पर्यटन क्षेत्र को आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना.
हमारी नीति के साथ दोहरे लाभ वाले विकल्प का चयन करें.
कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना
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लाभ
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विशेषताएं
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पात्रता मानदंड
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आवश्यक दस्तावेज़
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शुल्क एवं प्रभार
कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना : लाभ
5 वर्षों तक संपार्श्विक मुक्त ऋण (1 वर्ष तक के मूलधन की चुकौती पर अधिस्थगन अवधि सहित)
सभी ऋण एनसीजीटीसी के अंतर्गत 100% कवर किए गए हैं .
ऋण राशि:
- पर्यटक गाइड (टूरिस्ट गाइड) के लिए: रु. 1 लाख तक
- ट्रैवल एवं टूरिज्म अंशधारक: रु. 10 लाख तक
कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना : विशेषताएं
5 वर्षों के लिए कार्यशील पूंजी सावधि ऋण
कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना : पात्रता मानदंड
- लक्षित लाभार्थी जिनका किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) के साथ ऋण संबंध नहीं है, पर भी इस योजना के अंतर्गत विचार किया जा सकता है.
- लक्षित लाभार्थी जिनका एससीबी के साथ मौजूदा ऋण संबंध है, वे उसी बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते है. तथापि, ऐसे उधारकर्ता जिनका इस योजना के अंतर्गत एनसीजीटीसी सहित पंजीकृत एससीबी के साथ कोई मौजूदा संबंध नहीं है, वे भी योजना के अंतर्गत एनसीजीटीसी से पंजीकृत किसी भी एससीबी से संपर्क कर इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
- यदि लक्षित लाभार्थी पहले ईसीएलजीएस (बीजीईसीएल 1.0 या 3.0) के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर चुका है, तो उसे एलजीएससीएटीएसएस योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए आवेदन करने से पूर्व बीजीईसीएल के अंतर्गत बकाया राशि का भुगतान करना होगा/इसे बंद करना होगा. इसी प्रकार अगर किसी पात्र उधारकर्ता ने एलजीएससीएटीएसएस के अंतर्गत सहायता प्राप्त की है, तो उसे ईसीएलजीएस के अंतर्गत कवरेज के लिए आवेदन करने से पहले एलजीएससीएटीएसएस के अंतर्गत बकाया राशि का भुगतान करना होगा/इसे बंद करना होगा.
पंजीकृत पर्यटक गाइड / यात्रा और पर्यटन हितधारकों का विवरण पर उपलब्ध है https://www.ncgtc.in/en/products-n-services/lgscatss
कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना : आवश्यक दस्तावेज़
- बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप ऋण दस्तावेज़
- ऋणकर्ता द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि गारंटी के अंतर्गत कवर न हुए किसी खाते के लाभ हेतु ऋणकर्ता एनसीजीटीसी द्वारा कवर खाते में दी गई सिक्यूरिटी पर स्वयं अथवा किसी अन्य लेनदार(रों) के पक्ष में कोई शुल्क नहीं लेगा.
कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना : शुल्क एवं प्रभार
- ब्याज दर :ब्याज दर की सीमा 7.95% है
- प्रोसेसिंग शुल्क : शून्य
- पूर्व खाता बंदी/ पूर्व भुगतान शुल्क : शून्य
- एनसीजीटीसी गारंटी शुल्क : शून्य
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टोल फ्री नंबर .
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घरेलू ग्राहकों के लिए 24x7 उपलब्धता:
+91 79-66296009