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स्टार्ट-अप बिजनेस सेगमेंट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
स्टार्ट-अप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस)
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उद्देश्य
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विशेषताएं
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पात्रता
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ब्याज दर और प्रभार
स्टार्ट-अप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) : उद्देश्य
डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप को बैंकों द्वारा दी जा रही ऋण सुविधाओं पर राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपी/आईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करना.
स्टार्ट-अप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) : विशेषताएं
- स्टार्ट-अप को दी गई क्रेडिट सुविधाओं के लिए, एनसीजीटीसी बैंकों को लेनदेन आधारित गारंटी कवर प्रदान करेगा जिसमें बैंकों को उधारकर्ता से संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त करने की भी अनुमति है. तथापि एनसीजीटीसी गारंटी संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य से कम बकाया सीमा तक सीमित होगी.
- इस योजना के लिए, मंजूर की गई राशि पर 2% प्रति वर्ष की दर से गारंटी शुल्क का भुगतान किया जाना है. पूर्वोत्तर क्षेत्र की यूनिट और महिला उद्यमियों के लिए गारंटी शुल्क 1.50% प्रति वर्ष है.
- तथापि सभी मामलों में प्रति उधारकर्ता अधिकतम गारंटी कवरेज रु. 10 करोड़ है.
- मूल ऋण राशि से गारंटी कवर की सीमा निम्नानुसार दी गई है.
मूल ऋण राशि | क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा |
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रु. 3 करोड़ तक | डिफ़ॉल्ट राशि का 80% |
रु. 3 करोड़ से अधिक तथा रु. 5 करोड़ तक | डिफ़ॉल्ट राशि का 75% |
रु. 5 करोड़ से अधिक | डिफ़ॉल्ट राशि का 65% |
स्टार्ट-अप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) : पात्रता
Eligibility
- समय-समय पर जारी राजपत्र अधिसूचना(ओं) के अनुसार डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप; और
- वैसे स्टार्ट-अप जिन्होने स्थिर राजस्व प्राप्त करने का स्तर प्राप्त कर लिया है, जैसा कि 12 माह की अवधि में लेखापरीक्षित मासिक विवरणों से मूल्यांकित किया गया है, वित्तपोषण के अधीन है, और
- वैसे स्टार्ट-अप जो किसी भी अंतिम/निवेशक संस्थान के लिए डिफ़ॉल्ट नहीं है तथा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं है; और
- वैसे स्टार्ट-अप जिसकी पात्रता गारंटी कवर के प्रयोजन से बैंक द्वारा प्रमाणित है.
- यदि मौजूदा उधारकर्ता ने बीजीईसीएल की सुविधा का लाभ उठाया है तथा सीजीएसएस का लाभ उठाना चाहता है, तो उनके लिए बीजीईसीएल ऋण को बंद करना आवश्यक होगा.
- रियल ईस्टेट प्रोजेक्ट को इसकी अनुमति नहीं है.
संगठन
- जैसा कि दिनांक 19.02.2019 को भारत के राजपत्र में अनुमति दी गई है (अनुबंध-बी के रूप में संलग्न) और समय-समय पर अपडेट किया गया है.
- एचयूएफ को इसकी अनुमति नहीं है
सुविधा का प्रकार
निधि और गैर-निधि आधारित सुविधाएं
ऋण राशि
अधिकतम – रु. 15.00 करोड़
तथापि, एनसीजीटीसी गारंटी राशि प्रति उधारकर्ता केवल रु. 10 करोड़ (एफबी और एनएफबी एक्सपोजर सहित) तक सीमित है.
अवधि
जीसीईएमपी / बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर किए गए अद्यतन के अधीन.
आंतरिक क्रेडिट रेटींग-
बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम बीओबी - 6 / सीआर - 6, जैसा कि समय-समय पर अपडेट किया जाता है.
स्टार्ट-अप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) : ब्याज दर और प्रभार
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