ऐपीवाय का लक्ष्य भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निर्बाध आय उपलब्ध कराना है.
अटल पेंशन योजना (ऐपीवाय)
-
भूमिका
-
एन पी एस लाइट
अटल पेंशन योजना (ऐपीवाय) : भूमिका
- अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका लक्ष्य भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निर्बाध आय उपलब्ध कराना है. यह राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के फ्रेमवर्क पर आधारित है. अभिदाताओं को शाखा द्वारा तत्काल स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्राण) उपलब्ध करा दी जाएगी.
- अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अभिदाताओं के पास सारणी में नीचे दिए मासिक अंशदान के अनुसार भुगतान करके रू. 1000/-, रू. 2000/-, रू. 3000/-, रू. 4000/- तथा रू. 5000/- की निर्धारित मासिक पेंशन प्राप्त करने के विकल्प हैः
प्रवेश पर आयु | अंशदान के वर्ष | रू. 1000/-की मासिक पेंशन | रू. 2000/-की मासिक पेंशन | रू. 3000/-की मासिक पेंशन | रू. 4000/-की मासिक पेंशन | रू. 5000/-की मासिक पेंशन |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 42 | 42 | 84 | 126 | 168 | 210 |
19 | 41 | 46 | 92 | 138 | 183 | 228 |
20 | 40 | 50 | 100 | 150 | 198 | 248 |
21 | 39 | 54 | 108 | 162 | 215 | 269 |
22 | 38 | 59 | 117 | 177 | 234 | 292 |
23 | 37 | 64 | 127 | 192 | 254 | 318 |
24 | 36 | 70 | 139 | 208 | 277 | 346 |
25 | 35 | 76 | 151 | 226 | 301 | 376 |
26 | 34 | 82 | 164 | 246 | 327 | 409 |
27 | 33 | 90 | 178 | 268 | 356 | 446 |
28 | 32 | 97 | 194 | 292 | 388 | 485 |
29 | 31 | 106 | 212 | 318 | 423 | 529 |
30 | 30 | 116 | 231 | 347 | 462 | 577 |
31 | 29 | 126 | 252 | 379 | 504 | 630 |
32 | 28 | 138 | 276 | 414 | 551 | 689 |
33 | 27 | 151 | 302 | 453 | 602 | 752 |
34 | 26 | 165 | 330 | 495 | 659 | 824 |
35 | 25 | 181 | 362 | 543 | 722 | 902 |
36 | 24 | 198 | 396 | 594 | 792 | 990 |
37 | 23 | 218 | 436 | 654 | 870 | 1087 |
38 | 22 | 240 | 480 | 720 | 957 | 1196 |
39 | 21 | 264 | 528 | 792 | 1054 | 1318 |
40 | 20 | 291 | 582 | 873 | 1164 | 1454 |
- जो अभिदाता इस योजना से 31 दिसंबर, 2015 से पहले जुड़े हैं, और किसी वैधानिक सामाजिक योजना के सदस्य नहीं है और आय करदाता नहीं है. उन अभिदाताओं के खाते में केन्द्र सरकार कुल वार्षिक अंशदान का 50% या रू. 1000/- प्रति वर्ष, जो भी कम होगा सह-अंशदान रूप में 5 वर्ष की अवधि के लिए डालेगी और
- अटल पेंशन योजना से कम आयु में जुड़ने वाले अभिदाताओं की तुलना में अधिक आयु के अभिदाताओं को उक्त सारणी में दिए अनुसार कम मासिक अंशदान राशि का भुगतान करना पड़ता है.
- हमारे एनपीएस- लाइट स्वावलंबन अभिदाता, यदि पात्र हो, अर्थात् 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच हो, तो अटल पेंशन योजना पंजीकरण फॉर्म भरकर मौजूदा स्वावलंबन अभिदाता से अटल पेंशन योजना में स्थानांतरित हो सकते है.
- नामांकन सुविधा उपलब्ध है..
- अटल पेंशन योजना में परिपक्वता से पहले बाहर निकलने की स्वीकृति नहीं है. तथापि, यह केवल असाधारण परिस्थितियों अर्थात् लाभार्थी की गंभीर बिमारी के कारण मृत्यु के मामले में मंजूर किया जाएगा.
अटल पेंशन योजना (ऐपीवाय) : एन पी एस लाइट
- ग्राहक एन पी एस लाइट योजना संबंधी अंशदान जमा करने हेतु शाखाओं में जा सकते हैं
- एन पी एस लाइट सब्सक्राइबर निम्न लिंक का उपयोग करके एन पी एस लाइट प्रान के लिए ऑनलाइन योगदान कर सकते हैं - https://enps.nsdl.com/eNPS/InitialExistingUser.html
- एनपीएस सब्सक्राइबर प्रकार के क्षेत्र में 'एनपीएस स्वावलंबन' का चयन करके ऑनलाइन अंशदान प्रक्रिया को पूरा करें.
- संशोधन/आहरण अनुरोध - विधिवत भरा हुआ एनपीएस लाइट संशोधन प्रपत्र आधार शाखा के माध्यम से एनपीएस नोडल कक्ष को अग्रेषित किया जाना है.
- एपीवाई में स्थानांतरण - एनपीएस लाइट के 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के ग्राहक अपने प्रान को एपीवाई में स्थानांतरित कर सकते हैं. इसके लिए ग्राहक शाखा से संपर्क करें.
- शिकायत निवारण - ग्राहक अपनी मूल शाखा से संपर्क कर सकते हैं
भारत सरकार द्वारा अपने गज़ट अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 2022 द्वारा निवासी भारतीयों के पात्रता मानदंडों में संशोधन किया है जिसमें यह दर्शाया गया है कि दिनांक 1 अक्टूबर, 2022 से आय कर का भुगतान करने वाले कोई भी नागरिक ए.पी.वाय के लिए पात्र नहीं होंगे
सहायता चाहिए ?
-
टोल फ्री नंबर .
विदेश से कॉल करने वाले
घरेलू ग्राहकों के लिए 24x7 उपलब्धता:
+91 79-66296009
-
अटल पेंशन योजना क्या है ?
अटल पेंशन योजना (एपीवाई), हमारे समाज को एक पेंशन योग्य समाज बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है. अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद रु. 1,000 या रु. 2,000 या रु. 3,000 या रु. 4,000 या रु. 5,000 प्रति माह की न्यूनतम गारंटीड पेंशन शुरू होगी, जो अभिदाताओं द्वारा चयनित पेंशन राशि के अभिदान पर आधारित होगी.
-
एपीवाई की सदस्यता कौन ले सकता है ?
कोई भी भारतीय नागरिक एपीवाई योजना में शामिल हो सकता है. पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं -
- ग्राहक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- उनका बचत बैंक खाता / डाकघर बचत बैंक खाता होना चाहिए.
- उन्हें आयकर दाता नहीं होना चाहिए.
-
क्या कोई ग्राहक एक से अधिक एपीवाई खाता खोल सकता है?
जी नहीं, एपीवाई में एक से अधिक खाते खोलने की अनुमति नहीं है.
-
क्या कोई ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले योजना से बाहर निकल सकता है ?
जी हाँ, इसकी अनुमति है.
-
मैं एपीवाई खाता कैसे खोल सकता हूं ?
ग्राहक बॉब वर्ल्ड ऐप/ बॉब इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफ़लाइन रूप में किसी शाखा में भौतिक रूप से जाकर अथवा टैब बैंकिंग के माध्यम से एपीवाई खाता खोल सकते हैं.