ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना
किसानों के लिए संसाधन संपन्न बैंकिंग सेवाएं
बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण भारत के लिए, ग्रामीण भारत के साथ
बड़ौदा किसान तत्काल ऋण योजना
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लाभ
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विशेषताएं
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पात्रता मानदंड
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आवश्यक दस्तावेज़
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शुल्क और प्रभार
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अति महत्वपूर्ण नियम व शर्तें (एमआईटीसी)
बड़ौदा किसान तत्काल ऋण योजना : लाभ
- ऑफ सीजन के दौरान कृषि और घरेलू उद्देश्यों के लिए आकस्मिक निधि आवश्यकताओं को पूरा करने की योजना.
- रु.1 लाख तक का अधिकतम ऋण
बड़ौदा किसान तत्काल ऋण योजना : विशेषताएं
फसल कटाई के बाद/भंडारण/विपणन गतिविधियों के दौरान कृषि और संबंधित उद्देश्यों और इनसे संबंधित खर्चों के लिए आकस्मिक निधियों की आवश्यकताओं को पूरा करने और किसी भी कृषि व संबद्ध गतिविधियों में अस्थायी कठिनाइयों/तरलता की समस्या, फसल खराब होने, संरचनाओं की मरम्मत और रखरखाव जैसी परिचालन आवश्यकताओं, बीमा प्रीमियम, कृषि उपकरणों/मशीनरी की तत्काल मरम्मत आदि को पूरा करने के लिए कृषक समुदाय के लिए एक त्वरित ऋण सुविधा .
घरेलू आवश्यकताएं, विभिन्न धार्मिक समारोहों, त्योहारों, आकस्मिक, चिकित्सा व्यय, अन्य आकस्मिक खर्चों के लिए.
बड़ौदा किसान तत्काल ऋण योजना : पात्रता मानदंड
- वैयक्तिक किसान / संयुक्त उधारकर्ता जो कम से कम 2 वर्षों से हमारे बैंक के मौजूदा बीकेसीसी धारक हैं और जिनका सभी अग्रिम खातों में चुकौती का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो.
बड़ौदा किसान तत्काल ऋण योजना : आवश्यक दस्तावेज़
- आवेदन फार्म
- आईडी प्रूफ में से कोई एक जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि.
बड़ौदा किसान तत्काल ऋण योजना : शुल्क और प्रभार
प्रोसेसिंग शुल्क:
- रु 3.00 लाख की कुल ऋण सीमा (बीकेसीसी+तत्काल) तक माफ किया जाता है.
- रु.3 लाख से अधिक - स्वीकृत सीमा का 1% (अधिकतम रु.100 लाख)
निरीक्षण शुल्क:
- रु 3.00 लाख की कुल सीमा तक ऋण माफ किया गया.
- रु. 3 लाख से अधिक और रु. 10 लाख तक - रु. 250
बड़ौदा किसान तत्काल ऋण योजना : अति महत्वपूर्ण नियम व शर्तें (एमआईटीसी)
पात्रता | वैयक्तिक किसान / संयुक्त उधारकर्ता जो कम से कम 2 वर्षों से हमारे बैंक के मौजूदा बीकेसीसी धारक हैं, और जिनका सभी अग्रिम खातों में चुकौती का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो |
ऋण राशि | बीकेसीसी सीमा का 50%, जो कि अधिकतम रु. 1.00 लाख के अधीन है |
सुविधा का स्वरूप | मांग ऋण |
मीयादी ऋण | 36 माह |
Security | बीकेसीसी के तहत मौजूदा सुविधा विस्तार किया जाएगा. यदि संयुक्त सीमा रु 1.6 लाख के भीतर है, तो रु 1.6 लाख तक के बिना किसी संपार्श्विक के मौजूदा मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए. |
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