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बड़ौदा पशुपालन एवं मछली पालन किसान क्रेडिट कार्ड (बीएएचएफ़केसीसी) योजना

  • लाभ
  • विशेषताएं
  • पात्रता मानदंड
  • दस्तावेज़
  • शुल्क
  • सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

बड़ौदा पशुपालन एवं मछली पालन किसान क्रेडिट कार्ड (बीएएचएफ़केसीसी) योजना : लाभ

  • रु. 3.00 लाख तक के कुल ऋण के लिए कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं
  • डेबिट कार्ड, रु. 3.00 लाख तक के कुल ऋण के लिए शून्य निरीक्षण शुल्क
  • चुकौती की नियत तारीख तक साधारण ब्याज लागू होगा
  • क्रेडिट बैलेंस पर बचत बैंक दर के रूप में ब्याज लगेगा
  • रु 25000 की सीमा तक कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लिया जएगा
  • रु 50000 का मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा.
  • रु. 2.00 लाख तक के ऋण पर 7% प्रति वर्ष की दर से शुल्क प्रभारित किया जाएगा, भारत सरकार द्वारा ऐसे अग्रिमों पर बैंक को ब्याज सहायता उपलब्‍ध कराने के अधीन.
  • उधारकर्ताओं द्वारा रु 2.00 लाख तक के ऋण का समय पर भुगतान करने पर प्रति वर्ष 3%का प्रोत्साहन दिया जाएगा. तथापि, कार्यशील पूंजी (यानि फसल ऋण + पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कार्यशील पूंजी ऋण) पर ब्याज सहायता और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन लाभ केवल रु 3.00 लाख प्रति वर्ष की समग्र सीमा पर उपलब्ध होगा और केवल पशुपालन और / या मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों में शामिल प्रति किसान रु 2.00 लाख की अधिकतम सीमा के अधीन होगा.
  • सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) के तहत रु. 10.00 लाख तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी उपलब्ध है.

बड़ौदा पशुपालन एवं मछली पालन किसान क्रेडिट कार्ड (बीएएचएफ़केसीसी) योजना : विशेषताएं

  • यह ऋण पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित किसानों को पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करता है
  • यह योजना पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों में शामिल किसानों की अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करेगी अर्थात पशु, पक्षी, मछली, झींगा, अन्य जलीय जीवों का पालन और मछली पकड़ना भी शमील है.

बड़ौदा पशुपालन एवं मछली पालन किसान क्रेडिट कार्ड (बीएएचएफ़केसीसी) योजना : पात्रता मानदंड

डेयरी, पोल्ट्री और छोटे जुगाली करने वाले:

किसान, डेयरी / पोल्ट्री किसान, या तो व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता, संयुक्त देयता समूह या स्वयं सहायता समूह जिनमें किरायेदार कृषक शामिल हैं, जो डेयरी जानवरों / भेड़ / बकरियों / सूअरों या खरगोश / पोल्ट्री पक्षियों का पालन-पोषण कर रहे हैं और जिनके पास स्वामित्व / किराए पर / पट्टे पर शेड हैं.

 

मत्स्य पालन:

अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि:

  • मछुआरे, मछली किसान (व्यक्तिगत और समूह / भागीदार / बटाईदार / काश्तकार किसान), स्वयं सहायता समूह, संयुक्त दायित्व समूह और महिला समूह.
  • लाभार्थी को मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों जैसे तालाब, टैंक, खुले जल निकायों, रेसवे, हैचरी, पालन इकाई, मछली पालन और मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों, और किसी भी अन्य राज्य विशिष्ट मत्स्य पालन और संबद्ध गतिविधियों के लिए आवश्यक लाइसेंस होना चाहिए.

समुद्री मत्स्य पालन: मछुआरे, मछली किसान (व्यक्तिगत और समूह / भागीदार / बटाईदार / किरायेदार किसान), स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह और महिला समूह जो पंजीकृत मछली पकड़ने के जहाज / नाव के मालिक हैं या पट्टे पर हैं, उनके पास मुहाना और समुद्र में मछली पकड़ने के लिए आवश्यक मछली पकड़ने का लाइसेंस / अनुमति है. नदी के मुहाने और खुले समुद्र में मछली पालन/समुद्री पालन गतिविधियों और किसी भी अन्य राज्य विशिष्ट मत्स्य पालन और संबद्ध गतिविधियों में शामिल है.

बड़ौदा पशुपालन एवं मछली पालन किसान क्रेडिट कार्ड (बीएएचएफ़केसीसी) योजना : दस्तावेज़

  • आवेदन फार्म
  • दो पासपोर्ट आकार के फोटो
  • पहचान का प्रमाण जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि. इनमें से कोई एक दस्तावेज आवश्यक है. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार पैन नंबर या फॉर्म 60 के साथ आधार नंबर, जैसा कि आयकर नियम, 1962 में परिभाषित किया गया है, ग्राहक की उचित परिश्रम प्रक्रिया के संचालन के लिए अनिवार्य है. राजस्व प्राधिकारियों/ऑनलाइन भूमि अभिलेखों द्वारा विधिवत प्रमाणित भूमि जोत विवरण संबंधी दस्तावेज (जहां भी उपलब्ध हो)
  • मुहाना और समुद्र में मछली पकड़ने के लिए आवश्यक मछली पकड़ने का लाइसेंस/अनुमति
  • मत्स्य पालन और मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों के लिए आवश्यक लाइसेंस, और संबंधित विभाग से किसी भी अन्य राज्य विशिष्ट मत्स्य पालन और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित लाइसेंस

बड़ौदा पशुपालन एवं मछली पालन किसान क्रेडिट कार्ड (बीएएचएफ़केसीसी) योजना : शुल्क

प्रोसेसिंग शुल्क:

कार्यशील पूंजी के लिए (नए/समीक्षा)

निधि आधारित:

  • रु 3 लाख तक का ऋण - शून्य
  • रु. 3 लाख से अधिक और रु. 10 लाख तक - रु. 250/- लाख या उसका भाग + जीएसटी
  • रु 10 लाख से अधिक - रु 350/लाख या उसका हिस्सा अधिकतम रु 35 लाख (निर्यातकों के लिए रु 17.50 लाख)

मीयादी ऋण (टर्म लोन) के लिए

रु 3 लाख से अधिक - अधिकतम रु 100 लाख के साथ स्वीकृत सीमा का 1%

निरीक्षण शुल्क:

रु 3 लाख तक - शून्य

रु 3 लाख से अधिक और रु 10 लाख तक - रु 250

रु. 10 लाख से अधिक से रु. 1 करोड़ तक - रु. 1000

रु. 1 करोड़ से अधिक - रु. 5000

बड़ौदा पशुपालन एवं मछली पालन किसान क्रेडिट कार्ड (बीएएचएफ़केसीसी) योजना : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

आयु मानदंड

व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए इस सुविधा का लाभ उठाने की तिथि न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष है. (यदि मुख्य उधारकर्ता की आयु 70 वर्ष से अधिक होने पर विधिक उत्तराधिकारी सह-उधारकर्ता होंगे)

ऋण राशि

न्यूनतम: रु 3000/-

अधिकतम: रु 10 लाख

रु. 10.00 लाख से अधिक की ऋण आवश्यकता वाली परियोजना लागत पर बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अलग से विचार किया जाएगा

सुविधा का स्वरूप

केसीसी नकद ऋण और दीर्घावधि ऋण के रूप में शामिल होगा

चुकौती अवधि

नकद ऋण: वार्षिक नवीकरण की जाने वाली सीमाएं

मीयादी ऋण: मासिक/तिमाही/छमाही

 

रु 2.00 लाख तक की सीमा: बैंकों के ऋण से निर्मित  स्टॉक/परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक

रु 2.00 लाख से अधिक की सीमा: खड़ी फसल, पशुधन, चारा, दवा और परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक बैंकों के वित्त आदि से बनाया जाना है. भूमि का बंधक / भूमि / गारंटर पर प्रभार का निर्माण.

मार्जिन

कैश क्रेडिट: कोई अतिरिक्त मार्जिन नहीं.

मीयादी ऋण:

रु 1,00,000 तक की ऋण सीमा: शून्य

रु 1,00,000 से अधिक ऋण सीमा: 15%

कैश क्रेडिट: कोई अतिरिक्त मार्जिन नहीं.

मीयादी ऋण: रु 1,00,000 तक की ऋण सीमा: शून्य

रु 1,00,000 से अधिक ऋण सीमा : 15%

ऋण अवधि

बीएएचएफकेसीसी वार्षिक समीक्षा के अधीन 5 वर्ष तक वैध है.

मीयादी ऋण के मामले में, शाखा परियोजना की व्यवहार्यता और व्यवहार्यता के आधार पर 5 वर्ष से अधिक और अधिकतम 7 वर्ष तक चुकौती अनुसूची निर्धारित की जा सकती है.

ब्याज दर

ऋण राशि

ऋण राशि

मीयादी ऋण

रु 2.00 लाख तक की सीमा

7.00% प्रति वर्ष (निश्चित), भारत सरकार द्वारा ऐसे अग्रिमों पर बैंक को ब्याज सबवेंशन प्रदान किए जाने के अधीन है, अन्यथा ऐसे अग्रिमों पर लागू ब्याज दर एक वर्ष की एमसीएलआर + एसपी होगी.

एक वर्ष का एमसीएलआर+एसपी

रु. 2.00 लाख से अधिक और रु. 3.00 लाख तक की सीमा

एक वर्ष का एमसीएलआर+एसपी

एक वर्ष का एमसीएलआर+एसपी

रु 3.00 लाख से अधिक और    रु 10.00 लाख तक

एक वर्ष की एमसीएलआर+एसपी+1.25%

एक वर्ष का एमसीएलआर+ एसपी +1.25%

क्रेडिट गारंटी

माइक्रो इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) के तहत रु. 10.00 लाख तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी उपलब्ध है.


टिप्पणी : बैंक अपने विभिन्न उत्पादों की बिक्री/विपणन आदि हेतु एजेंट की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • एनिमल हस्बेन्ड्री लोन क्या है ?

    पशुपालन ऋण वे ऋण हैं जो आमतौर पर उन किसानों को दिए जाते हैं जो पशुपालन और मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जो पोल्ट्री, रेशम उत्पादन, सूअर पालन, डेयरी विकास, मत्स्य विकास और मधुमक्खी पालन आदि से संबंधित संपत्तियों और बुनियादी ढांचे की खरीद या निर्माण के लिए होते हैं।

  • क्या कोई पशुपालन के लिए ऋण का पूर्व भुगतान कर सकता है?

    हाँ। बैंक द्वारा ऋण, अर्थात् पशुपालन ऋण, की पूर्व-भुगतान की अनुमति देने का प्रावधान है।

  • पशुपालन के लिए KCC की सीमा क्या है?

    KCC किसान क्रेडिट कार्ड है, जो किसानों को KCC पशुपालन ऋण के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है।

    KCC के लिए सीमा इस प्रकार है

    • न्यूनतम -रु 3000
    • अधिकतम - रु 10 लाख

  • क्या पशुपालन हेतु ऋण के लिए आवेदन करते समय संपार्शिकता या सुरक्षा की आवश्यकता है?

    पशुपालन ऋण के लिए आवेदन करते समय एक संपार्श्विक रखने के लिए 2 दिशानिर्देश हैं।

    एक और परिदृश्य, जहां राशि 10 लाख रुपये तक है, तो वह पशुपालन ऋण सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी कोष (CGFMU) के तहत कवर किया जा सकता है। प्रीमियम उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

    • पशुपालन ऋण जो रु 1.60 लाख तक है, उसके लिए संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती।
    • कोई भी राशि रु 1.60 लाख के लिए एक संपार्श्विक की आवश्यकता होती है, जिसमें भूमि का बंधक या उधारकर्ताओं की कृषि भूमि पर चार्ज अनिवार्य है।

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