अब आपके खाद्य कारोबार की समृद्धि व मूल्य का पैकेज तेज टर्न अराउंड टाइम के साथ
बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण भारत के लिए, ग्रामीण भारत के साथ
पीएम फॉरमलाइजेशन के अंतर्गत माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस को वित्तपोषण सुविधा हेतु योजना (पीएम एफएमई योजना)
-
लाभ
-
विशेषताएं
-
पात्रता मानदंड
-
आवश्यक दस्तावेज़
-
शुल्क
-
सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
पीएम फॉरमलाइजेशन के अंतर्गत माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस को वित्तपोषण सुविधा हेतु योजना (पीएम एफएमई योजना) : लाभ
- व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों को सहायता: ऋण से जुड़ी पूंजी पर पात्र परियोजना के लागत का 35% तक सब्सिडी जिसकी अधिकतम सीमा 0 लाख रुपये प्रति इकाई है.
- समूह श्रेणी को सहायता:
- एसएचजी के प्रति सदस्य के लिए बीज पूंजी @ रु. 40,000/- कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद लिए
- व्यक्तिगत एसएचजी सदस्य को एकल खाद्य प्रोसेसिंग इकाई के रूप में सहायता, ऋण से संबद्ध अनुदान @ 35% के साथ अधिकतम राशि 10 लाख रुपये.
- एसएचजी स्तर के संघ में पूंजी निवेश के लिए सहायता, क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट @ 35% के साथ. ऐसे मामलों में अनुदान की अधिकतम सीमा संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित अनुसार होगी.
- परियोजना/उधारकर्ता की आवश्यकता पर आधारित वित्त पोषण
- टीएल, सीसी, बीजी, एलसी, बीपी, बीडी, शिपमेंट से पूर्व और शिपमेंट के पश्चात निर्यात क्रेडिट के रूप में सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है
- रेपो दर और क्रेडिट रेटिंग लिंक्ड ROI
- कम मार्जिन: न्यूनतम 10%
- क्रेडिट गारंटी कवरेज का लाभ
एफपीओ और उत्पादक सहकारी समितियों को क्रेडिट लिंकेज के साथ 35% की दर से अनुदान दिया जाएगा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को निम्नानुसार सहायता दि जाती है :
पीएम फॉरमलाइजेशन के अंतर्गत माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस को वित्तपोषण सुविधा हेतु योजना (पीएम एफएमई योजना) : विशेषताएं
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रोसेसिंग उद्यम योजना के फॉरमलाइजेशन के तहत मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रोसेसिंग उद्यमों के उन्नयन के लिए ऋण
- मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रोसेसिंग उद्यमियों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करना
- ब्रांडिंग और मार्केटिंग को सुदृढ़ करके संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण
- सामान्य प्रोसेसिंग सुविधा, प्रयोगशालाओं, और भंडारण, पैकेजिंग, विपणन और ऊष्मायन सेवाओं जैसी सामान्य सेवाओं तक एक्सेस
- खाद्य प्रोसेसिंग क्षेत्र में संस्थानों, अनुसंधान और प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण
- उद्यमों के लिए पेशेवर और तकनीकी सहायता तक पहुंच
पीएम फॉरमलाइजेशन के अंतर्गत माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस को वित्तपोषण सुविधा हेतु योजना (पीएम एफएमई योजना) : पात्रता मानदंड
पात्रता मानदंड व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों के लिए:
- मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रोसेसिंग इकाइयां काम करने की स्थिति में होनी चाहिए
- उद्यम अनिगमित होना चाहिए और इसमें 10 से कम कर्मचारी होने चाहिए.
- स्वामित्व की स्थिति मालिकाना/साझेदारी फर्म हो सकती है
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए
पात्रता मानदंड सहकारी समितियों / एफपीओ के लिए
- एफपीओ का न्यूनतम टर्नओवर 1 करोड़ रुपये होना चाहिए और ओडीओपी उत्पाद के प्रोसेसिंग से जुड़ा होना चाहिए.
- सदस्यों को न्यूनतम 3 वर्षों के पर्याप्त ज्ञान और अनुभव होना आवश्यक है
पात्रता मानदंड एसएचजी के लिए
- केवल वैसे स्वयं सहायता समूह के सदस्य जो वर्तमान में खाद्य प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं, पात्र हैं
पात्रता मानदंड एसएचजी को पूंजी निवेश के लिए क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट के लिए
- एसएचजी के पास परियोजना लागत का 10% और कार्यशील पूंजी के लिए 20% मार्जिन राशि राज्य सरकार से अनुदान को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए
पीएम फॉरमलाइजेशन के अंतर्गत माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस को वित्तपोषण सुविधा हेतु योजना (पीएम एफएमई योजना) : आवश्यक दस्तावेज़
- केवाईसी दस्तावेज़ (आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- भू अभिलेख
- कोटेशन/चालान (यदि उपलब्ध हो)
- परियोजना रिपोर्ट (यदि उपलब्ध हो)
- आईटी रिटर्न (यदि उपलब्ध हो)
पीएम फॉरमलाइजेशन के अंतर्गत माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस को वित्तपोषण सुविधा हेतु योजना (पीएम एफएमई योजना) : शुल्क
प्रोसेसिंग शुल्क:
कार्यशील पूंजी के लिए (नए/समीक्षा)
निधि आधारित:
रु 3 लाख रुपये से अधिक और रु. 10 लाख तक - 250 रुपये प्रति लाख या उसके हिस्से + जीएसटी
रु 10.00 लाख से अधिक - रु. 350/- प्रति लाख या इसका भाग + जीएसटी
गैर-निधि आधारित: निधि आधारित सीमा के लिए लागू शुल्क का 50%
मीयादी ऋण (नया):
3.00 लाख रुपये से अधिक - डीएल/टीएल स्वीकृत सीमा का 1% + जीएसटी
मीयादी ऋण (समीक्षा)
3.00 लाख रुपये से अधिक - रु. 60/- प्रति लाख या उसका भाग + जीएसटी
पीएम फॉरमलाइजेशन के अंतर्गत माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस को वित्तपोषण सुविधा हेतु योजना (पीएम एफएमई योजना) : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
आयु सीमा |
व्यक्तियों के लिए: न्यूनतम 18 वर्ष (यदि आवेदक की आयु 70 वर्ष से अधिक है, तो ऐसे मामले में विधिक वारिस को सह-उधारकर्ता बनाया जाएगा) गैर-व्यक्तियों के लिए - लागू नहीं |
||||||||||||||||||||||||
ऋण राशि |
परियोजना/उधारकर्ता की आवश्यकता पर आधारित वित्त पोषण |
||||||||||||||||||||||||
सुविधा का स्वरूप |
मीयादी ऋण और स्थायी ऋण/मांग ऋण/नकद ऋण/बैंक गारंटी/साख पत्र/बीपी/बीडी, निर्यात ऋण पूर्व-शिपमेंट और शिपमेंट के बाद के रूप में कार्यशील पूंजी. |
||||||||||||||||||||||||
चुकौती अवधि |
कार्यशील पूंजी: 12 माह मीयादी ऋण वार्षिक समीक्षा के अधीन 84 माह तक (12 माह की मोहलत अवधि सहित) |
||||||||||||||||||||||||
|
रु 1.60 लाख तक के ऋण के लिए डीपी नोट बैंक के ऋण से उत्पादित वाली फसलों/परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक रु 1.60 लाख से अधिक के ऋण के लिए डीपी नोट बैंक के ऋण से उत्पादित फसलों/परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक § न्यायसंगत बंधक/भूमि का पंजीकृत बंधक या तृतीय पक्ष गारंटी |
||||||||||||||||||||||||
मार्जिन |
परियोजना लागत का न्यूनतम 10% |
||||||||||||||||||||||||
अधिस्थगन अवधि
|
अधिकतम -12- माह |
||||||||||||||||||||||||
चुकौती अवधि |
-12 माह- कार्यशील पूंजी के लिए मीयादी ऋण के लिए 84 माह तक (-12-माह की अधिस्थगन अवधि सहित) वार्षिक समीक्षा के अधीन |
||||||||||||||||||||||||
ब्याजदर |
|
सहायता चाहिए ?
-
टोल फ्री नंबर .
विदेश से कॉल करने वाले
घरेलू ग्राहकों के लिए 24x7 उपलब्धता:
+91 79-66296009
-
What is the PMFME scheme?
Ministry of Food Processing Industries (MOFPI), in partnership with states, has launched an all India centrally sponsored PM FME scheme for providing support in three areas – financial, technical and business. Additionally, this PM FME loan scheme allows existing micro food processing enterprises to upgrade.
-
What is the processing fee for PMFME loan?
The processing fee of PM FME loan varies according to the working capital borrowed.
Between Rs. 3 lakhs to 10 lakhs – Rs. 250 per lakh.
Abover Rs. 10 lakhs – Rs. 350 per lakh.While applying for PM FME term loan above Rs. 3 lakhs, it is 1% of the amount sanctioned by the bank.
-
What is the maximum loan amount for PMFME scheme?
The bank evaluates the need of the borrower and then sanctions the amount for PMFME scheme.
-
Who can apply for PM FME loan?
Enterprises who are setting up new micro food processing plants or upgrading the existing one can apply for PM FME scheme.