मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना
(मुख्यमंत्री-युवा)

  • उद्देश्‍य
  • लाभ
  • विशेषताएं
  • पात्रता
  • आवश्यक दस्तावेज
  • शुल्क और प्रभार

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना (मुख्यमंत्री-युवा) : उद्देश्‍य

  • Target of Scheme- By funding 01 lakh youth every year, this self-employment mission will promote 10 lakh youth in the next 10 years to establish micro units.
  • अधिक जानकारी के लिए कृपया बैंक ऑफ बड़ौदा की निकटतम शाखा से संपर्क करें अथवा विभाग की वेबसाइट https://msme.up.gov.in पर जाएं।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना (मुख्यमंत्री-युवा) : लाभ

ब्याज और संपार्श्विक मुक्त ऋण*

चरण-I:- 4.50 लाख रुपये तक का ऋण

चरण-II:- चरण-I के तहत लिए गए ऋण का दोगुना या अधिकतम 7.50 लाख रुपये

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना (मुख्यमंत्री-युवा) : विशेषताएं

इस योजना में कई प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं:

  • ऋण समग्र ऋण की प्रकृति का होगा।
  • परियोजना लागत का न्यूनतम 10% सावधि ऋण के रूप में होगा।
  • मार्जिन:- (कुल परियोजना लागत पर अग्रिम भुगतान किया जाएगा
    1. सामान्य* श्रेणी के लाभार्थी के लिए 15.00%
    2. ओबीसी* लाभार्थी के लिए 12.50%
    3. एससी/एसटी/दिव्यांगजन* लाभार्थी के लिए 10.00%
  • * राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े भौगोलिक क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में सभी लाभार्थियों के लिए 10.00% मार्जिन

  • कुल परियोजना लागत का 10.00% ( अधिकतम पात्र परियोजना लागत 5.00 लाख तक ) मार्जिन मनी सब्सिडी (बैक एंडेड) के रूप में भुगतान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना (मुख्यमंत्री-युवा) : पात्रता

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा :

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिये।
  • आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिये।
  • आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा आठ उत्तीर्ण होनी चाहिए। इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी।
  • आवेदक, सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उतर प्रदेश स्किल डेवलपमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से कौशल संबंधी सर्टीफिकेट कोर्स / डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त हो।
  • पूर्व में पीएम स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना (मुख्यमंत्री-युवा) : आवश्यक दस्तावेज

बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना (मुख्यमंत्री-युवा) : शुल्क और प्रभार

शून्य

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