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क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस)
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पात्रता
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ब्या्ज दर और प्रभार
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स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना
क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) : पात्रता
उद्देश्य
योजना के तहत मंजूर उन्नत तकनीकों को शुरु करने के लिए 15% की पूंजी सब्सिडी उपलब्ध कराते हुए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विशेषीकृत उत्पादों/उप-क्षेत्रों में लघु एवं एसएसआई इकाइयों को तकनीकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करने के लिए.
सीमा
योजना के तहत अधिकतम पात्र ऋण रु. 1/- करोड़ है.
अधिक जानकारी के लिए, हमारी नजदीकी शाखा में जाएं, यहां क्लिक करें.
सीएलसीएसएस लाभार्थियों के संबंध में अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें.
योजना के संपूर्ण विवरण www.smallindustryindia.com तथा www.dcmsme.gov.in पर भी उपलब्धब है.
नोट:बैंक उत्पादों की बिक्री/मार्केटिंग आदि में एजेंट की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।
क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) : ब्या्ज दर और प्रभार
सब्सिडी की दर
15% या रु. 15 लाख, जो भी कम हो. (सब्सिडी की गणना योजना के तहत स्वीकृत पात्र प्लांट एवं मशीनरी के खरीद मूल्य के आधार पर होगी)
योजना 31.03.2012 तक की अवधि के लिए परिचालित है.
- पात्र इकाइयां ऋण के लिए आवेदन करते समय आवश्यक रुप से सब्सिडी के लिए आवेदन करें.
- सब्सिडी के लिए केवल सीएलसीएसएस के तहत मंजूर किए गए सावधि ऋण ही पात्र हैं.
- संबंधित दावे मंत्रालय में निर्धारित समय सीमा में पहुंच जाने चाहिये. यह अंतिम ऋण संवितरण (संदर्भ तारीख) की अगली तिमाही के भीतर की अवधि है.
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क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) : स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना
प्रयासों को और बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय एससी-एसटी हब के तहत एक विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (एससीएलसीएसएस) शुरू की गई है, जिसमें एससी/एसटी उद्यमों के लिए क्षेत्रों या मशीनरी और प्रौद्योगिकी पर बिना किसी प्रतिबंध के 1 करोड़ रुपये की समग्र निवेश सीमा के साथ 25% पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है.
विवरण के लिए कृपया देखें:
https://www.scsthub.in/content/special-credit-linked-capital-subsidy-scheme
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