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स्टैंडअप इंडिया योजना (एसयूआई)
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समीक्षा
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नियम एवं शर्तें
स्टैंडअप इंडिया योजना (एसयूआई) : समीक्षा
विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र के तहत ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना के लिए स्टैंडअप इंडिया योजना (एसयूआई) को अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा कम से कम एक महिला उद्यमी की क्रेडिट आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है.
स्टैंडअप इंडिया योजना (एसयूआई) : नियम एवं शर्तें
पात्रता मानदंड
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऋणकर्ताओं और महिला उद्यमियों को रु.10 लाख से अधिक तथा रु. 1 करोड़ तक के सभी ऋण केवल ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए.
- गैर-वैयक्तिक उद्यमों के मामले में, कम से कम 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए.
- आवेदक के पास किसी बैंक/वित्तीय संस्थान का बकाया नहीं होना चाहिए.
ऋण राशि
- न्यूनतम ऋण राशि : रु. 10 लाख
- अधिकतम ऋण राशि : रु. 1 करोड़
मूल्य निर्धारण
एमसीएलआर (समय-समय पर सरकार/आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एमसीएलआर परिवर्तन के अधीन है) से लिंक्ड मूल्य निर्धारण.
प्रतिभूति
प्राथमिक प्रतिभूति के अतिरिक्त, संपार्श्विक प्रतिभूति या किसी क्रेडिट गारंटी योजना द्वारा ऋण की प्रतिभूति की जा सकती है.
मार्जिन, चुकौती तथा प्रोसेसिंग प्रभार जैसे अन्य मानदंड बैंक/आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे.
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