराए गए "अधिक" के अंतर्गत जारीकर्ता चैनल पर लॉग इन कर सकते हैं.
    • बॉब वर्ल्‍ड ऐप डाउनलोड करें >> (More) अधिक >> डेबिट कार्ड ई-मैंडेट >> कार्ड नंबर दर्ज करें >> ओटीपी दर्ज करें >> मैंडेट अनुमोदित करें.
    • >बॉब वर्ल्‍ड इंटरनेट डिफॉल्‍ट एवं लॉगिन पेज पर जाएं
    • कार्डधारक द्वारा कोई अनुमोदन प्रदान न करने पर लेनदेन को निर्धारित तारीख पर अस्वीकृत किया जाएगा.
  • ग्राहक को देय आवर्ती भुगतान के लिए डेबिट पूर्व सूचना प्राप्त हुई है, तथापि ग्राहक विशिष्‍ट आवर्ती लेनदेन को प्रोसेस नहीं करना चाहता है?
    • जारीकर्ता को डेबिट पूर्व नोटिफिकेशन / एसएमएस में लिंक दिया जाएगा. ग्राहक लिंक पर क्लिक कर सकता हैं और विशिष्‍ट मैंडेट के आवर्ती भुगतान को रद्द करने के लिए कार्ड नंबर और ओटीपी के साथ चैनल में लॉगिन कर सकता हैं.
    • अथवा
    • ग्राहक बॉब वर्ल्ड ऐप के माध्यम से ऐप लॉगिन पेज पर प्रदान किए गए "अधिक" के अंतर्गत जारीकर्ता चैनल पर लॉग इन कर सकता हैं.
    • बॉब वर्ल्‍ड ऐप डाउनलोड करें >> अधिक >> डेबिट कार्ड ई-मैंडेट >> कार्ड नंबर दर्ज करें >> ओटीपी दर्ज करें >> ई-मैंडेट देखें / संशोधित करें / रद्द करें.
    • bob World Internet (Internet Banking Portal)- Upon clicking the Clicking the link customer can log in into the channel by doing one time Signup process, entering card details and OTP sent on registered mobile number, where in customer can view/modify/cancel the e-Mandates registered on the respective debit card.
  • ई-मैंडेट के आवर्ती लेनदेन से संबंधित शिकायत कैसे की जा सकती है?
    • आवर्ती लेनदेन से संबंधित किसी भी शिकायत को सीआरएम पोर्टल के माध्यम से ई-कॉमर्स / ऑनलाइन लेनदेन के लिए लागू वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार दर्ज किया जा सकता है.
  • डेबिट कार्ड में परिवर्तन के मामले में, क्या नया कार्ड नंबर मर्चेंट की ओर से मेरे ई-मैंडेट में स्वतः अपडेट हो जाता है?

    नहीं, व्यापारी की ओर से नया कार्ड नंबर अपने आप अपडेट नहीं होगा डेबिट कार्डधारकों को संबंधित मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर ई-मैंडेट के लिए नया कार्ड नंबर अपडेट करना होगा

  • नियत तिथि पर आवर्ती लेनदेन के विफल होने पर क्या होगा ?

    इकोसिस्टम के हितधारकों (व्यापारी/अधिग्रहणकर्ता/टी.एस.पी/नेटवर्क) द्वारा की गई चूक अथवा किसी तकनीकी कारणों से, कार्डधारक द्वारा रु.15000/- व इससे अधिक राशि के लेनदेन का अनुमोदन न करने जैसे विभिन्न कारणों के आवर्ती लेनदेन विफल हो सकता है. ऐसा होने पर ग्राहक अपनी देयराशि का भुगतान सीधे व्यापारी को कर सकते हैं.

  • डेबिट कार्ड ई-मैंडेट पंजीकरण के लिए किस प्रकार के लेनदेन की अनुमति है?

    वर्तमान में, केवल घरेलू ऑनलाइन लेनदेन के लिए ई-मैंडेट पंजीकरण की अनुमति है.

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