सुरक्षित भविष्य के लिए एक छोटासा निवेश
रु. 2 लाख के जीवन बीमा हेतु केवल रु.20 प्रति वर्ष निवेश करें.
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना
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विशेषताएं
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हाइलाइट
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Disclaimer
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सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना : विशेषताएं
पात्रता
यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी, जिनका अपना बचत बैंक खाता है और जिन्होने 1 जून से 31 मई तक की कवरेज अवधि के लिए 31 मई को या इससे पूर्व वार्षिक नवीनीकरण के लिए खाते को ऑटो-डेबिट करने की सहमति प्रदान की है.
पॉलिसी अवधि
दिनांक 1 जून से 31 मई तक 1 वर्ष की अवधि
प्रीमियम
आबादी के एक बड़े हिस्से के पास कोई दुर्घटना बीमा कवर नहीं है, इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) का उद्देश्य वंचित आबादी को मात्र रु. 20 प्रति वर्ष के अत्यंत किफायती प्रीमियम पर बीमा कवर प्रदान करना है.
नामांकन प्रणाली
खाता धारक निम्नलिखित प्रणालियों में से किसी के भी माध्यम से पीएमजेजेबीवाय के लिए नामांकन कर सकता है.
- शाखा में जाकर
- बीसी के पास जाकर
- बॉब वर्ल्ड इंटरनेट (इंटरनेट बैंकिंग) के माध्यम से
किसी भी समय योजना से बाहर जाने वाले व्यक्ति, भविष्य में निर्धारित प्रारूप में अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा प्रस्तुत कर योजना में शामिल हो सकता है.
बीमा लाभ
बीमा लाभ का विवरण नीचे दिया गया है:
विवरण | बीमित राशि |
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आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता | रु. 2 लाख |
स्थायी आंशिक विकलांगता | रु. 1 लाख |
बैंक अकॉउंट से ऑटो डेबिट सुविधा के जरिए वार्षिक प्रीमियम
It is desirable to present your claim within 30 days of the accident. The customers already enrolled in the scheme should maintain sufficient balance in their account as on 31st May of every subsequent year to avoid discontinuation of insurance coverage subject to eligibility as per scheme guidelines.
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना : हाइलाइट
- आप भी अपने को दुर्घटना के जोखिम से सुरक्षित कीजिए, जिसे 13.25 करोड़ लोग पहले ही ले चुके हैं
- रु.286.28 करोड़ मूल्य के दावे निपटाए जा चुके हैं
- 5.22 करोड़ से अधिक लोग अपने प्रियजनों का भविष्य सुरक्षित कर चुके हैं. आप भी कर सकते हैं
- अब तक 79,485 परिवारों को रु. 1589.70 करोड़ मूल्य के दावों के निपटान से समर्थन दिया गया हैं.
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना : Disclaimer
Bank of Baroda is authorized by the Insurance Regulatory and Development Authority to act as a Corporate Agent from 01/04/2012 to 31/03/2025 for procuring or soliciting business of Life insurance, General insurance & Standalone Health insurance under Registration Code CA0004". Insurance is the subject matter of solicitation. For more details on risk factors, terms and conditions please read the sales read sales brochure carefully before concluding a sale. The purchase of Insurance products by Bank of Baroda customers is purely on a voluntary basis. The insurance products are underwritten by the respective insurance company. Bank of Baroda does not perform any insurance e-commerce activity on its website. The contract of insurance is between the insurer and the insured; and not between the Bank and the Insured.
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
अगर किन्हीं भी तकनीकी कारणों से बीमा कवर समाप्त कर दिया जाता है जैसे कि नियत तारीख पर अपर्याप्त शेष या अन्य कोई प्रशासनिक कारण, तो पूर्ण वार्षिक प्रीमियम और अच्छे स्वास्थ्य के संतोषजनक विवरण प्राप्त होने पर उसे पुन: लागू किया जा सकता है. इस अवधि के दौरान, जोखिम कवर को निलंबित कर दिया जाएगा और जोखिम कवर को दोबारा लागू करने संबंधित यूसी / बीमा कंपनी के विवेकाधिकार के अधीन होगा.
अपवाद और अन्य विवरण मास्टर पॉलिसी में देखे जा सकते हैं.
प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमएसबीवाय) के ग्राहकों और अन्य वित्तीय समावेशन योजना के लिए समर्पित टोल फ्री नंबर. | 18001027788 (भारतीय समयानुसार सुबह 06.00 बजे से रात 10.00 बजे तक) |
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