अब आपके खाद्य कारोबार की समृद्धि व मूल्य का पैकेज
ओवरड्राफ्ट सुविधा, तेज टर्न अराऊंड टाइम के साथ
खाद्य और कृषि प्रसंस्करण इकाईयों को कार्यशील पूंजी सहायता के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा
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लाभ
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पात्रता मानदंड
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विशेषताएं
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आवश्यक दस्तावेज़
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शुल्क और प्रभार
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अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
खाद्य और कृषि प्रसंस्करण इकाईयों को कार्यशील पूंजी सहायता के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा : लाभ
- नई और मौजूदा खाद्य और कृषि आधारित प्रोसेसिंग इकाइयां इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं
- व्यक्तिगत, प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप संस्थाएं, प्राइवेट, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंसर्न पात्र हैं.
- भूमि और भवन के एवज में ओवरड्राफ्ट सुविधा
- एकीकृत प्रोसेसिंग अपफ्रंट और दस्तावेजीकरण शुल्क: रु. 175/- प्रति लाख. ( अर्थात प्रोसेसिंग प्रभार और दस्तावेजीकरण प्रभारों में 50% की छूट )
- चेक की वसूली पर संग्रहण शुल्क: भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम द्वारा उधारकर्ता के पक्ष में जारी की वसूली पर संग्रहण शुल्क में 100% छूट.
- इस योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण सीमा रु. 400 लाख है.
- मार्जिन: मोर्गेज की संपत्ति के वसूली योग्य मूल्य का 40%
- ब्याज दर से संबद्ध रेपो दर और क्रेडिट रेटिंग
खाद्य और कृषि प्रसंस्करण इकाईयों को कार्यशील पूंजी सहायता के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा : पात्रता मानदंड
- कृषि" के अंतर्गत नई/मौजूदा (अन्य बैंकों से अधिग्रहण सहित) खाद्य और कृषि आधारित प्रोसेसिंग इकाइयों को अग्रिम.
- व्यक्तिगत, प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप संस्था.
- यदि इकाई द्वारा व्यापारिक गतिविधियाँ भी की जाती हैं, तो कुल बिक्री में व्यापारिक बिक्री का अनुपात एक वित्तीय वर्ष में 49% से अधिक नहीं होना चाहिए.
- (कार्यशील पूंजी सीमा एकल बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत होनी चाहिए.)
खाद्य और कृषि प्रसंस्करण इकाईयों को कार्यशील पूंजी सहायता के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा : विशेषताएं
- कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं.
खाद्य और कृषि प्रसंस्करण इकाईयों को कार्यशील पूंजी सहायता के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा : आवश्यक दस्तावेज़
- केवाईसी दस्तावेज़ (आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- कोटेशन/चालान
- भूमि अभिलेख
- परियोजना रिपोर्ट
- आईटी रिटर्न
- बैंक की आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेज
खाद्य और कृषि प्रसंस्करण इकाईयों को कार्यशील पूंजी सहायता के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा : शुल्क और प्रभार
- एकीकृत प्रोसेसिंग अपफ्रंट और दस्तावेजीकरण शुल्क: रु. 175/- प्रति लाख. ( अर्थात प्रोसेसिंग प्रभार और दस्तावेजीकरण प्रभारों में 50% की छूट )
- चेक वसूली पर संग्रहण शुल्क: भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम द्वारा उधारकर्ता के पक्ष में जारी किए गए चेक के वसूली पर संग्रहण शुल्क में 100% छूट.
खाद्य और कृषि प्रसंस्करण इकाईयों को कार्यशील पूंजी सहायता के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा : अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
सुविधा का स्वरूप |
ओवरड्राफ्ट (भूमि और भवन के एवज में) तथापि, स्वीकृति प्राधिकारी ओवरड्राफ्ट सीमा निर्धारित करके गैर-निधि आधारित कार्यशील पूंजी सुविधाओं जैसे साख पत्र और बैंक गारंटी की अनुमति प्रदान कर सकता है. |
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सीमा |
न्यूनतम सीमा: रु.10.00 लाख अधिकतम सीमा :
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मार्जिन |
मोर्गेज की गई संपत्ति के वसूली योग्य मूल्य का 40%. जहां मूल्यांकन रु 200.00 लाख से अधिक है. उन मामलों के लिए दो मूल्यांकन प्राप्त किए जाने हैं और इनमें से कम राशि के मूल्यांकन पर विचार किया जाना चाहिए |
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अवधि |
अवधि 12 माह |
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प्रतिभूति |
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ब्याज दर |
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