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बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण भारत के लिए, ग्रामीण भारत के साथ

प्लांटर कार्ड योजना

  • लाभ
  • पात्रता मानदंड
  • विशेषताएं
  • आवश्यक दस्तावेज़
  • शुल्क और प्रभार
  • अति महत्वपूर्ण नियम व शर्तें (एमआईटीसी)

प्लांटर कार्ड योजना : लाभ

  • रु 3.00 लाख तक के कुल ऋण के लिए कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं
  • रु 3.00 लाख तक के कुल ऋण के लिए कोई निरीक्षण शुल्क नहीं
  • रु 1.00 लाख तक के ऋण के लिए कोई मार्जिन नहीं
  • उधारकर्ता द्वारा प्लांटर्स कार्ड खाते में रखे गए क्रेडिट बैलेंस पर, उधारकर्ता को बचत बैंक ब्याज दर पर भुगतान किया जाएगा

प्लांटर कार्ड योजना : पात्रता मानदंड

  • वृक्षारोपण गतिविधियों में लगे सभी बागान मालिक/किसान/काश्तकार. कॉफी बागान मालिक मूल कॉफी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीआरसी) प्रस्तुत करेंगे.
  • वृक्षारोपण गतिविधियों में शामिल कंपनियां/भागीदारी फर्म/एचयूएफ.

प्लांटर कार्ड योजना : विशेषताएं

  • बैंक ऑफ बड़ौदा प्लांटर कार्ड योजना के साथ कॉफी, अंतर-फसलों और अन्य वृक्षारोपण फसलों की खेती के लिए अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करता है.
  • यह फसल के बाद के खर्चों को पूरा करने, विपणन ऋण प्रदान करने, बागान के घर की व्यय आवश्यकताओं, कृषि संपत्ति के रखरखाव और कृषि से संबंधित गतिविधियों जैसे डेयरी पशु, मुर्गी पालन, अंतर्देशीय मत्स्य पालन आदि के लिए कार्यशील पूंजी में सहायता करता है.

प्लांटर कार्ड योजना : आवश्यक दस्तावेज़

  • केवाईसी दस्तावेज़ (आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • कोटेशन/चालान (यदि उपलब्ध हो)
  • भूमि अभिलेख
  • परियोजना रिपोर्ट (यदि उपलब्ध हो)
  • कृषि आयकर निर्धारण आदेश/आयकर/संपत्ति कर निर्धारण आदेश/कर भुगतान रसीद/आईटी/डब्ल्यूटी/एआईटी रिटर्न की प्रतियां या कर विवरण प्रदत्त करने वाले लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र की प्रतियां, जहां भी लागू हो, प्राप्त की जानी हैं

प्लांटर कार्ड योजना : शुल्क और प्रभार

प्रोसेसिंग शुल्क:

  • रु. 3.00 लाख तक कुल कृषि ऋण - शून्य

कार्यशील पूंजी के लिए (नए/समीक्षा)

  • रु. 3 लाख से अधिक और रु. 10 लाख तक - रु. 250/- लाख या उसका भाग + जीएसटी
  • रु.10 लाख से अधिक- रु. 350/लाख या उसका भाग अधिकतम रु. 35.00 लाख

मीयादी ऋण

  • रु.3 लाख से अधिक - स्वीकृत सीमा का 1%, अधिकतम रु.100 लाख.

निरीक्षण शुल्क:

  • रु. 3.00 लाख तक कुल कृषि ऋण - शून्य
  • रु.3 लाख से अधिक और रु. 10 लाख तक - रु 250
  • रु.10 लाख से अधिक और रु.1 करोड़ तक - रु 1000
  • रु. 1 करोड़ से अधिक - रु 5000

प्लांटर कार्ड योजना : अति महत्वपूर्ण नियम व शर्तें (एमआईटीसी)

सुविधा का स्वरूप

मीयादी ऋण

ऋण राशि

वार्षिक सीमा का निर्धारण: डीएलटीसी द्वारा अनुमोदित वित्तपोषण की सीमा के अनुसार. यदि बागान मालिक उच्च लागत के साथ आधुनिक तरीकों के पैकेज का उपयोग करते हैं तथा फसल में वृद्धि करने / बनाए रखने के लिए डीएलटीसी द्वारा निर्धारित वित्तपोषण सीमा पर्याप्त न होने पर ऋण की सीमा पर 25% तक की अतिरिक्त राशि, पार्टी के अनुरोध पर व्यक्तिगत मामले में मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा.

कटाई पश्चात की गतिविधियों/उपभोग आवश्यकता के लिए कुल फसल उत्पादन आवश्यकता का 40%

चुकौती/वैधता/नवीकरण

यह कार्ड पांच वर्ष के लिए वैध है

मार्जिन

  • डीएलटीसी द्वारा अधिसूचित वित्तपोषण सीमा फसलों के लिए: नहीं
  • डीएलटीसी द्वारा वित्तपोषण सीमा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फस्स्लोन के लिए मार्जिन
  • खेती की अनुमानित लागत -
  • रु 1,00,000/- तक: कोई मार्जिन नहीं
  • रु.1, 00,000/- से अधिक: उद्देश्य और ऋण राशि के आधार पर 15 से 25%

मीयादी ऋण

  • रु 1,00,000/- तक: कोई मार्जिन नहीं
  • रु.1, 00,000/- से अधिक: उद्देश्य और ऋण राशि के आधार पर 15 से 25%

 

ऋण राशि

प्रतिभूति मानदंड

रु 1.60 लाख तक के ऋण के लिए.

फसलों का दृष्टिबंधक.

रु 1.60 लाख से अधिक के ऋण के लिए

1. फसलों का दृष्टिबंधक.

2. उन राज्यों में भूमि का बंधक/भूमिगत संपत्तियों पर प्रभार का निर्माण जहां विधिक राय के अनुसार इस तरह के प्रभार के निर्माण के लिए क़ानून उपलब्ध हैं.

मीयादी ऋण के लिए

रु 1.60 लाख तक के ऋण के लिए.

ऋण से सृजित आस्तियों का दृष्टिबंधक और फसल का दृष्टिबंधक

रु 1.60 लाख से अधिक के ऋण के लिए

1) ऋण से उत्पादित फसलों और परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक, विधिक राय के अनुसार, उन राज्यों में भूमि का बंधक / भू-संपत्तियों पर प्रभार का सृजन, जहां इस तरह के प्रभार के सृजन के लिए क़ानून उपलब्ध हैं

 

 

क्रेडिट बैलेंस पर ब्याज

किसानों को उनके द्वारा प्लांटर्स कार्ड खाते में रखे गए क्रेडिट बैलेंस पर बचत बैंक ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा

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