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प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम- कुसुम योजना)
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लाभ
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विशेषताएं
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पात्रता मानदंड
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आवश्यक दस्तावेज़
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शुल्क
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अति महत्वपूर्ण नियम व शर्तें (एमआईटीसी)
प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम- कुसुम योजना) : लाभ
पीएम कुसुम योजना के तहत उपलब्ध सब्सिडी
विशेष |
केंद्रीय सब्सिडी |
राज्य सब्सिडी |
कुल सब्सिडी |
घटक ए |
शून्य |
शून्य |
शून्य |
घटक बी |
30% |
30% |
60% |
घटक सी |
30% |
30% |
60% |
प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम- कुसुम योजना) : विशेषताएं
- 2 मेगावाट की लघु अक्षय ऊर्जा परियोजना
- स्टैंडअलोन सौर पंपों की स्थापना
- मौजूदा ग्रिड से संबद्ध कृषि पंपों का सोलराइजेशन के इंस्टॉलेशन हेतु.
प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम- कुसुम योजना) : पात्रता मानदंड
किसान, कृषक समूह, किसानों की सहकारी समिति, पंचायत, किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ), जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए) जिनके पास अपनी या पट्टे की जमीन है और जो इसकी स्थापना से जुड़े हैं
- घटक ए: 500 KW से 2MW तक पर्सनल संयंत्र आकार के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड / स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्रों की स्थापना.
- घटक बी: 7.5 एचपी तक की पर्सनल पंप क्षमता के स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना.
- घटक सी: ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सोलराइजेशन
प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम- कुसुम योजना) : आवश्यक दस्तावेज़
- केवाईसी दस्तावेज़ (आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- भू अभिलेख
- कोटेशन/चालान (यदि उपलब्ध हो)
- परियोजना रिपोर्ट (यदि उपलब्ध हो)
- आईटी रिटर्न (यदि उपलब्ध हो)
प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम- कुसुम योजना) : शुल्क
प्रोसेसिंग शुल्क:
- कुल कृषि एक्सपोजर रु. 3.00 लाख तक- शून्य
- रु.3 लाख से अधिक - स्वीकृत सीमा का 1% (अधिकतम रु.100 लाख)
निरीक्षण शुल्क:
- कुल कृषि ऋण रु. 3.00 लाख- शून्य
- रु.3 लाख से अधिक रु.10 लाख - रु 250
- रु.10 लाख से अधिक और रु.1 करोड़ तक - रु.1000
- रु. 1 करोड़ से अधिक - रु. 5000
प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम- कुसुम योजना) : अति महत्वपूर्ण नियम व शर्तें (एमआईटीसी)
परियोजना लागत और अधिकतम ऋण घटक |
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चुकौती अवधि |
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मार्जिन |
घटक ए: 30% घटक बी एंड सी: 10% |
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ब्याज दर |
25.00 लाख रुपये तक की सीमा के लिए
रु 25.00 लाख व इससे अधिक की सीमा के लिए.
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सहायता चाहिए ?
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टोल फ्री नंबर .
विदेश से कॉल करने वाले
घरेलू ग्राहकों के लिए 24x7 उपलब्धता:
+91 79-66296009 -
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पीएम कुसुम योजना क्या है?
नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM - KUSUM) शुरू किया है ताकि सौर पंपों के ग्रिड को स्थापित करके उनकी नवीकरणीय ऊर्जा से कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके।
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पीएम कुसुम योजना के तहत ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?
राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) पीएम योजना कुसुम योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ समन्वय करती है। आप इस पृष्ठ के शीर्ष पर 'अभी आवेदन करें' बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या बैंक ऑफ बड़ौदा की निकटतम शाखा पर जा सकते हैं।
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पीएम कुसुम योजना भारतीय कृषि क्षेत्र की वृद्धि में कैसे योगदान करती है?
पीएम-कुसुम योजना योजना barren और uncultivable भूमि या cultivable भूमि का उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है ताकि सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित पावर प्लांट स्थापित किए जा सकें।