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बड़ौदा कोविड आपातकालीन क्रेडिट लाइन

  • विशेषताएं
  • महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

बड़ौदा कोविड आपातकालीन क्रेडिट लाइन : विशेषताएं

उद्देश्य:

कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उत्पन्न अस्थायी लिक्विडिटी बेमेल को पूरा करने के लिए।


सुविधा :

अल्पकालिक ऋण/मांग ऋण (एक बार) की प्रकृति में एफबीडब्ल्यूसी।


ऋण राशि:

मौजूदा फंड आधारित कार्यशील पूंजी का अधिकतम 10%।

सीमा (एफबीडब्ल्यूसी) अधिकतम रु 200 करोड़ के अधीन। यह मौजूदा तदर्थ/अतिरिक्त/एसएलसी/गोल्ड कार्ड सीमा के अतिरिक्त है। मौजूदा तदर्थ/अतिरिक्त राशि का भुगतान नियत तारीख पर किया जाएगा।


ऋण की अवधि:

डोर टू डोर अधिकतम 24 महीने.

पुनर्भुगतान अधिस्थगन - 6 महीने (अधिकतम)

ऋण राशि का 15% पहले 6 महीनों में मासिक / त्रैमासिक किस्त चुकाने योग्य है और शेष 85% राशि अगले 12 महीनों में चुकाई जानी है। जब भी लागू किया जाता है ब्याज की सेवा की जानी चाहिए।


योजना की वैधता:

यह योजना दिनांक: 30.06.2021 तक लागू थी। आज की तारीख में यह योजना बंद कर दी गई है।


उपलब्धता अवधि:

उधारकर्ता मंजूरी के 3 महीने के भीतर आंशिक रूप से या एक बार में स्वीकृत राशि निकाल सकता है।

बड़ौदा कोविड आपातकालीन क्रेडिट लाइन : महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

BGECL 1.0:
  • यह योजना एनसीजीटीसी दिशानिर्देशों की ईसीएलजीएस 1.0 योजना के अनुरूप बैंक में शुरू की गई है।
  • इस योजना के तहत, बैंकिंग प्रणाली से 50 करोड़ रुपये तक की कुल बकाया वाली इकाइयों को 29.02.2020 तक निधि आधारित बकाया राशि के अधिकतम 20% तक अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सावधि ऋण की अनुमति दी जा सकती है।
    वे उधारकर्ता जो आरबीआई के दिनांक 05.05.2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार एकबारगी पुनर्गठन (ओटीआर) के लिए पात्र हैं और 4 साल की अवधि (12 महीने के अधिस्थगन सहित) के लिए ईसीएलजीएस 1.0 के तहत ऋण का लाभ उठाया है, वे अब अपने बीजीईसीएल ऋण के लिए 5 साल की अवधि का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे यानी केवल पहले 24 महीनों के लिए ब्याज का पुनर्भुगतान और उसके बाद 36 महीनों में मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के साथ।
    इसके अलावा, 29.02.2020 तक ऐसे उधारकर्ताओं को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के साथ मिलकर एफबी बकाया के 10% तक अतिरिक्त ऋण की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते उन्होंने बीजीईसीएलएस 3.0 के तहत अतिरिक्त सहायता का लाभ नहीं उठाया हो।
  • 29.02.2020 तक 60 दिनों तक डीपीडी वाले उधारकर्ता इस योजना के तहत पात्र हैं।
  • ब्याज दर: बीआरएलएलआर + 1% प्रति वर्ष अधिकतम 7.50% प्रति वर्ष के अधीन।
    1. अधिक जानकारी के लिए कृपया शाखा से संपर्क करें।

BGECL 2.0:
  • यह योजना एनसीजीटीसी द्वारा जारी ईसीएलजीएस 2.0 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए बैंक में शुरू की गई है।
  • इस योजना के तहत, 29.02.2020 तक निधि आधारित बकाया राशि का अधिकतम 20% तक अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सावधि ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है। यह सुविधा 29.02.2020 तक 50 करोड़ रुपये से अधिक और 500 करोड़ रुपये तक के बकाया वाले उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध है।
  • उधारकर्ता की 60 दिनों तक की बकाया राशि इस योजना के तहत पात्र है।
  • यह योजना कामथ समिति और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र द्वारा पहचाने गए 26 क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है जो कोविड-19 से प्रभावित हैं.
  • ब्याज दर: एमएसएमई इकाइयों के लिए बीआरएलएलआर + 1% प्रति वर्ष और गैर-एमएसएमई के लिए एमसीएलआर + 1%।
  • अधिक जानकारी के लिए कृपया शाखा से संपर्क करें।

BGECL 3.0:
  • एनसीजीटीसी द्वारा शुरू की गई ईसीएलजीएस 3.0 योजना के बाद बैंक में यह योजना शुरू की गई थी,
  • इस योजना में आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन, अवकाश और खेल क्षेत्रों, नागरिक उड्डयन क्षेत्र में लगी व्यावसायिक इकाइयां शामिल हैं.
  • इस योजना के तहत, 29.02.2020 तक सभी ऋणदात्री संस्थानों में बकाया कुल ऋण के 40% तक या 200 करोड़ रुपये तक, जो भी कम हो, ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • 60 दिनों तक डीपीडी वाले उधारकर्ता इस योजना के तहत पात्र हैं।
  • अधिक जानकारी के लिए कृपया शाखा से संपर्क करें।

BGECL 4.0
  • एनसीजीटीसी द्वारा जारी ईसीएलजीएस 4.0 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए बैंक में यह योजना शुरू की गई थी।
  • सभी मौजूदा अस्पताल/नर्सिंग होम/क्लीनिक और तरल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि के निर्माण में लगी इकाइयों को इस योजना के तहत कवर किया गया है.
  • 31.03.2021 तक 90 दिनों तक डीपीडी वाले उधारकर्ता योजना के तहत पात्र हैं।
  • अधिकतम ऋण राशि: 2 करोड़ रुपये।
  • ब्याज दर 7.50% प्रति वर्ष (बैंक के बीआरएलएलआर / एमसीएलआर से जुड़ा आरओआई) पर सीमित है।
  • अधिक जानकारी के लिए कृपया शाखा से संपर्क करें।

BGECL एक्सटेंशन (BGECLS 1.0, 2.0 और 3.0)
  • एनसीजीटीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए इस योजना का बैंक में विस्तार किया गया था।
  • पात्रता:संबंधित बीजीईसीएलएस 1.0/2.0/3.0 के तहत मौजूदा उधारकर्ता या 31 मार्च, 2021 की संशोधित संदर्भ तिथि के आधार पर पात्र नए उधारकर्ता और इन दिशानिर्देशों की अन्य शर्तों को पूरा करने वाले पात्र हैं।
  • ऋण सुविधा की पात्र राशि

    बीजीईसीएलएस 1.0 (विस्तार): डब्ल्यूसीटीएल 30% तक (वर्तमान 20% से बढ़ाया गया)

    BGECLS 2.0 (विस्तार): WCTL या NFB सुविधा या दोनों का मिश्रण 30% तक (वर्तमान 20% से बढ़ाया गया)

    बीजीईसीएलएस 3.0 (विस्तार): 29.02.2020 या 31.03.2021 के बकाया के आधार पर वृद्धिशील क्रेडिट पात्रता तक डब्ल्यूसीटीएल, जो भी अधिक हो।

  • डीपीडी: संदर्भ तिथि 31.03.2021 को किसी भी सुविधा में 60 दिनों तक स्वीकार्य।
  • ब्याज दर: बीआरएलएलआर (एमएसएमई के लिए) / एमसीएलआर (गैर-एमएसएमई के लिए) + 1%, प्रति वर्ष अधिकतम 9.25% के अधीन।
  • पुनर्भुगतान अनुसूची:

    बीजीईसीएलएस 1.0 (विस्तार): 36 मासिक किस्तें

    BGECLS 2.0 (एक्सटेंशन) और BGECLS 3.0 (एक्सटेंशन): 48 मासिक किस्तें

  • अधिक जानकारी के लिए कृपया शाखा से संपर्क करें

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