अपना गैर - बी.एस.बी.डी बचत खाता खोलें
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बॉब बैंक मित्र बचत खाता
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लाभ
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विशेषताएं
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पात्रता मानदंड
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आवश्यक दस्तावेज़
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ब्याज दर और प्रभार
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सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
बॉब बैंक मित्र बचत खाता : लाभ
बॉब बैंक मित्र बचत खाता : विशेषताएं
- एक ग्राहक के रुप में, आप बचत खातें की विभिन्न सुविधाओं का निःशुल्क या न्यूनतम प्रभार पर लाभ उठा सकते हैं. बचत खाते के साथ आपको पासबुक और चेकबुक भी दिया जाएगा.
- आप अपने बचत खाते के माध्यम से डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सुविधाओं के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, तथापि इस हेतु लिए शुल्क लिया जा सकता है.
- नेट बैंकिंग के साथ, अपने बैंक विवरणी को एक्सेस और बचत खाते से भुगतान कर सकते हैं
- अपने बचत खाते से संबंद्ध डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हुए आप एटीएम से नकदी आहरण और व्यापारियों को भुगतान कर सकते हैं.
- बैंक ऑफ बड़ौदा सभी बचत खातों पर ब्याज का भुगतान करता है. जो कि प्रत्येक तिमाही में आपके खाते में अंतरित हो जाते है, तथापि इसकी गणना रोजाना की जाती है.
बॉब बैंक मित्र बचत खाता : पात्रता मानदंड
- सभी व्यक्तियों के लिए
- आयु : 14 वर्ष या इससे अधिक
- केवल बैंक के नए ग्राहकों के लिए
बॉब बैंक मित्र बचत खाता : आवश्यक दस्तावेज़
खाता खोलने के लिए वैध केवायसी दस्तावेजों की सूची | |
भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार खाता खोलते समय स्थायी खाता संख्या (पैन) / फॉर्म 60 अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाए. | |
व्यक्तियों के खाते खोलने के लिए आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेजों की सूची (ओवीडी) |
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डीम्ड आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज, ओवीडी में वर्तमान / अद्यतन पता न होने पर(सूची में से कम से कम एक दस्तावेज़ आवश्यक है) |
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बॉब बैंक मित्र बचत खाता : ब्याज दर और प्रभार
ब्याज दर और प्रभार के लिए “यहाँ क्लिक करें”
बॉब बैंक मित्र बचत खाता : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
उपलब्ध
इस योजना में बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा केवल बीसी प्वांइंट पर उपलब्ध है
लेन देन
बचत उन्मुख स्वरुप के लेन-देनों की अनुमति है. वाणिज्यिक लेन-देनों की अनुमति नहीं है. यदि कोई गैर – अनुमत लेन-देन पाया जाता है तो बैंक इसका कारण बताते हुए पूर्व नोटिस / सूचना के साथ खाता बंद कर सकता है.
खाते को अनफ्रीज करना
बीसी एजेंट द्वारा जनरेटेड बचत बैंक खाता खोलने का फॉर्म प्राप्त होने पर और पात्रता और केवाईसी दिशानिर्देशों को पूरा करने पर शाखा द्वारा डेबिट लेनदेन की अनुमति प्रदान की जाएगी. क्रेडिट लेनदेन पर कोई प्रतिबंध नहीं है.
बैंक प्राधिकारियों के समक्ष हस्ताक्षर स्कैनिंग
वैकल्पिक वितरण चैनलों के माध्यम से लेनदेन पर कोई प्रतिबंध नहीं है. शाखा परिसर में लेनदेन के लिए, ग्राहक को अपने केवाईसी दस्तावेजों के साथ बैंक प्राधिकारियों के समक्ष बैंक रिकॉर्ड के लिए अपने हस्ताक्षर उपलब्ध कराने होंगे.
नकद-जमा
- रु. 50000/- और इससे अधिक राशि जमा करने के लिए आय कर की आवश्यकता के अनुसार पैन कार्ड जमा करना आवश्यक है
- नकदी जमा मशीनों में
- खाते में पैन पंजीकृत होने पर डेबिट कार्ड के साथ रु. 2,00,000/- (2 लाख) प्रति दिन और पैन पंजीकृत न होने पर रु. 49,999/- तक नकदी जमा की अनुमति है
- रु. 20,000/- तक प्रति दिन बिना कार्ड लेन – देन (केवल खाता संख्या दर्ज करने के द्वारा)
- नकली व संदेहास्पद नोट को जब्त किया जाएगा और ग्राहक को इसकी रसीद दी जाएगी. फटे हुए / कटे हुए / टेप लगे हुए नोट इन मशीनों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं.
- बीसी प्वाइंट पर बीसी एजेंट के लिए लागू सीमाओं के अनुसार
नकदी-आहरण
- तृतीय पक्ष को अंतर सोल नकद भुगतान की अनुमति नहीं है
- गैर आधार सीबीएस शाखा में खाते के प्रकार पर ध्यान दिए बिना केवल खाताधारक द्वारा नकदी आहरण के लिए प्रति दिन प्रति लेन – देन सीमा रु. 50000/- (चेकबुक सुविधा के बिना बचत खाते के माध्यम से रु. 25000/- तक के आहरण) की नियत की गई है. आहरण पर्ची के साथ पासबुक होनी आवश्यक है
- आधार शाखा में स्वयं - आहरण निःशुल्क है
- एईपीएस के माध्यम से परिचालित बीसी एजेंट के लिए लागू सीमा के अनुसार बीसी प्वाइंट पर. (एईपीएस के लिए आधार सीडिंग अनिवार्य है)
आहरण और आहरण पर्ची (स्लिप) का उपयोग
- आहरण की अनुमति या आहरण पर्ची या चेक द्वारा दी जाएगी.
- आहरण पर्ची के साथ पासबुक होने पर खाताधारक को प्रति दिन रु.25000/- के आहरण की अनुमति है. (ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी क्षेत्र में न्यूनतम रु.25/- और महानगरीय/शहरी क्षेत्रों में रु. 50/)
पासबुक और खाता विवरणी
- निःशुल्क पासबुक.
- केवल अद्यतन शेष के साथ रु. 100/- प्रति डुप्लीकेट पासबुक / खाता विवरणी
- पुराने विवरण प्रविष्टियों के लिए लागू शुल्क प्रभारित किया जाएगा.
चेकबुक
- वित्तीय वर्ष में 30 चेक पन्नें निःशुल्क जारी किए जाऐंगे.
- अतिरिक्त चेक पन्नों के लिए शुल्क प्रभारित किया जाएगा.
स्थायी अनुदेशों का पंजीकरण और निष्पादन
- अपने बैंक में कोई प्रभार नहीं
- एक ही शहर में या अन्य शहर में अर्थात अन्य शाखाओं / कार्यालयों जैसे कि एलआईसी आदि में बाहरी शाखा के लिए रु. 50/- + लागू धनप्रेषण प्रभार प्रति लेनदेन. साथ ही वास्तविक डाक व्यय.
खाता / योजना का अंतरण
- खाते के अप्रयुक्त चेक पन्नों और पासबुक के साथ आवेदन करके इसे एक शाखा से दूसरी शाखा / एक योजना से दूसरी योजना में नि: शुल्क अंतरित किया जा सकता है
ब्याज संगणना और आवृत्ति
- फरवरी से अप्रैल माह की अवधि के लिए ब्याज मई में जमा किया जाएगा, मई से जुलाई तक का ब्याज अगस्त में जमा किया जाएगा, अगस्त से अक्टूबर तक का ब्याज नवंबर में और नवंबर से जनवरी तक का ब्याज प्रति वर्ष फरवरी में जमा किया जाएगा.
ब्याज दर
कृपया ब्याज दर और प्रभारों का संदर्भ लें
निष्क्रिय / अपरिचालित खाते
- ग्राहक द्वारा दो वर्ष तक बचत खाते में कोई लेनदेन नहीं किए जाने पर खाता निष्क्रिय हो जाता है.
- ऐसे सभी बचत खातों में निरंतर ब्याज लगाया जाएगा.
- खाता निष्क्रिय होने पर कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा
- निष्क्रिय / अपरिचालित खातों को सक्रिय/बंद करने हेतु बैंक की संतुष्टि के अनुकूल केवाईसी दस्तावेज - फोटो, नया नमूना हस्ताक्षर जमा करना होगा.
- 10 वर्षों तक खाता निष्क्रिय रहने पर खाते में जमा राशि को अदावीत जमा के रूप में माना जाएगा और इसे भारतीय रिजर्व बैंक को अंतरित किया जाएगा. ऐसी जमाराशियों के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर ग्राहकों को उनकी जमाराशि जाएगी, जो कि निर्धारित शर्तों के अधीन होगा.
न्यूनतम बकाया राशि
न्यूनतम क्यूआएबी
क्षेत्र | क्यूआएबी |
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ग्रामीण | रु. 500* |
अर्द्ध – शहरी | रु. 1000* |
शहरी / महानगरीय | रु. 2000/-* |
संगणना : आवश्यक न्यूनतम तिमाही औसत शेषराशि (Q.A.B) की गणना, दिनों की संख्या के कुल अंतिम जमा शेष को दिनों की संख्या से विभाजित करने के आधार पर की जाती है. तिमाही औसत शेष राशि /न्यूनतम शेष प्रभार की गणना के उद्देश्य से तिमाहियों की अवधि 16 मार्च से 15 जून, 16 जून से 15 सितंबर, 16 सितंबर से 15 दिसंबर और 16 दिसंबर से 15 मार्च के रूप में मानी जाती है.
नामांकन
- सुविधा उपलब्ध है .
अंतरण / अंतर-सोल अंतरण / समाशोधन लेन-देन और प्रभारों के लिए
- आधार शाखा में अंतरण लेनदेन : बिना किसी सीमा के इसकी अनुमति दी गई है.
- गैर – आधार शाखा में अंतरण लेनदेन (स्थानीय व बाहरी) सामान्यतः केवल शाखा में अनुमति दी जा सकती है जहां या तो आहरणकर्ता या आदाता का खाता हो. तथापि वास्तविक लेनदेनों के लिए, शाखा प्रमुख मामले दर मामले आधार पर निर्दिष्ट शर्तों के अधीन गैर-आधार शाखा में (जहां ना तो आहरणकर्ता और ना ही आदाता का खाता हो) लेन – देन की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत है. अंतर-सोल अंतरण लेन-देन के लिए कोई प्रभार नहीं.
- समाशोधन लेनदेन : समाशोधन लेन-देनों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है.
खाते को बंद करना और प्रभार
- खाते के सभी प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को उसके/उनके खाता बंद करने के संबंध में लिखित रूप में सूचित करना होगा. खाता बंद करने के लिए आवेदन पत्र के साथ संबंधित पासबुक, डेबिट कार्ड और अप्रयुक्त चेक पन्नों को जमा करना होगा.
- ग्राहक द्वारा खाते में पहली बार राशि जमा होने के 14 दिनों के अंदर इसे बंद करने पर कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा, तथापि ग्राहक द्वारा प्रथम लेनदेन करने के 14 दिनों के बाद लेकिन 1 वर्ष के अंदर खाते को बंद करने पर रु. 200 + जीएसटी की दर से प्रभार देय होगा. खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर इसमें कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा
सूचना प्रकटीकरण
- यदि आवश्यक हो, या विधि, नियम या विनियम द्वारा अनुमति प्राप्त हो या किसी व्यक्ति या किसी विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुरोध करने पर या यदि ऐसा प्रकटीकरण धोखाधड़ी को रोकने के प्रयोजन से या जनहित में आवश्यक हो, तो खाताधारक/कों से बिना किसी विनिर्दिष्ट सहमति के बैंक ग्राहकों के खाते के संबंध में प्रकटीकरण कर सकता है.
- ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता संहिता और शिकायत निवारण नीति सहित सभी संबंधित नीतियां शाखाओं में उपलब्ध हैं.
- आवेदन पत्रों में एटीएम/डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग की अत्यंत महत्ववपूर्ण नियम और शर्तें शाखाओं में उपलब्ध हैं.
- नियम और शर्तों / प्रभारों तथा शुल्क में किसी भी बदलाव के बारे में बैंक अपनी वेबसाइट पर 30 दिन पहले सूचित करेगा.
- हमारे बैंक की विभिन्न शाखाओं में जमाकर्ता को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (डीआईसीजीसी) द्वारा प्रदत्त अधिकतम रु. 5,00,000/- (रु.5 लाख) तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा
Transactions
- Transactions of saving oriented nature are permitted. Commercial transactions are non-allowable transactions. If non allowable transactions are noticed then Bank may close the account with prior notice/intimation citing reasons thereof. In case of single account of minor to be operated by him/her the maximum balance outstanding on any day should not be more than Rs. 100000/- when the minor is aged between 10-14 years.
सहायता चाहिए ?
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टोल फ्री नंबर .
विदेश से कॉल करने वाले
घरेलू ग्राहकों के लिए 24x7 उपलब्धता:
+91 79-66296009 -
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