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सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए मानदंड क्या हैं?
विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत परिभाषित किया गया है.
विवरण विनिर्माण उद्यमों के मामले में संयंत्र और मशीनरी में निवेश सेवा क्षेत्र के उद्यमों के मामले में उपकरण में निवेश सूक्ष्म उद्यम रू. 25 लाख तक रू.10 लाख तक लघु उद्यम रू. 25 लाख से अधिक और रू. 500 लाख तक रू. 10 लाख से अधिक और रू. 200 लाख तक मध्यम उद्यम रू. 500 लाख से अधिक और रू. 10 करोड़ तक रू. 200 लाख से अधिक और रू. 500 लाख तक एमएसएमईडी अधिनियम के तहत परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म और लघु (सेवा) उद्यमों में छोटे सड़क और जल परिवहन ऑपरेटर, छोटे व्यवसाय, पेशेवर और स्व-नियोजित व्यक्ति, खुदरा व्यापार शामिल होंगे अर्थात आवश्यक वस्तुओं (उचित मूल्य की दुकानों), उपभोक्ता सहकारी दुकानों में काम करने वाले खुदरा व्यापारियों को दी जाने वाली अग्रिम राशि और से अनधिक की निजी खुदरा व्यापारियों और अन्य सभी सेवा उद्यमों को दी गई रू.20 लाख से अनधिक की ऋण सीमा शामिल है.
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क्या मीयादी वित्त और कार्यशील पूंजी वित्त बैंक द्वारा स्वीकृत किए जाने हैं ?
हां. बैंक द्वारा मीयादी वित्त और कार्यशील पूंजी दोनों सुविधाएं मंजूर की जाती हैं.
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क्या संपार्श्विक प्रतिभूति आवश्यक है ?
रू. 100 लाख तक के ऋण के लिए कोई संपार्श्विक / अन्य पक्ष की गारंटी की आवश्यकता नहीं है. ये सीजीटीएमएसई के अंतर्गत आते हैं. अन्य खातों के लिए, जो सीजीटीएमएसई के अंतर्गत नहीं आते हैं, बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार संपार्श्विक को निर्धारित कर सकता है.
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क्या एक ऋणकर्ता जिसने संपार्श्विक और / या / अन्य पक्ष गारंटी द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया है और उसे संपार्श्विक प्रतिभूति / अन्य पक्ष गारंटी के बिना अलग / अलग क्रेडिट सुविधा स्वीकृत की गई है, को सीजीटीएमएसई स्कीम के तहत कवर किया जा सकता है?
हां.