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बॉब कर बचत सावधि जमा खोलें और आकर्षक लाभ प्राप्त करें

  • विशेषताएं
  • सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

बॉब कर बचत सावधि जमा : विशेषताएं

Scheme Variant
  • BARODA TAX SAVING - RIRD
  • BARODA TAX SAVING - MIP
  • BARODA TAX SAVING - QIP
Product Nature

The product targets customers intending to invest money for availing the rebate under Section 80C of the Income Tax Act, in the form of a Term Deposit for a period of not less than 5 years.

TD131 Tax saving RIRD
TD132 Tax saving MIP: under this scheme, interest on deposit is paid on a monthly basis.
TD133 Tax saving QIP: under this scheme, interest on deposit is paid on a quarterly basis.
Eligibility/ Target Group

All individuals and HUF are eligible to invest in the product. It is most suitable for income tax payers like salaried persons, higher and middle-income group, retired persons etc.
The firms, companies, trusts, societies, clubs, institutions, corporate etc. are not allowed to invest under the product.

Minimum & Maximum Amount Of Deposit

Minimum Deposit of amount shall be Rs 100, thereafter in multiple of hundreds, subject to maximum deposit amount in a financial year is not to exceed Rs 1,50,000 for availing tax benefit.

Period Of Deposit

The term deposit should be for a period not less than 5 years. However, maximum tenure of the deposit will not exceed 10 years.

Types Of Accounts
  • Term deposit can be in single and joint name.
  • The single name deposit is to be issued to an individual for himself or in the capacity of the Karta of the Hindu Undivided family.
  • Joint account may be in the name of maximum two adults or jointly to an adult and a minor. As per Government’s present Guidelines, in case of joint account/ joint holding of deposit, income tax relief will be available only to the first holder of the deposit.
Rate Of Interest

Prevailing rate of interest for fixed deposits.

  • Senior Citizen: An Additional interest @ 0.50 % is payable.
  • Staff/Ex-staff: As per Bank guidelines issued from time to time (Presently additional interest 1% is payable).
  • Ex-staffs who are Senior Citizen: shall get both the benefits of Staff rate as well as Senior Citizen interest rate.
Interest Payment & Tax Liability
  • Interest will be computed on quarterly rest basis similar to our usual fixed deposit scheme.
  • Deposit can be accepted under our RIRD/MIP/QIP scheme.
  • At the request of customer Prepayment allowed only after completion of 5 years at its discretion and pay interest at 1% below the rate ruling on the date of making deposit, for the period for which the deposit has actually remained with the Bank. If the branch has paid any interest on such a deposit, the excess amount of interest paid, if any, should be recovered from the principal amount at the time of prepayment of deposit.
  • Interest on the deposit is liable to tax. Tax on interest payable on deposit is to be deducted at source as per the extant guidelines of the government from time to time.
Nomination Facility Nomination facility will be available.
Tax Deduction At Source Interest payment is subject to Tax Deducted at source (TDS) as per prevailing Income Tax ACT.
Availability Of Loan/ Overdraft No loan and/ or any type of credit facility can be considered against the security of the deposit. The deposit cannot be taken as collateral security also.
Other Terms And Conditions
  • Term deposit can be in single and joint name.
  • The single name deposit is to be issued to an individual for himself or in the capacity of the Karta of the Hindu Undivided family.
  • Joint account may be in the name of maximum two adults or jointly to an adult and a minor. As per Government’s present Guidelines, in case of joint account/ joint holding of deposit, income tax relief will be available only to the first holder of the deposit.
Auto Renewal On maturity the deposit will be renewed for a period of -12- months under regular FDR scheme.
Premature Payment Premature payment is not allowed. However, in case of death prepayment is allowed as per the Banks usual norms and procedures.
Other Salient Features:
  • The general rules governing the Banks Term Deposit scheme other than specified above will also be applicable to the accounts opened under product.
  • The receipt or Account of Term Deposit under the scheme can be transferred to any other Branch of our Bank as per our Normal procedure.
  • Deposit under the Scheme is subject to Govt. guidelines as applicable from time to time.

बॉब कर बचत सावधि जमा : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

  • निवासी वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर: बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवासी वरिष्ठ नागरिकों को मात्र रु. 3.00 करोड़ से कम जमाराशि पर अतिरिक्त ब्याज देय है। वरिष्ठ नागरिक दर एनआरई/एनआरओ/पूंजीगत लाभ/एफसीएनआर पर लागू नहीं है। नवीनतम दरों के लिए, कृपया हमारे बैंक के वेबसाइट लिंक पर जाएं
  • नामांकन की सुविधा : नामांकन की सुविधा उपलब्ध
  • स्रोत पर कर कटौती: आयकर नियमों के अनुसार टीडीएस की कटौती की जाएगी. यदि कोई व्यक्ति फॉर्म 15G/15H लागू जमा करता है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा.
  • परिपक्वता पर या उससे पहले ब्याज की गणना की विधि: "घरेलू सावधि जमा के सभी मामलों में जहां टर्मिनल तिमाही अधूरी है, ब्याज की गणना वर्ष 365/366 दिनों की गणना करते हुए, वास्तविक दिनों की संख्या के लिए की जानी चाहिए, अर्थात ब्याज की गणना ऐसी जमाराशियों पर पूर्ण तिमाहियों और दिनों के क्रम में होना चाहिए. ब्याज की गणना और चक्रवृद्धि तिमाही अंतराल पर की जाएगी.
  • टीडीएस प्रमाणपत्र: सभी ग्राहकों को टीडीएस प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा.
  • अतिदेय जमा: यदि परिपक्वता की तारीख के बाद नवीकरण अनुरोध प्राप्त होता है, तो ऐसी अतिदेय जमाराशि परिपक्वता की तारीख से देय तिथि पर लागू ब्याज दर पर नवीकृत की जाएगी, बशर्ते ऐसा अनुरोध जमा की परिपक्वता के 14 दिनों के भीतर प्राप्त हो, जिसके बाद ब्याज अतिदेय अवधि के लिए बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर भुगतान किया जाएगा.
  • कॉलेबल जमाराशि के अवज में अग्रिम: यह सुविधा एकल नाम और एचयूएफ में नाबालिक के नामे खाते में उपलब्ध नहीं होगा। यदि ब्याज 2 तिमाहियों से अधिक समय तक जमा नहीं किया जाता है, तो सावधि जमा की राशि को तत्काल ही समायोजित कर दिया जाएगा।
  • अग्रिम देय (नॉन-कॉलेबल जमाराशि के अलावा): बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार नॉन-कॉलेबल पात्र जमाराशि के प्रतिभूति के अवज में जारी ऋण / ओवरड्राफ्ट / अग्रिम सुविधा उपलब्ध नहीं है।
  • ग्राहक के अनुरोध पर उपलब्ध ब्याज प्रमाणपत्र
  • जमा प्रमाणपत्र : सावधि जमा रसीद प्रदान की जाती है
  • ग्राहक के अनुरोध पर सावधि जमा को एक शाखा से दूसरी शाखा में अंतरित किया जा सकता है.
  • भुगतान का माध्यम : परिपक्वता राशि ग्राहक के बचत बैंक/चालू खाते में जमा की जाती है. ऐसे मामलों में जहां ग्राहक के कोई ऑपरेटिव खाते नहीं हैं, रू. 20,000 से कम की परिपक्वता राशि नकद में दी जा सकती है उससे अधिक राशि हेतुर डीडी/पे आर्डर जारी किया जाएगा.
  • 10 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अधिकतम रु. 1,00,000 तक की राशि के साथ नाबालिग खाते खोले जा सकते हैं.

बल्क जमा (रु. 3.00 करोड़ एवं उससे अधिक)
  • "थोक जमा" का अर्थ है रु. 3.00 करोड़ एवं उससे अधिक की एकल रुपया सावधि जमा (दिनांक 07.06.2024 RBI/2024-25/40 DoR.SPE.REC.No.24/13.03.00/2024-2025 ।)
  • यदि एक ही दिन में रु. 3.00 करोड़ एवं उससे अधिक की कुल राशि वाले कई जमा किए जाते हैं, लेकिन वे अलग-अलग तारीखों पर परिपक्व होते हैं, तो यह बल्क जमा के विभाजन के बराबर नहीं होगा। साथ ही एक ही दिन में रु. 3.00 करोड़ और उससे अधिक की कुल राशि वाले कई जमा बनाए जाते हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि समान होती है, लेकिन अलग-अलग विशिष्ट उद्देश्यों के लिए हो तो, यह थोक जमा के विभाजन के बराबर नहीं होगा। बशर्ते ग्राहक इसके लिए सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • कर बचत एफडी क्या है ?

    यह उत्पाद वैसे उन ग्राहकों के लिए है जो धारा 80 सी के अंतर्गत आयकर छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्‍यूनतम पांच वर्षों के लिए मीयादी जमाराशि के रूप में अपनी धनराशि निवेश करना चाहते हैं.

    कर बचत आरआईआरडी

    बड़ौदा कर बचत एमआईपी : इस योजना के अंतर्गत, जमा पर ब्याज का भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है.

    बड़ौदा कर बचत क्‍यूआईपी : इस योजना के अंतर्गत, जमा पर ब्‍याज का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है.

    बैंक पांच वर्ष या इससे अधिक की अवधि के लिए आरआईआरडी, एमआईपी तथा क्यूआईपी, तीन प्रकार की कर बचत मीयादी जमाराशि प्रदान करता है. इन उत्पादों को धारा 80 सी के अंतर्गत आयकर छूट का लाभ प्रदान किया जाता है. 

  • क्या कर बचत एफडी अच्छा निवेश विकल्‍प है ?

    यह एक अच्छा निवेश विकल्‍प है जो धारा 80 सी के अंतर्गत पांच वर्ष की न्यूनतम लॉक इन अवधि के साथ

    रु.1.5 लाख तक की कटौती के साथ कर लाभ प्रदान करता है.

  • क्या हम कर बचत एफडी को तोड़ सकते हैं ?

    कर बचत एफडी न्यूनतम लॉकडाउन अवधि सहित है. इस प्रकार की कर बचत मीयादी जमाराशि के लिए परिपक्‍वता की तारीख से पहले समय-पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है. तथापि मृत्यु के मामले में, बैंक के सामान्य मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार समय - पूर्व भुगतान की अनुमति है.

  • कितने राशि की एफडी कर मुक्‍त है ?

    कर लाभ प्राप्‍त करने के लिए न्यूनतम जमा राशि रु. 100 होनी चाहिए. इसके बाद की जमा राशि रु. 100 के गुणकों में होनी चाहिए. एक वित्तीय वर्ष में कर लाभ प्राप्त करने के लिए यह जमा राशि रु. 1,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए.

  • कर बचत एफडी में किसे निवेश करना चाहिए ?

    सभी व्यक्ति और एचयूएफ इस उत्पाद में निवेश के लिए पात्र हैं. यह वेतनभोगी व्‍यक्ति, उच्च और मध्यम आय वर्ग, सेवानिवृत्त व्‍यक्ति आदि जैसे आयकरदाताओं के लिए सबसे उपयुक्त है. फर्मों, कंपनियों, ट्रस्टों, सोसाइटियों, क्लबों, संस्थानों, कॉर्पोरेट्स आदि को इस उत्पाद में निवेश करने की अनुमति नहीं है.

  • मैं कर बचत एफडी कैसे खोल सकता हूं ?

    आप किसी भी बैंक में कर बचत एफडी खोल सकते हैं. एक वर्ष में न्यूनतम जमा राशि रु. 100 और अधिकतम निवेश रु. 1.5 लाख है. खाता ऑनलाइन या ऑफलाइन रूप से खोला जा सकता है.

  • क्या मैं विविध कर बचत एफडी खोल सकता हूं ?

    जी हां, आप आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के अंतर्गत विविध कर बचत एफडी खोल सकते हैं. किसी एफडी से एक वर्ष में रु. 1.5 लाख की अधिकतम कटौती का दावा कर सकते हैं. मीयादी जमा के लिए न्यूनतम अवधि 5 वर्ष अथवा इससे अधिक है. अत: किसी व्यक्ति द्वारा 5 वर्ष या इससे अधिक की विविध कर बचत जमा खाते खोले जा सकते हैं.

  • क्‍या 5 वर्षों के लिए 5 वर्ष की एफडी कर मुक्‍त है ?

    5 वर्ष की लॉक्ड कर बचत अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत किए गए निवेश पर कर में छूट दी जाती है. कर बचत एफडी में न्यूनतम जमा राशि रु. 100 और तत्‍पश्‍चात रु. 100 के गुणकों में है. इस मीयादी जमाराशि की न्यूनतम सीमा 5 वर्ष की है तथा यह 10 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए. मीयादी जमाराशि को एकल या संयुक्‍त धारिता के रुप में खोला जा सकता है.

  • परिपक्वता के समय खाताधारक के जीवित न रहने पर क्या करना चाहिए ?

    यदि परिपक्वता के समय खाताधारक जीवित नहीं है, तो बैंक के सामान्य मानदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार समय - पूर्व भुगतान की अनुमति है.

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