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प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम ( पीएमईजीपी)

  • पात्रता
  • ब्याज दर और प्रभार

प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम ( पीएमईजीपी) : पात्रता

उद्देश्य
  • ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने के माध्यम से रोजगार के अवसरों का निर्माण करना.
  • पारंपरिक एवं भावी शिल्पकारों एवं बेरोजगार युवा वर्ग को बड़े पैमाने पर निरंतर एवं स्थिर रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु जिससे ग्रामीण युवा वर्ग का शहरों में स्थानांतरण कम किया जा सके.

प्रयोजन
  • यह योजना सूक्ष्म क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सभी व्यवहार्य (तकनीकी एवं आर्थिक रूप से) परियोजनाओं को लागू है.
  • For 1st Loan, the maximum cost of the project admissible for Margin Money subsidy for new projects under manufacturing sector is Rs.50 lakhs and for business/services sector is Rs. 20 lakhs.
  • For 2nd Loan, for upgradation of existing PMEGP /REGP/MUDRA units, the maximum cost of the project/unit admissible for Margin Money subsidy under manufacturing sector is Rs. 100 lakhs and under business/service sector is Rs. 25 lakh.
  • एक परिवार में से केवल एक व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है.
  • इस योजना के अंतर्गत सहायता केवल नयी परियोजना के लिए उपलब्ध है.
  • इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता उन गतिविधियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी, जो योजना की नकारात्मक सूची में शामिल है.

पात्र उद्यमी/ऋणकर्ता
  • 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति.
  • निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत रू. 10/- लाख तथा व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में रू. 5/- लाख से अधिक लागत वाली परियोजना स्थापित करने के लिए लाभार्थी कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.

टिप्पणी

Existing units (Under PMRY,REGP or any other scheme of Government of India or State Government) and the units that have already availed Government Subsidy under any other scheme of Government of India or State Government are not eligible (for new loan).



Selection of Beneficiaries

The beneficiaries will be identified & selected at the district level by a Task Force consisting of representatives from KVIC/State KVIB/ State DICs and Banks and headed by the District Magistrate/Deputy Commissioner/Collector concerned.


Subsidy Entitlement and Bank Finance

Subsidy from KVIC and the bank finance depends on the cost of project as per details given below:

Bank finance Subsidy from KVIC Promoter's contribution
Urban area Rural area
General Category beneficiary/institution 90% 15% 25% 10%
Special category beneficiary/institution 95% 25% 35% 5%

Security
  • Assets created out of the bank's finance.
  • Personal guarantee of the proprietor/promoter.
  • No collateral security up to Rs. 10 lakhs.
  • Eligible units will be covered under Credit Guarantee Fund scheme form micro and small Enterprises – CGMSE. (excluding Margin Money/subsidy component).

To know more, visit our nearest branch Click Here


To get the complete details, visit the KVIC website Click Here


Download copies of the bank agreements to be executed by the borrowers Click Here



नोट:बैंक उत्पादों की बिक्री/मार्केटिंग आदि में एजेंट की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम ( पीएमईजीपी) : ब्याज दर और प्रभार

ब्याज दर

एमएसई क्षेत्र को लागू अनुसार.

चुकौती अवधि

6 माह तक की प्रारंभिक अधिस्थगन अवधि सहित 3 से 7 वर्ष की चुकौती अवधि.

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