मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना
(मुख्यमंत्री-युवा)
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना (मुख्यमंत्री-युवा)
-
उद्देश्य
-
लाभ
-
विशेषताएं
-
पात्रता
-
आवश्यक दस्तावेज
-
शुल्क और प्रभार
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना (मुख्यमंत्री-युवा) : उद्देश्य
- Target of Scheme- By funding 01 lakh youth every year, this self-employment mission will promote 10 lakh youth in the next 10 years to establish micro units.
- अधिक जानकारी के लिए कृपया बैंक ऑफ बड़ौदा की निकटतम शाखा से संपर्क करें अथवा विभाग की वेबसाइट https://msme.up.gov.in पर जाएं।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना (मुख्यमंत्री-युवा) : लाभ
ब्याज और संपार्श्विक मुक्त ऋण*
चरण-I:- 4.50 लाख रुपये तक का ऋण
चरण-II:- चरण-I के तहत लिए गए ऋण का दोगुना या अधिकतम 7.50 लाख रुपये
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना (मुख्यमंत्री-युवा) : विशेषताएं
इस योजना में कई प्रमुख विशेषताएं शामिल हैं:
- ऋण समग्र ऋण की प्रकृति का होगा।
- परियोजना लागत का न्यूनतम 10% सावधि ऋण के रूप में होगा।
- मार्जिन:- (कुल परियोजना लागत पर अग्रिम भुगतान किया जाएगा
- सामान्य* श्रेणी के लाभार्थी के लिए 15.00%
- ओबीसी* लाभार्थी के लिए 12.50%
- एससी/एसटी/दिव्यांगजन* लाभार्थी के लिए 10.00%
- कुल परियोजना लागत का 10.00% ( अधिकतम पात्र परियोजना लागत 5.00 लाख तक ) मार्जिन मनी सब्सिडी (बैक एंडेड) के रूप में भुगतान किया जाएगा।
* राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े भौगोलिक क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में सभी लाभार्थियों के लिए 10.00% मार्जिन
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना (मुख्यमंत्री-युवा) : पात्रता
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा :
- आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिये।
- आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिये।
- आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा आठ उत्तीर्ण होनी चाहिए। इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष को वरीयता दी जायेगी।
- आवेदक, सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उतर प्रदेश स्किल डेवलपमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से कौशल संबंधी सर्टीफिकेट कोर्स / डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त हो।
- पूर्व में पीएम स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना (मुख्यमंत्री-युवा) : आवश्यक दस्तावेज
बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना (मुख्यमंत्री-युवा) : शुल्क और प्रभार
शून्य
सहायता चाहिए ?
-
टोल फ्री नंबर .
विदेश से कॉल करने वाले
घरेलू ग्राहकों के लिए 24x7 उपलब्धता:
+91 79-66296009