कृषि के अंतर्गत खाद्य और कृषि आधारित इकाइयों को अग्रिम
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लाभ
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पात्रता मानदंड
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विशेषताएं
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आवश्यक दस्तावेज़
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शुल्क और प्रभार
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अति महत्वपूर्ण नियम व शर्तें (एमआईटीसी)
कृषि के अंतर्गत खाद्य और कृषि आधारित इकाइयों को अग्रिम : लाभ
- नई, मौजूदा खाद्य और कृषि आधारित प्रोसेसिंग इकाइयां इस सुविधा का लाभ उठा सकती हैं
- व्यक्तिगत, प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप संस्था.
- एकीकृत प्रोसेसिंग अपफ्रंट और दस्तावेजीकरण शुल्क में 50% की छूट
- चेक की वसूली पर संग्रहण शुल्क: भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम द्वारा उधारकर्ता के पक्ष में जारी किए गए चेक की वसूली पर संग्रहण शुल्क में 100% छूट.
- हमारे बैंक में रु. 100 करोड़ तक (तथापि, बैंकिंग प्रणाली से प्रति उधारकर्ता कुल स्वीकृत सीमा रु. 100 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए)
- मार्जिन: स्टॉक्स और बुक डेट्स: 25 %
प्लांट और मशीनरी: 25%
भूमि और भवन: 30% - ब्याज दर: अधिक प्रतिभूति (हार्ड सिक्यूरिटी) कवरेज और आंतरिक क्रेडिट रेटिंग पर आधारित होता है.
कृषि के अंतर्गत खाद्य और कृषि आधारित इकाइयों को अग्रिम : पात्रता मानदंड
- कृषि" के अंतर्गत नई/मौजूदा (अन्य बैंकों से अधिग्रहण सहित) खाद्य और कृषि आधारित प्रोसेसिंग इकाइयों को अग्रिम.
- व्यक्तिगत, प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, पब्लिक लिमिटेड कंपनियां और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप संस्था.
- खाद्य प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमत अन्य उधारकर्ता.
कृषि के अंतर्गत खाद्य और कृषि आधारित इकाइयों को अग्रिम : विशेषताएं
प्रोसेसिंग से जुड़ी इकाइयों के वित्तपोषण के लिए योजना
- तेल मिल / सोलवंट एक्सट्रैक्सन) चावल/दाल/आटा मिल
- बीज प्रोसेसिंग/कृषि प्रोसेसिंग
- खाद्य प्रोसेसिंग
- कॉटन जिनिंग एंड प्रेसिंग मिल्स और कॉटन सीड ऑयल एक्सट्रैक्शन (व्यापक इकाइयां)
- खाद्य प्रोसेसिंग उद्योग मंत्रालय द्वारा और आरबीआई परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमत अन्य गतिविधियां
कृषि के अंतर्गत खाद्य और कृषि आधारित इकाइयों को अग्रिम : आवश्यक दस्तावेज़
- केवाईसी दस्तावेज़ (आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- कोटेशन / चालान
- भूमि दस्तावेज
- परियोजना रिपोर्ट
- आईटी रिटर्न और परियोजना के लिए विशेष अन्य दस्तावेज
कृषि के अंतर्गत खाद्य और कृषि आधारित इकाइयों को अग्रिम : शुल्क और प्रभार
- एकीकृत प्रोसेसिंग अपफ्रंट और दस्तावेजीकरण शुल्क में 50% की छूट
- चेकों की वसूली पर संग्रहण शुल्क: भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम द्वारा उधारकर्ता के पक्ष में जारी किए गए चेक की वसूली के लिए संग्रहण शुल्क में 100% छूट.
*तथापि, वास्तविक तौर पर हुए व्यय की वसूली की जानी है.
कृषि के अंतर्गत खाद्य और कृषि आधारित इकाइयों को अग्रिम : अति महत्वपूर्ण नियम व शर्तें (एमआईटीसी)
सुविधा का प्रकार | सावधि ऋण / मांग ऋण / नकदी ऋण / वेयरहाउस रसीद के एवज में नकदी ऋण / बैंक गारंटी / साख पत्र / बीपी / बीडी / एसबीएलसी, निर्यात ऋण जैसे पोतलदानपूर्व और पोतलदानोत्तर आदि. |
सीमा |
इस योजना के अंतर्गत सभी लाभ / रियायतें / छूट रु. 100.00 करोड़ के स्वीकृति की सीमा तक लागू हैं. (तथापि, बैंकिंग प्रणाली से प्रति उधारकर्ता कुल स्वीकृत सीमा रु. 100.00 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए.) |
अवधि |
कार्यशील पूंजी के लिए : - वार्षिक समीक्षा के अधीन 12 माह. अन्य : सावधि ऋण के लिए वार्षिक समीक्षा के अधीन -144 माह तक (24 माह की अधिस्थगन अवधि सहित) |
ब्याज दर | अधिक प्रतिभूति (हार्ड सिक्यूरिटी) और आंतरिक क्रेडिट रेटिंग पर आधारित होता है. |
टिप्पणी : बैंक अपने विभिन्न उत्पादों की बिक्री/विपणन आदि हेतु एजेंट की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।
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