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किसानों को अनुकूल सेवाएं प्रदान करने वाली वित्तपोषण एजेंसियों को वित्तपोषण

  • लाभ
  • पात्रता मानदंड
  • विशेषताएं
  • आवश्यक दस्तावेज़
  • शुल्क और प्रभार
  • अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

किसानों को अनुकूल सेवाएं प्रदान करने वाली वित्तपोषण एजेंसियों को वित्तपोषण : लाभ

  • आकर्षक ब्याज दर
  • रु. 3.00 लाख तक के कुल ऋण के लिए प्रोसेसिंग शुल्क शून्य
  • रु. 3.00 लाख तक के कुल ऋण के लिए निरीक्षण शुल्क शून्य
  • कम मार्जिन: 15% तक
  • 7 वर्ष की लंबी चुकौती अवधि
  • किसानों को कस्टम सेवाएं प्रदान करने में शामिल गतिविधियों को कवर करना

किसानों को अनुकूल सेवाएं प्रदान करने वाली वित्तपोषण एजेंसियों को वित्तपोषण : पात्रता मानदंड

  • सभी व्यक्ति, उद्यमी, संगठन, संस्थान, निगम जैसे कृषि उद्योग निगम, मार्केट यार्ड या मार्केट यार्ड, गोदामों, पंचायतों और कृषि सेवा केंद्रों में अधिकृत लाइसेंसधारी जो इस प्रकार गतिविधियों को करने में सक्षम हैं तथा किसानों को कस्टम सेवाएं प्रदान करते हैं.

किसानों को अनुकूल सेवाएं प्रदान करने वाली वित्तपोषण एजेंसियों को वित्तपोषण : विशेषताएं

किसानों को कस्टम सेवाएं प्रदान करने वाली गतिविधियों के लिए ऋण सुविधाओं पर विचार किया जा सकता है जैसे कि:

  • ट्रैक्टर, बुलडोजर की खरीद
  • (एरियल) छिड़काव के लिए सहायक उपकरण के साथ फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट तथा हेलीकॉप्टर की खरीद
  • बोरिंग वेल/ट्यूब वेल की ड्रिलिंग के लिए ड्रिलिंग रिग की खरीद
  • कुओं के निर्माण और/या जलापूर्ति सेवा के लिए लिफ्ट सिंचाई योजना के क्रियान्वयन के लिए उपकरणों की खरीद
  • कस्टम आधार पर कार्य करने हेतु कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेशर आदि की खरीद
  • किसानों को किराए पर कोल्ड स्टोरेज सुविधा प्रदान करने के लिए लोड स्टोरेज यूनिट का निर्माण
  • किसानों को किराए आधार पर भंडारण की सुविधा प्रदान करने के लिए गोदामों, दुकानों, वेयर हाउस का निर्माण
  • कृषि उपज को खेतों से प्रोसेसिंग कारखानों या मार्केट यार्डों तक ले जाने के लिए किसानों को किराये पर ट्रक और ट्रेलर इकाइयों की खरीद.
  • कंबाइन हार्वेस्टर की खरीद
  • दूध के परिवहन में लगे टैंकरों के लिए मुद्रा बंध हेतु उत्खनन में खरीद
  • कुक्कुट पक्षियों के परिवहन के लिए विशेष ट्रक प्राप्त करना बैलगाड़ी की खरीद
  • तंबाकू के लिए क्योरिंग बार्न्स की स्थापना
  • किसानों को कस्टम आधार पर कैनिंग तथा प्रसंस्करण सुविधा प्रदान करना. करार पर कृषि कार्यों की करने वाले संगठनों या संस्थानों के पूंजीगत व्यय एवं कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को वित्तपोषण
  • बाजार प्रांगणों में भाड़े के आधार पर प्रोसेसिंग/ग्रेडिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना.

किसानों को अनुकूल सेवाएं प्रदान करने वाली वित्तपोषण एजेंसियों को वित्तपोषण : आवश्यक दस्तावेज़

  • केवाईसी दस्तावेज़ (आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • कोटेशन/चालान (यदि उपलब्ध हो)
  • परियोजना रिपोर्ट (यदि उपलब्ध हो)
  • आईटी रिटर्न (यदि उपलब्ध हो)

किसानों को अनुकूल सेवाएं प्रदान करने वाली वित्तपोषण एजेंसियों को वित्तपोषण : शुल्क और प्रभार

  • प्रोसेसिंग शुल्क:
  • रु 3.00 लाख तक के सभी कृषि ऋण - शून्य

कार्यशील पूंजी के लिए (नए/समीक्षा)

  • रु. 3 लाख से अधिक और रु. 10 लाख तक- रु. 250/- लाख या उसका भाग + जीएसटी
  • रु.10 लाख से अधिक- रु. 350/लाख या उसका भाग अधिकतम रु. 35.00 लाख

      मीयादी ऋण

  • रु.3 लाख से अधिक - स्वीकृत सीमा का 1% (अधिकतम रु.100 लाख)
  • निरीक्षण शुल्क:
  • रु 3.00 लाख तक के सभी कृषि ऋण - शून्य
  • रु.3 लाख से अधिक और रु.10 लाख तक - रु 250
  • रु.10 लाख से अधिक और रु. 1 करोड़ तक - रु 1000
  • रु 1 करोड़ से अधिक - रु 5000

किसानों को अनुकूल सेवाएं प्रदान करने वाली वित्तपोषण एजेंसियों को वित्तपोषण : अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

मार्जिन

15 %

प्रतिभूति

मीयादी ऋण:

बैंक वित्त से खरीदी गई मशीनरी का दृष्टिबंधक

भूमि/भवन का मोर्गेज और/या तृतीय पक्ष गारंटी जहां रु.1, 00,000/- से अधिक सीमा है

नकद ऋण

स्टॉक इन चार्ज का गिरवी /दृष्टिबंधक

चुकौती अवधि

मीयादी ऋण: आय सृजन के आधार पर मासिक/तिमाही/छमाही वार्षिक किश्तों पर अधिकतम 7 वर्ष.

नकद ऋण: वार्षिक समीक्षा के अधीन 12 माह

ब्याज दर

रु.3 लाख तक की सीमा

फसल ऋण के अलावा

एक वर्ष एमसीएलआर+एसपी

रु.3 लाख से अधिक और रु.25 लाख से कम की सीमा

एक वर्ष एमसीएलआर+एसपी +1.25%

रु 25 लाख और उससे अधिक की सीमा

-3 वर्ष से कम की ऋण अवधि के सीसी/ओडी और डीएल के लिए

एक वर्ष एमसीएलआर+एसपी +2.00%

3 वर्ष और उससे अधिक और 5 वर्ष तक

एक वर्ष एमसीएलआर+एसपी +2.10%

5 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक

एक वर्ष एमसीएलआर+एसपी +2.15%

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