केवाईसी मानदंडों पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों द्वारा समय-समय पर अपने खाताधारकों के रिकॉर्ड में केवाईसी दस्तावेजों को अपडेट करना आवश्यक होता है.
इसलिए खाता खोलते समय किए गए केवाईसी के अलावा खाताधारकों को रि-केवाईसी कराना आवश्यक है और इसके दिशानिर्देशों के अनुसार खाते में किसी भी प्रतिबंध से बचने के लिए आवधिक अंतराल पर अपेक्षित दस्तावेज जमा करने होंगे.
रि-केवाईसी दस्तावेज कैसे जमा करें
- वैयक्तिक निवासी ग्राहक (नाबालिग के अलावा) जिनके पास आधार संख्या है वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पुनः केवाईसी *** कर सकते हैं।
- वैयक्तिक निवासी ग्राहक (नाबालिग के अलावा) जिनके पास आधार संख्या और मूल पैन है, वे वीडियो री-केवाईसी (वीडियो कॉल के माध्यम से ऑनलाइन पुनः केवाईसी) कर सकते हैं।
- अपनी होम ब्रांच में जाएं और विधिवत हस्ताक्षरित रि-केवाईसी फॉर्म एवं वैध केवाईसी दस्तावेजों की कॉपी जमा करें।
- ई-मेल / डाक/ कूरियर / केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं होने की स्थिति में विधिवत हस्ताक्षरित स्व-घोषणा पत्र की भौतिक डिलीवरी/केवल पते में परिवर्तन।
फॉर्म डाउनलोड करने के लिए
- व्यक्तियों के लिए
- व्यक्तिगत ग्राहक की केवाईसी जानकारी (पैन / फॉर्म 60 सहित) में कोई परिवर्तन न होने पर स्व-घोषणा पत्र डाउनलोड करें
- व्यक्तिगत ग्राहक की केवाईसी जानकारी (पैन / फॉर्म 60 सहित) में पते में परिवर्तन न होने पर स्व-घोषणा पत्र डाउनलोड करें
- व्यक्तियों के लिए रि - केवाईसी फॉर्म (अन्य मामले) डाउनलोड करें
- गैर-व्यक्तियों के लिए
- गैर-व्यक्तिगत ग्राहक की केवाईसी जानकारी में कोई परिवर्तन न होने पर स्व-घोषणा पत्र डाउनलोड करें
- गैर-व्यक्तियों के लिए रि- केवाईसी फॉर्म (अन्य मामले) डाउनलोड करें
- वैध केवाईसी दस्तावेजों की सूची के लिए डाउनलोड करें