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With Our Specialised Scheme for Financing Textile Units.
कपड़ा इकाइयों के वित्तपोषण के लिए योजना
सुविधा का प्रकार |
मीयादी ऋण / मांग ऋण, नकदी ऋण और गैर – निधि आधारित सीमा अर्थात एलसी और बैंक गारंटी निर्यात सुविधाएं: पीसी, पीसीएफसी, एफबीपी, एफबीडी, पीएसडीएल + |
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सीमा |
न्यूनतम: रु. 25 लाख, अधिकतम: रु. 50 करोड़. |
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उद्देश्य |
निधि आधारित तथा गैर – निधि आधारित कार्यशील पूंजी आवश्यकताएं. नई परियोजनाओं अर्थात भूमि एवं भवन का अधिग्रहण / विनिर्माण तथा परियोजना लागत पर आधारित प्लांट और मशीनरी (दिशानिर्देशों के अनुसार पुराने प्लांट और मशीनरी सहित) का वित्तपोषण. |
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पात्रता |
इस योजना के अंतर्गत जॉब वर्कर / व्यापारी (ई-कॉमर्स ट्रेडर्स सहित) सहित वस्त्र से जुड़ी गतिविधि (जैसा कि वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त) में कार्यरत सभी नई / मौजूदा इकाइयां (अन्य बैंकों से टेकओवर सहित). बड़ौदा एसएमई गोल्ड कार्ड: इस योजना के अंतर्गत क्रेडिट रेटिंग बीओबी -5 के साथ पिछले 1 वर्ष के लिए 'मानक' श्रेणी के ऋणकर्ताओं खातों को कवर किया जा सकता है. ऋणकर्ता का स्वरूप : स्वामित्व / भागीदारी संस्था / एलएलपी / प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/ लिमिटेड कंपनी. हिंदु अविभक्त परिवार पात्र नहीं है. |
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कार्यशील पूंजी सीमा के मूल्यांकन की विधि |
बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार. नोट : टीयूएफएस सब्सिडी से सीमा का आकलन स्वतंत्र होना चाहिए अर्थात डीएससीआर तथा मार्जिन की संगणना करते समय, अनुमानित टीयूएफएस सब्सिडी को विचार में नहीं लेना चाहिए. |
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ब्याज दर |
बीआरएलएलआर + एसपी + 0.80% से शुरु (इससे संबंधित किसी मामले की गुणवत्ता के आधार पर ब्याज दर में रियायत की अनुमति प्रदान की जा सकती है) नोट : निर्यात ऋण सुविधाओं के लिए बैंक द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज दर प्रभारित की जानी है. |
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मार्जिन |
*120 दिनों तक के बही ऋणों का वित्त पोषण किया जा सकता है. |
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अवधि |
कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए : 12 माह मीयादी ऋण के लिए : अधिकतम 9 वर्ष (अधिस्थगन अवधि सहित) |
सेवा और अन्य प्रभार |
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प्रतिभूति |
मीयादी ऋण के लिए : पहला चार्ज पूरी स्थायी संपत्ति पर और दूसरा वर्तमान आस्तियों पर. कार्यशील पूंजी के लिए : पहला व दूसरा चार्ज स्थायी संपत्ति पर और पहला चार्ज वर्तमान आस्तियों पर.
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विवरण :
- रु. 200 लाख तक के संपार्श्विक रहित ऋणों के कवरेज (सीजीटीएमएसई) का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों को (रिटेल व्यापार और थोक व्यापार के लिए रु.100 लाख तक) तक संपार्श्विक रहित ऋण प्रदान करना है, जैसा कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है.
- पहले भाग में 'रु. 10,000/- तक तथा दूसरे भाग में रु. 20,000/- तक'.
- 'पहले भाग के लिए : अधिकतम 12 माह तक, संवितरण से एक माह में 12 ईएमआई में चुकौती योग्य तथा दूसरे भाग के लिए : 18 माह तक'