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कृषि बुनियादी संरचना निधि के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए योजना

  • लाभ
  • विशेषताएं
  • पात्रता मानदंड
  • आवश्यक दस्तावेज़
  • शुल्क
  • सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

कृषि बुनियादी संरचना निधि के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए योजना : लाभ

  • रु.2 करोड़ की सीमा तक के ऋणों के लिए 3% का ब्याज सबवेंशन जो कि 7 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध है.
  • माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) योजना के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट के तहत पात्र उधारकर्ताओं के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध होगा.
  • ब्याज दर एमसीएलआर और क्रेडिट रेटिंग से संबद्ध है
  • सरकार के अनुसार योजना 2020-21 से 2029-30 तक चालू रहेगी

कृषि बुनियादी संरचना निधि के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए योजना : विशेषताएं

  • कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु ऋण सुविधा

कृषि बुनियादी संरचना निधि के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए योजना : पात्रता मानदंड

पात्र परियोजनाएं:

फसल के उपरांत प्रबंधन परियोजनाएं

  • ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सहित आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं (सप्लाय चेन सर्विसेस)
  • गोदाम
  • भूमिगत कक्ष
  • पैक हाउस
  • परख इकाइयाँ
  • छँटाई और ग्रेडिंग इकाइयाँ
  • कोल्ड चेन
  • रसद सुविधाएं
  • प्राथमिक प्रोसेसिंग केंद्र
  • पकने वाले कक्ष
  • काजू का प्राथमिक प्रोसेसिंग

सामुदायिक कृषि संपत्ति के निर्माण हेतु परियोजनाएं

  • जैविक आदान उत्पादन इकाइयाँ
  • जैव उत्तेजक उत्पादन इकाइयां
  • स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए बुनियादी ढांचा
  • निर्यात समूह सहित फसल के समूहों के लिए आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना प्रदान करने के लिए चिह्नित परियोजनाएं.
  • सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण या कटाई के बाद प्रबंधन परियोजनाओं के लिए पीपीपी के तहत केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकारों या उनकी एजेंसियों द्वारा प्रचारित परियोजनाएं.

पात्र लाभार्थी

  • प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस)
  • विपणन सहकारी समितियां
  • संयुक्त देयता समूह (जेएलजी)
  • किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)
  • स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)
  • बहुउद्देशीय सहकारी समितियां
  • कृषि उद्यमी
  • नई कंपनियां
  • एकत्रीकरण अवसंरचना प्रदाता

केंद्र/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित पीपीपी परियोजनाएं

कृषि बुनियादी संरचना निधि के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए योजना : आवश्यक दस्तावेज़

  • केवाईसी दस्तावेज (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • भूमि का रिकार्ड
  • कोटेशन/चालान (यदि उपलब्ध हो)
  • परियोजना रिपोर्ट (यदि उपलब्ध हो)
  • आईटी रिटर्न (यदि उपलब्ध हो)

कृषि बुनियादी संरचना निधि के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए योजना : शुल्क

प्रोसेसिंग शुल्क:

  • रु. 3.00 लाख तक के कुल ऋणों के लिए शून्य प्रोसेसिंग शुल्क.
  • रु.3 लाख से अधिक - स्वीकृत सीमा का 1%, अधिकतम रु.100 लाख

निरीक्षण शुल्क:

  • रु. 3.00 लाख तक के कुल ऋण के लिए कोई निरीक्षण शुल्क
  • रु.3 लाख से अधिक और रु.10 लाख तक - रु.250/-
  • रु.10 लाख से अधिक और रु.1 करोड़ तक - रु.1000/-
  • रु. 1 करोड़ से अधिक - रु. 5000/-

कृषि बुनियादी संरचना निधि के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए योजना : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

सुविधा का स्वरूप

मीयादी ऋण

चुकौती अवधि

मीयादी ऋण 3 से 15 वर्षों में चुकाया जाना है (न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि)

सुरक्षा

  • पात्र उधारकर्ताओं के लिए सीजीटीएमएसई के तहत ऋण गारंटी रु. 2 करोड़ कवरेज उपलब्ध है
  • बैंकों के ऋण से खरीदी या सृजित की गई चल संरचनाओं/उपकरणों/मशीनरी का दृष्टिबंधक
  • अचल संपत्तियों की भूमि और भवनों का बंधक
  • प्रोपराइटरों/साझेदारों/प्रमोटरों/निदेशकों आदि की व्यक्तिगत गारंटी.

मार्जिन

परियोजना लागत का न्यूनतम 10% प्रमोटर के योगदान के रूप में आवश्यक है

ब्याज दर

2.00 करोड़ रुपए तक की सीमा के लिए: सभी कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के लिए एक वर्षीय एमसीएलआर प्लस 100 बेसिस प्वाइंट (फ्लोटिंग) जो अधिकतम 9.00% है.

2.00 करोड़ रुपये से अधिक की सीमा के लिए:

आंतरिक क्रेडिट रेटिंग

अचल संपत्ति कवरेज

100% से अधिक

75-100% से अधिक

50-75%

से अधिक

50%

से कम

सी आर-1 से सी आर-3

एमसीएलआर + एसपी +0.30%

एमसीएलआर + एसपी +0.40%

एमसीएलआर + एसपी + 0.65%

एमसीएलआर + एसपी +0.90%

सी आर -4 से सी आर-

6

एमसीएलआर + एसपी +0.65%

एमसीएलआर + एसपी +0.90%

एमसीएलआर + एसपी +1.15%

एमसीएलआर + एसपी +1.40%

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • कृषि की बुनियादी संरचना निधि ( एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड) क्या है ?

    कृषि बुनियादी संरचना निधि एक वित्तपोषण सुविधा है जो फसल कटाई के बाद की गतिविधियों, अवसंरचना के प्रबंधन और सामुदायिक कृषि संपत्तियों को बनाए रखने के लिए है।

  • मैं कृषि की बुनियादी संरचना निधि ( एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड) के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ ?

    आप इस पृष्ठ के शीर्ष पर 'अभी आवेदन करें' बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या बैंक ऑफ बड़ौदा की निकटतम शाखा पर जा सकते हैं।

  • राष्ट्रीय कृषि बुनियादी संरचना वित्तपोषण सुविधा किसानों को कैसे लाभ पहुंचाती है?

    इस वित्तपोषण सुविधा के तहत ₹ 2 करोड़ की सीमा तक सभी ऋणों पर प्रति वर्ष 3% की ब्याज सब्सिडी होगी। यह सब्सिडी अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध होगी। ₹ 2 करोड़ से अधिक के ऋणों के मामले में, ब्याज सब्सिडी ₹ 2 करोड़ तक सीमित होगी।
    इसमें क्रेडिट गारंटी कवरेज है, जो 2 करोड़ रुपये तक है। इस कवरेज के लिए शुल्क भारत सरकार द्वारा वापस किया जाएगा।

  • कृषि बुनियादी संरचना योजना के तहत किस प्रकार के अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं वित्तपोषण के लिए पात्र हैं?

    राष्ट्रीय कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सुविधा के तहत निम्नलिखित गतिविधियाँ पात्र हैं।

    • सभी पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन प्रोजेक्स्ट्स
    • प्राथमिक प्रोसेसिंग गतिवधियाँ
    • सामुदायिक फ़ार्मिंग आस्तियां जैसे टिस्सू कल्चर
    • ऑर्गेनिक इन्पुट्स प्रोडक्श्न - वेर्मिकम्पोजीट इत्यादि
    • फाइनेंसिंग हाइड्रोपोनिक फ़ार्मिंग
    • मशरूम फ़ार्मिंग
    • वर्टिक्ल फ़ार्मिंग
    • एरोपोनिक फ़ार्मिंग
    • पोली हाउस/ग्रीन हाउस
    • लॉजिस्टिक सुविधा
    • एफपीओ, पीएसीएस, एसएचजी, जेएलजी, सहकारी समितियों, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की सहकारी संघों, एफपीओ संघों, एसएचजी संघों, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की एजेंसियों जैसे समूहों के लिए ट्रैक्टर, क्योंकि वे सामुदायिक कृषि संपत्तियों के रूप में पात्र है |

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