सुरक्षित भविष्य के लिए एक छोटासा निवेश


रु. 2 लाख के जीवन बीमा हेतु केवल रु. 436 प्रति वर्ष निवेश करें.

  • विशेषताएं
  • हाइलाइट
  • Disclaimer
  • सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना : विशेषताएं

  • पात्रता
    18 से 50 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक इस योजना में शामिल हो सकते हैं. यदि किसी व्यक्ति के एक या विभिन्न बैंकों में कई बचत बैंक खाते हैं, तो वह व्यक्ति केवल एक बचत बैंक खाते के माध्यम से इस योजना में शामिल हो सकता है.
  • पॉलिसी अवधि
    1 जून से अगले वर्ष में 31 मई तक.
  • प्रीमियम

    अगले वर्ष से पॉलिसी का नवीकरण रु. 436 प्रति वर्ष की दर से देय है, लेकिन पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत किए गए नामांकन के लिए यथानुपात प्रीमियम का भुगतान निम्नलिखित दरों पर किया जाएगा 

    मद सं. नामांकन अवधि लागू प्रीमियम
    1 जून, जुलाई, अगस्‍त / रु. 436 का वार्षिक प्रीमियम
    2 सितंबर, अक्‍तूबर और नवंबर रु. 114 की दर से 3 तिमाहियों का प्रीमियम अर्थात रु. 342.
    3 दिसंबर, जनवरी और फरवरी रु. 114 की दर से 2 तिमाही का प्रीमियम अर्थात रु. 228.
    4 मार्च, अप्रैल और मई 1 तिमाही का प्रीमियम अर्थात रु. 114.

     बैंक का इंश्‍योरेंस भागीदार : इंडिया फर्स्‍ट लाइफ इंश्‍योरेंस कंपनी लिमि.


  • नामांकन प्रणाली
    खाता धारक निम्नलिखित प्रणालियों में से किसी के भी माध्यम से पीएमजेजेबीवाय के लिए नामांकन कर सकता है.
    1. शाखा में जाकर
    2. बीसी के पास जाकर
    3. बॉब वर्ल्ड इंटरनेट (इंटरनेट बैंकिंग) के माध्यम से
  • किसी भी समय योजना से बाहर जाने वाले व्यक्ति, भविष्य में निर्धारित प्रारूप में अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा प्रस्तुत कर योजना में शामिल हो सकता है.

बीमा का समापन

सदस्य का जीवन बीमा निम्नलिखित घटनाओं पर समाप्त हो जाएगा और निम्नलिखित स्थितियों में उन्हें कोई लाभ नहीं दिया जाएगा:

  • वार्षिक नवीनीकरण के अधीन 55 वर्ष (जन्म दिवस के आस पास) की आयु होने पर (हालांकि, प्रविष्टि 50 वर्ष की आयु होने पर संभव नहीं होगी)
  • बैंक में खाते का बंद होना या बीमा को जारी रखने के लिए अपर्याप्त शेष
  • योजना के तहत कई कवरेज के मामले में, बीमा कवर रु. 2 लाख तक सीमित होगा और प्रीमियम जब्त किया जा सकेगा.

बैंक खाते से ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्‍यम से वार्षिक प्रीमियम

दुर्घटना के 30 दिनों के भीतर अपना दावा प्रस्तुत करें । योजना में पहले से नामांकित ग्राहकों को प्रत्येक वर्ष 31 मई को अपने खाते में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें ताकि योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्रता के अधीन बीमा कवरेज की निरंतरता खंडित होने से बची रहे।

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना : हाइलाइट

  • आप भी अपने को दुर्घटना के जोखिम से सुरक्षित कीजिए, जिसे 13.25 करोड़ लोग पहले ही ले चुके हैं
  • रु.286.28 करोड़ मूल्य के दावे निपटाए जा चुके हैं
  • 5.22 करोड़ से अधिक लोग अपने प्रियजनों का भविष्य सुरक्षित कर चुके हैं. आप भी कर सकते हैं
  • अब तक 79,485 परिवारों को रु. 1589.70 करोड़ मूल्य के दावों के निपटान से समर्थन दिया गया हैं.

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना : Disclaimer

बैंक ऑफ बड़ौदा को बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा 01/04/2012 से 31/03/2025 तक जीवन बीमा, सामान्य बीमा और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा पंजीकरण कोड CA0004 के तहत व्यवसाय को प्राप्त करने या मांगने के लिए कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है जो कि बीमा मांग का विषय है। जोखिम कारकों, शर्तों और नियमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया बिक्री ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें। जोखिम कारकों, शर्तों और नियमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया बिक्री के ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों द्वारा बीमा उत्पादों की खरीद पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर होती है। बीमा उत्पादों का अंडरराइटिंग संबंधित बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी वेबसाइट पर कोई बीमा ई-कॉमर्स गतिविधि नहीं करता है। बीमा का अनुबंध बीमाकर्ता और बीमित के बीच होता है; न की बैंक और बीमित के बीच।

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

  • अगर किन्हीं भी तकनीकी कारणों से बीमा कवर समाप्त कर दिया जाता है जैसे कि नियत तारीख पर अपर्याप्त शेष या अन्य कोई प्रशासनिक कारण, तो पूर्ण वार्षिक प्रीमियम और अच्छे स्वास्थ्य के संतोषजनक विवरण प्राप्त होने पर उसे पुन: लागू किया जा सकता है. इस अवधि के दौरान, जोखिम कवर को निलंबित कर दिया जाएगा और जोखिम कवर को दोबारा लागू करने संबंधित यूसी / बीमा कंपनी के विवेकाधिकार के अधीन होगा.
  • योजना के तहत दिये गए आश्वासनों पर 30 दिनों की प्रारंभिक लियन लागू होती है। जोखिम की शुरुआत होने की तिथि से प्रथम 30 दिनों के दौरान होने वाली मौतों के लिए कोई दावा स्वीकार्य नहीं है। हालाकि, यदि मृत्यु का कारण दुर्घटना है तो यह लागू नहीं होता। बाद के नवीनीकरण पर कोई लियन लागू नहीं होती।
प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेजेबीवाय) के ग्राहकों और अन्य वित्तीय समावेशन योजना के लिए समर्पित टोल फ्री नंबर. 1800 102 77 88
(भारतीय समयानुसार सुबह 06.00 बजे से रात 10.00 बजे तक)

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