यह योजना सूक्ष्म उद्यमों(माइक्रो इंटरप्राइजेज) के निर्यात क्षेत्र में वृद्धि करने के उद्देश्य से शुरू की की गई है.
निर्यात से जुड़ी सूक्ष्म इकाइयों के वित्तपोषण की योजना
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पात्रता
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आवश्यक दस्तावेज
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ब्याज दरें और शुल्क
निर्यात से जुड़ी सूक्ष्म इकाइयों के वित्तपोषण की योजना : पात्रता
पात्रता
- निर्यात में लगी सभी नई (अन्य बैंकों से अधिग्रहण सहित)/मौजूदा सूक्ष्म उद्यम इकाइयां
- प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां, एलएलपी
उद्देश्य
निर्यात ऋण कार्यशील पूंजी आवश्यकताएँ
आयु मानदंड
ऋण के लिए आवेदन करते समय न्यूनतम आयु - 25 वर्ष - प्रोपराइटरशिप फर्म के प्रोपराइटर और 21 वर्ष - व्यक्तिगत गारंटर
अधिकतम आयु - ऋण परिपक्वता के समय 65 वर्ष
सुविधा का प्रकार
एफबी (पूर्व-शिपमेंट/पोस्ट-शिपमेंट)/एनएफएस सीमाएं
ऋण राशि
न्यूनतम – रु.5.00 लाख
अधिकतम – रु. 7.50 करोड़
अवधि
उधारकर्ता के कार्यशील पूंजी चक्र I ऋण वसूली चक्र के अनुसार पैकिंग क्रेडिट के लिए अधिकतम 270 दिन और पोस्ट-शिपमेंट क्रेडिट के लिए 180 दिन. शाखा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यशील पूंजी चक्र, यानी निर्माण/शिपमेंट शेड्यूल आदि को ध्यान में रखते हुए अग्रिम उपलब्ध कराया जाता है
मार्जिन
जीसीईएमपी नीति के अनुसार
निर्यात | मार्जिन |
पूर्व-शिपमेंट | 10% |
पोस्ट-शिपमेंट | शून्य |
विचलन
जीसीईएमपी और समय-समय पर अद्यतन किए गए बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार
निर्यात से जुड़ी सूक्ष्म इकाइयों के वित्तपोषण की योजना : आवश्यक दस्तावेज
- बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार
निर्यात से जुड़ी सूक्ष्म इकाइयों के वित्तपोषण की योजना : ब्याज दरें और शुल्क
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