भारतीय किसानों को अपने कृषि उत्पाद में वृद्धि हेतु सशक्त बनाना
बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण भारत के लिए, ग्रामीण भारत के साथ
डेयरी, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन आदि उद्योग के विकास हेतु वित्तपोषण
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लाभ
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पात्रता मानदंड
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विशेषताएं
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आवश्यक दस्तावेज़
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शुल्क और प्रभारशुल्क और प्रभार
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अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
डेयरी, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन आदि उद्योग के विकास हेतु वित्तपोषण : लाभ
- रु 3.00 लाख तक के कुल ऋण के लिए प्रोसेसिंग शुल्क नहीं
- रु 3.00 लाख तक के कुल ऋण के लिए निरीक्षण शुल्क नहीं
- रु 1.00 लाख तक के ऋण के लिए कोई मार्जिन नहीं
- कृषि संबद्ध गतिविधियों में लगी इकाइयों के पूंजीगत व्यय और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करता है
डेयरी, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन आदि उद्योग के विकास हेतु वित्तपोषण : पात्रता मानदंड
- छोटे और सीमांत किसानों और कृषि मजदूरों सहित सभी व्यक्ति जो कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगे हुए हैं.
डेयरी, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन आदि उद्योग के विकास हेतु वित्तपोषण : विशेषताएं
- डेयरी, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन (कोकून चरण तक), कृषि और भेड़, बकरी और ऊंट पालन, पशु शेड, सुअर घरों, पोल्ट्री शेड के निर्माण दुधारू पशु जैसे गाय, भैंस, प्रजनन सुअर, नवजात चूजे, मुर्गी, उपकरण / मशीनरी, चारा खरीदने के लिए परिवहन वाहन और अन्य खर्चों जैसे श्रम, विपणन आदि को पूरा करने में लगी इकाइयों की पूंजीगत व्यय और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए.
डेयरी, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन आदि उद्योग के विकास हेतु वित्तपोषण : आवश्यक दस्तावेज़
- केवाईसी दस्तावेज़ (आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- कोटेशन/चालान (यदि उपलब्ध हो)
- भूमि अभिलेख
- परियोजना रिपोर्ट (यदि उपलब्ध हो)
- आईटी रिटर्न (यदि उपलब्ध हो)
डेयरी, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन आदि उद्योग के विकास हेतु वित्तपोषण : शुल्क और प्रभारशुल्क और प्रभार
कार्यशील पूंजी के लिए (नए/समीक्षा)
- रु. 3 लाख से अधिक तथा रु. 10 लाख तक - रु. 250/- लाख या इसका भाग + जीएसटी
- रु.10 लाख से अधिक- रु. 350/लाख या उसका भाग अधिकतम रु. 35.00 लाख
प्रोसेसिंग शुल्क:
रु 3.00 लाख तक के सभी कृषि ऋण - शून्य
मीयादी ऋण
रु.3 लाख से अधिक - स्वीकृत सीमा का 1% (अधिकतम रु.100 लाख)
निरीक्षण शुल्क:
- रु 3.00 लाख तक के सभी कृषि ऋण - शून्य
- रु.3 लाख से अधिक और रु.10 लाख तक - रु 250
- रु.10 लाख से अधिक और रु. 1 करोड़ तक - रु 1000
- रु 1 करोड़ से अधिक - रु 5000
डेयरी, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन आदि उद्योग के विकास हेतु वित्तपोषण : अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
सुविधा का स्वरूप |
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ब्याज दर |
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मार्जिन |
रु.1.00 लाख तक – शून्य रु 1.00 लाख से अधिक - 15 % |
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चुकौती अवधि |
मीयादी ऋण: दुधारू पशुओं की खरीद के लिए – 4-5 वर्ष. मत्स्य पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन आदि के लिए योजना की आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर 3 से 7 वर्ष लेकिन न्यूनतम 36 माह. |
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प्रतिभूति |
रु 1.60 लाख तक के ऋण के लिए
रु 1.60 लाख से अधिक के ऋण के लिए
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निवेश ऋण जहां भी चल संपत्तियां बनाई जाएगी क. आर्थिक इकाई की लागत तक (जहाँ भी लागू) या रु. 1 लाख जो भी कम हो
ख. रु 1 लाख से अधिक के ऋण के लिए
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टिप्पणी : बैंक अपने विभिन्न उत्पादों की बिक्री/विपणन आदि हेतु एजेंट की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।
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पोल्ट्री फार्म विकसित करने के लिए वित्तपोषण के विकल्प क्या हैं?
पोल्ट्री किसान टर्म लोन ले सकते हैं, जिसमें पोल्ट्री शेड का निर्माण, आवश्यक संयंत्र और मशीनरी सम्मिलित हैं। वे अपने कार्यशील पूंजी के लिए कार्यशील पूंजी या ओवरड्राफ्ट भी निकाल सकते हैं।
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मछली पालन के विकास के वित्तपोषण की प्रक्रिया क्या है?
आप इस पृष्ठ के शीर्ष पर 'अभी आवेदन करें' बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या बैंक ऑफ बड़ौदा की निकटतम शाखा पर जा सकते हैं।
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मेरे डेयरी फार्म के विकास के लिए मुझे कितनी वित्तीय सहायता मिल सकती है?
पोल्ट्री फार्मों के विकास के लिए वित्तपोषण कुल पूंजी व्यय, कार्यशील पूंजी और मार्जिन योगदान के प्रति तत्परता पर निर्भर करता है।
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पोल्ट्री फार्म ऋण के लिए क्या कोई संपार्श्विक आवश्यकताएँ हैं?
रु 1.6 लाख से कम के ऋणों के लिए कोई संपार्श्विक आवश्यकता नहीं है। उससे अधिक के ऋणों के लिए, भूमि का समानांतर बंधक/पंजीकृत बंधक या तीसरे पक्ष की गारंटी आवश्यक है।