अक्‍सर पूछे जाने वाले प्रश्‍न (एफएक्‍यू)

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  • भारत लौटने वालों को सुविधाएं
  • बड़ौदा ओमनी सेवाओं के लिए पंजीकरण कैसे करें ?

    इन सुविधाओं का लाभ उठाने के इच्छुक ग्राहक को निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन पत्र शाखा, में प्रस्तुत करना चाहिए. 'जहां वह अपना खाता परिचालित करते हैं', में प्रस्तुत करना चाहिए. पंजीकरण के बाद, किसी भी एनीबॉब के ग्राहकों को एक स्मार्ट कार्ड और पिन (व्यक्तिगत पहचान संख्या) उपलब्ध कराई जाएगी; डायलबॉब और कनेक्टबॉब उत्पादों के उपयोगकर्ताओं को आईडी एवं पिन उपलब्ध कराया जाएगा. सुरक्षा कारणों से ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि इस सुविधा का उपयोग करने से पूर्व वर्तमान पिन को बदल लें तथा निरंतर अंतराल पर भी इसे बदलें.

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  • बड़ौदा ओमनी सेवाओं का उपयोग करने के निर्धारित लिए समय क्या है ? एनीबॉब

    आप आधार शाखा और परिचालन शाखा दोनों के सामान्य बैंकिंग अवधि के अन्दर इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं. आधार शाखा वह शाखा है जहां आपका खाता मौजुद हैं और परिचालन शाखा वह है जहां आप इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं. परिचालन शाखा आपके शहर की कोई भी नामित शाखा हो सकती है.

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  • डायल बॉब एवं कनेक्ट बॉब

    आप इन सेवाओं का लाभ भारत और विदेश में 24 घंटे टेलीफोन / मोबाइल फोन (डायल बॉब के लिए) या पीसी / लैपटॉप (कनेक्ट बॉब के लिए) के माध्यम से ले सकते हैं.

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  • क्या बड़ौदा ओमनी सेवाएं सुरक्षित हैं?

    बड़ौदा ओमनी उत्पादों को अत्याधुनिक स्मार्ट कार्ड आधारित प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रमाण पत्र आदि का उपयोग करते हुए एक अत्यधिक सुरक्षित वातावरण में उपलब्ध काराया जाता है. बड़ौदा ओमनी सेवाओं की उपलब्धता आईडी और पिन पर आधारित है. योजना के तहत पंजीकरण के बाद ग्राहक को आईडी और पिन दिया जाता है. केवल ग्राहक ही पिन जानता है. सुरक्षा कारणों से आपको थोड़े-थोड़े अंतराल पर पिन बदलने की सलाह दी जाती है. इसे किसी के साथ साझा न करें और न ही किसी कागज के टुकड़े पर अपना पिन लिखें, न ही इसे अपने साथ रखें.

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  • स्मार्ट कार्ड क्या है ?

    एक स्मार्ट कार्ड प्लास्टिक एटीएम या क्रेडिट कार्ड के समान एक कार्ड होता है लेकिन इस पर चिप लगा होता है. स्मार्ट कार्ड का मुख्य कार्य सिस्टम द्वारा उपयोगकर्ता की पहचान और कार्ड का प्रमाणीकरण है. यह टेंपरप्रुफ है और गोपनीय सुलना ग्राहक के अलावा किसी और द्वारा नहीं पढ़ी जा सकती है.

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  • अगर स्मार्ट कार्ड खो जाए तो क्या करें?

    जब कार्ड खो जाता है तो आपको तत्काल अपनी शाखा / नियंत्रण केंद्र को सूचित करना चाहिए और आधार शाखा को एक लिखित आवेदन भी प्रस्तुत करना चाहिए. कार्ड से संबंधित नुकसान बड़ौदा ओमनी नियंत्रण केंद्र को सूचित किया जाएगा और कार्ड को हौटलिस्ट कर दिया जाएगा.

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  • क्या कोई अन्य व्यक्ति / परिवार के सदस्य मेरे स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं?

    कार्ड धारक के अतिरिक्त कोई और स्मार्ट कार्ड का उपयोग नहीं कर सकता है. स्मार्ट कार्ड ग्राहक को चार अलग-अलग तरीकों से पहचानता है: फोटो, हस्ताक्षर, व्यक्तिगत पहचान संख्या यानि उसका गुप्त पिन नंबर और उसके खाते का ऑन-लाइन सत्यापन. पिन नंबरों को गोपनीय रखना है.

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  • यदि मेरा कार्ड गुम गया है तो उपलब्ध सुरक्षा क्या है?

    यदि कार्ड गुम गया है तो आपको तत्काल आधार शाखा / नियंत्रण केंद्र को रिपोर्ट करना चाहिए. आधार शाखा, संदेश को बड़ौदा ओमनी नियंत्रण केंद्र को भेज देगी और आपका कार्ड हौलिस्ट कर दिया जाएगा. यदि एक बार कार्ड को हौलिस्ट कर दिया गया है तो इस का उपयोग कहीं और नहीं किया जा सकता है.

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  • मुझे संग्रहण केंद्र में क्या करना है?

    आपको अपने डीलर / प्रतिनिधि को हमारे संग्रहण केंद्र पर अपना चेक जमा करने का निर्देश देना होगा. आप हमारी पिकअप सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं

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  • मेरा आधार शाखा के अतिरिक्त अन्य बैंक ऑफ़ बड़ौदा शाखा में खाता है. क्या मैं बीसीआर सेवाओं का लाभ उठा सकता हूं ?

    हां, आप आधार शाखा में खाता नहीं रखने पर भी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. सेवा का लाभ लेने की अधिक जानकारी और विस्तृत प्रक्रिया के लिए उस शाखा प्रबंधक से संपर्क करें जहां आप अपना खाता / निकटतम आधार शाखा में परिचालित कर रहे हैं.

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  • चालू खाता कौन खोल सकता है ?

    एक व्‍यक्ति, स्वामित्व और साझेदारी फर्म, लिमिटेड कंपनी और यहां तक कि एक लिमिटेड देयता भागीदारी कंपनी चालू खाता खोल सकते हैं. चालू खाता खोलने हेतु विशिष्ट पात्रता मानदंड के लिए नजदीकी शाखा से संपर्क करें.

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  • चालू खाता के लिए न्यूनतम शेष राशि (बैलेंस) क्या है ?

    चालू खाते की एक महत्‍वपूर्ण विशेषता न्यूनतम औसत तिमाही शेष राशि है. हालांकि, यह राशि विभिन्न प्रकार के चालू खाते में अलग-अलग होती है. विस्तृत विवरण के लिए अपने रिलेशनशिप मैनेजर अथवा बैंक के कार्यपालक से पूछें.

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  • चालू खाता से क्या लाभ है ?

    एक चालू खाते के साथ, आप एक ही दिन में अनेक लेनदेन कर सकते हैं. आप चालू खाते के प्रकार के आधार पर कई बैंकिंग सेवाओं का नि: शुल्क उपयोग करते हैं. इसमें आपके चालू खाते पर ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के लिए आवेदन करना शामिल है.

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  • एफएटीसीए क्या है?

    एफएटीसीए विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम का संक्षिप्त नाम है, जो अमेरिकी नागरिकों द्वारा टैक्स चोरी को रोकने के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा लाए गए यूएस कर विनियम की एक नयी प्रणाली है और इसे आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस), जो भारत में आयकर विभाग के समान है, के माध्यम से लागू किया गया है.

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  • एफएटीसीए कब लागू किया गया था ?

    भारत और अमेरिका के बीच आईजीए पर 9 जुलाई 2015 को हस्ताक्षर किए गए थे.

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  • एफएटीसीए का उद्देश्य क्या है?

    एफएटीसीए का प्रमुख उद्देश्य अमरीकी लोगों के संबंध में अमेरिका के अलावा अन्य देशों (रिपोर्टिंग) से जानकारी प्राप्त करना है. एफएटीसीए यू.एस. नागरिकों द्वारा विदेशों में कर चोरी का पता लगाने और उसे रोकने तथा उनकी पहचान कर यूएस के बाहर धारित उनकी वित्तीय आस्तियों पर उपयुक्त कर वसूली करने में यूएसए की मदद करेगा.

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  • सीआरएस क्या है

    सीआरएस का अर्थ है सामान्य रिपोर्टिंग मानक. विदेशी कर चोरी और कर से बचने तथा विदेशों में बेहिसाबी धन को छिपाने की समस्या से निपटने के लिए कर अधिकारियों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है, जी-20 और ओईसीडी देश इस पर मिलकर काम कर रहे हैं और उन्होंने सूचनाओं के स्वचालित आदान-प्रदान (एईओआई) पर एक सामान्य रिपोर्टिंग मानक (सीआरएस) विकसित किया है. जी -20 के नेताओं को 16 नवंबर, 2014 को ब्रिस्बेन में एईओआई पर सीआरएस प्रस्तुत किया गया

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  • सीआरएस कब लागू किया गया था?

    भारत ने सीआरएस पर 3 जून, 2015 को हस्ताक्षर किए.

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  • सीआरएस का उद्देश्य क्या है?

    सीआरएस का मुख्य उद्देश्य देशों के बीच सूचना के पारस्परिक आदान-प्रदान के जरिए विदेशी कर चोरी और कर से बचने तथा विदेशों में बेहिसाबी धन को छिपाने की समस्या का समाधान करना है. 98 देश सीआरएस के सदस्य हैं.

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • सीआरएस के तहत कौन सी जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है ?

    अन्य देशों के निवासी खाताधारकों के बारे में जानकारी एकत्रित और सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान के माध्यम से उनके कर प्राधिकारियों को रिपोर्ट भेजना. "निवासी" देशों में लाभदायक स्वामित्व या हित रखने वाले व्यक्तियों, कंपनियों और ट्रस्टों से संबंधित सूचना देना.

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • क्या फटका और सीआरएस के तहत रिपोर्ट करने के लिए कोई कानूनी बाध्यता है?

    आयकर अधिनियम, 196 की धारा 285बीए में संशोधन कर वित्त (नं. 2) अधिनियम, 2014 के माध्यम से आवश्यक विधायी परिवर्तन किए गए हैं. सूचनाओं के रख-रखाव और रिपोर्टिंग हेतु रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थानों को कानूनी आधार प्रदान करने के लिए आयकर नियम, 1962 में नियम 114एफ से 114एच और फॉर्म 61 बी को शामिल करने हुए इसे संशोधित किया गया.

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  • क्या रिपोर्ट करना है?

    व्यक्ति के मामले में रिपोर्ट करने योग्य प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता, करदाता पहचान संख्या और प्रत्येक की जन्म तिथि और स्थान.

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  • किससे रिपोर्ट करना है?

    रिपोर्ट करने योग्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रत्येक वर्ष सीबीडीटी को दी जाएगी.

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  • कौन क्या है?
    • फटका के लिए : एक या अधिक विनिर्दिष्ट यूएस व्यक्ति (यूएस व्यक्ति का अर्थ है कोई व्यक्ति, यूएसए का कोई निवासी या नागरिक, अथवा यूएस में संगठित कोई साझेदारी या निगम, अथवा कोई ट्रस्ट अथवा किसी नागरिक की संपत्ति जो यूएसए का निवासी या नागरिक हो.
    • सीआरएस के लिए : एक या एक से अधिक व्यक्ति जो उस देश के कर कानूनों के तहत भारत के बाहर किसी देश या टेरिटरी (यूएसए को छोड़कर) का निवासी है.

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  • मैं एक अमेरिकी व्यक्ति नहीं हूँ; मुझे स्व-प्रमाणन क्यों देना चाहिए?

    यदि आप एक अमेरिकी व्यक्ति नहीं हैं, तब भी आपको गैर-अमेरिकी कर निवासी (टैक्स रेसीडेंसी) दर्शाते हुए स्व-प्रमाणन(सेल्फ सर्टिफिकेशन) प्रस्तुत करना होगा. विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक है. आवश्यक विवरण उपलब्ध न कराने पर हम आपके खाता खोलने संबंधी आवेदन को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं .

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • मैंने खाता खोलने के समय स्व-प्रमाणन/ घोषणापत्र दिया है. क्या मुझे प्रत्येक वर्ष इसे दोबारा देने की आवश्यकता है?

    आपको हमें तब तक दोबारा स्व-प्रमाणन देने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि आपकी परिस्थितियों में ऐसा कोई परिवर्तन न हो जिसके परिणामस्वरूप आपकी कर निवासी स्थिति में परिवर्तन हुआ हो.

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • बैंक कैसे पता लगाएगा कि अमेरिकी व्यक्ति कौन है?
    • यूएस कर फाइलिंग के उद्देश्य से यूएस व्यक्तियों की पहचान करने के लिए, बैंक 30 जून 2014 या इससे पहले खोले गए सभी खातों के मामले में निम्नलिखत जांचबिन्दुओं को अपनाएगा.

    • खाताधारक की पहचान यू.एस. नागरिक या निवासी के रूप में है.

    • यू.एस. में जन्म स्थान की स्पष्ट सूचना है.

    • मौजूदा यू.एस. डाक या निवास का पता (यू.एस. पोस्ट ऑफिस बॉक्स सहित) है

    • मौजूदा अमेरिकी टेलीफोन नंबर

    • संयुक्त राज्य में खोले गए किसी खाते में निधि हस्तांतरण हेतु स्थायी निर्देश.

    • मौजूदा प्रभावी मुख्तारनामा या हस्ताक्षर प्राधिकार किसी यू.एस. पते वाले व्यक्ति को दिया गया है.

    • रिपोर्टिंग [फटका भागीदार] वित्तीय संस्थान रिकार्ड में खाता धारक के लिए एकमात्र पते के रूप में कोई "इन-केयर-ऑफ" या "होल्ड मेल" है.

    • 1 जुलाई 2014 को या उसके बाद खोले गए खातों में, खाता धारक द्वारा दिया गया स्वयं घोषणापत्र ही आधार होगा.

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • फटका / सीआरएस के तहत कौन रिपोर्ट करने योग्य है ?
    • फटका कानून ऐसे व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत दोनों ग्राहकों (संस्थाओं) को प्रभावित करेगा जिन्हें यू.एस. कर प्रयोजनों के लिए ‘यू.एस. व्यक्ति' समझा गया है.

    • सीआरएस के संबंध में, किसी संस्था के खाताधारक/ लाभार्थी स्वामी या नियंत्रणकर्ता व्यक्ति, किसी भी हस्ताक्षरकर्ता देश के कर निवासी इसमें शामिल होंगे.

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  • आईटी अधिनियम 1963 की धारा 295, नियम 114जी और 114एच के अनुसार रिपोर्ट करने योग्य आस्तियों की परिभाषा ?
    • वित्तीय खाता- कोई वाणिज्यिक, चेकिंग, बचत, सावधि या लाभ खाता, सीडी, निवेश प्रमाणन, बैंक या बीमा द्वारा रखे गए ऋण प्रमाणपत्र या अन्य समान लिखत.

    • बीमा करार.

    • प्रतिभूति अर्थात् शेयर/ स्टॉक, बॉण्ड, डिबेंचर या ऋण का अन्य साक्ष्य

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • फटका के तहत पहचान के उद्देश्य के लिए यू.एस. (यूएस नागरिकों के अलावा) का निवासी कौन है?
    • यदि कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी भी समय आप संयुक्त राज्य के एक कानूनन स्थायी निवासी रहे हैं, तो यू.एस. फेडरल टैक्स प्रयोजनों के लिए आप एक निवासी हैं. इसे "ग्रीन कार्ड" जांच के नाम से जाना जाता है.

    • यदि आप किसी भी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.) में प्राकृतिक रूप से उपस्थित हैं, तो आपको कर उद्देश्यों के लिए संयुक्त राज्य का निवासी माना जाएगा.

    • चालू वर्ष के दौरान 31 दिन, और 3 साल की अवधि के दौरान 183 दिन, जिसमें वर्तमान वर्ष और ठीक इससे पहले के 2 वर्ष शामिल हैं, की गणना

    • चालू वर्ष से पहले वर्ष में जितने दिन आप उपस्थित रहे थे उनका 1/3, और

    • चालू वर्ष से पूर्व के दूसरे वर्ष में जितने दिन आप उपस्थित रहे थे उनका 1/6.

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • यदि यूएस व्यक्तियों की पहचान करने के -7- संकेतकों में से कोई एक या अधिक संकेतक मेरे मौजूदा खाते के विवरण से मेल खाता हैं, लेकिन मैं एक यूएस व्यक्ति नहीं हूं, तो क्या तब भी बैंक मेरी सूचना यूएस को देगा ?

    नहीं, आपकी कर निवास स्थिति का पता लगाने से पहले, बैंक यूएस/ किसी भी अन्य देश को कोई सूचना नहीं देगा. इसीलिए बैंक स्व-प्रमाणन/ दस्तावेज लेता है. यदि यह सत्यापित हो जाता है कि आप यूएस या किसी अन्य देश के कर निवासी नहीं हैं, तो बैंक किसी को भी कोई सूचना नहीं भेजेगा.

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • मेरे मौजूदा खाते विवरणों से कोई संकेतक मेल नहीं खाता परंतु मैं एक यूएस व्यक्ति हूं. बैंक मुझे फटका में कैसे शामिल करेगा?
    • यदि आपके मौजूदा खाते (30 जून 2014 तक खोले गए खाते) विवरणों से कोई भी संकेतक मेल नहीं खाता है, तो बैंक आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणों पर भरोसा करेगा. इसके अलावा, यदि आपने अपने कर निवास/ नागरिकता आदि के बारे में कोई अद्यतन जानकारी बैंक में प्रस्तुत नहीं की है, तो इसके प्रभावों का दायित्व आपके ऊपर होगा.

    • 01 जुलाई 2014 या उसके बाद खुले खातों के मामले में, बैंक खाताधारकों के कर आवास के संबंध में फटका घोषणापत्र (सीआरएस भी प्रसारित करता है) प्राप्त करता है. यह दस्तावेज़ एक कानूनी रूप से वैध घोषणापत्र है और बैंक इस फॉर्म में प्रकट की गई जानकारी पर विश्वास करेगा.

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • वर्तमान में, मैं एक यूएस व्यक्ति नहीं हूं, परतु निकट भविष्य में मेरे अमेरिका की रहने की संभावना है. मेरी स्थिति क्या होगी?

    यह सूचना प्रस्तुत करने की कटऑफ तारीख को आपकी निवास स्थिति पर निर्भर करेगा. तथापि, जब भी आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन होता है जिसके परिणामस्वरूप आपके कर निवास में परिवर्तन हो, आपको अपने खाते के विवरणों को अद्यतन करना चाहिए.

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • बैंक का इससे क्या संबंध है कि मैं एक अमेरिकी व्यक्ति हूँ या नहीं?

    9 जुलाई 2015 को यूएसए और भारत के बीच हस्ताक्षर किए गए अंतर-सरकारी करार के अनुसार बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि बैंक भारतीय कर प्राधिकारियों को आवश्यक जानकारी प्रदान करें, जो समय-समय पर यूएसए को प्रेषित की जाएगी. बैंकों के लिए यूएसए के व्यक्तियों या यूएसए के व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा उनके पास खोले गए खातों के संबंध में जानकारी प्रदान करना आवश्यक है.

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • मैं एक यूएस व्यक्ति हूं, लेकिन संयुक्त खाताधारक यूएस व्यक्ति नहीं है ? स्थिति क्या है ?

    फटका/ सीआरएस केवल यूएस व्यक्ति/ भारत से बाहर देश के कर निवासी पर ही लागू होगा न कि भारत के कर निवासी किसी व्यक्ति पर.

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • मैं एक यूएस व्यक्ति हूँ परंतु खाते में उपलब्ध शेषराशि यूएस की आय से नहीं है?

    फटका/ सीआरएस के तहत, बैंकों को केवल यूएस व्यक्तियों या यूएस व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा उनके पास खोले गए खातों की जानकारी प्रदान करनी है. खाते में धन के स्रोत को सत्यापित करने के संबंध में बैंकों की कोई जिम्मेदारी नहीं है.

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • मैं एक यूएस व्यक्ति हूं, लेकिन क्या मैं फटका के दायरे से बाहर हो सकता हूं ?

    मौजूदा अंतर सरकारी समझौते के तहत, कुछ श्रेणियों के खातों को रिपोर्टिंग से छूट दी गई है. निर्धारित सीमा (यूएस $ 50,000) से नीचे की शेषराशि वाले खातों की रिपोर्टिंग नहीं की जाती.

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • यदि मैं फटका के दायरे में आता हूं तो क्या बैंक कर कटौती करेगा और यूएस को प्रेषित करेगा?

    नहीं, मौजूदा आंतरिक समझौते में बैंकों को ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है.

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • यदि मैं आपको ऐसा कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराता हूं जिससे कि मेरे यूएस व्यक्ति होने का सत्यापन किया जा सके, तो बैंक क्या करेगा ?
    • धारा 114एच (8) के प्रावधानों के तहत, बैंक आपका खाता बंद कर देगा. तथापि, आपके खाते के विवरणों को "अनुशासनहीन खाता" श्रेणी के अंतर्गत सीबीडीटी को सूचित किया जाएगा.

    • परंतु यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय संस्थान 31 अगस्त, 2016 तक ऐसे खातों को बंद नहीं करेंगे, जिनके संबंध में वैकल्पिक प्रक्रिया के अंतर्गत स्वयं-प्रमाणीकरण नहीं किया गया है. उचित कार्रवाई करने के लिए संशोधित समयसीमा को यथा समय सूचित किया जाएगा.

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • यदि मैं आपको ऐसा कोई विवरण नहीं देता हूं जिससे कि मेरे यूएस व्यक्ति होने का पता चल सके, बल्कि अपने खाते को बंद कर देता हूं, तो मेरी स्थिति क्या होगी ?

    धारा 114एच (8) के प्रावधानों के तहत, बैंक आपका खाता बंद कर देगा. तथापि, आपके खाते के विवरणों को "अनुशासनहीन खाता" श्रेणी के अंतर्गत सीबीडीटी को सूचित किया जाएगा.

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • फटका और सीआरएस के अंतर्गत कौन से खाते कवर किए गए हैं ?

    फटका/ सीआरएस के अंतर्गत सभी वाणिज्यिक, चालू, बचत बैंक और सावधि जमा खातों को कवर किया गया है.

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • क्या बैंक ऑफ बड़ौदा एकमात्र ऐसा बैंक है जिस पर फटका लागू होता है ?

    नहीं. फटका सभी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं पर लागू होता है, हालांकि फटका को अपनाने के लिए उनका दृष्टिकोण अलग हो सकता है. बैंक ऑफ बड़ौदा उन सभी देशों में पूर्ण रूप से फटका-अनुपालित रहने के लिए प्रतिबद्ध है जहां हम परिचालन कर रहे हैं.

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • फटका व्यक्तियों पर लागू है या व्यवसायिक ग्राहकों पर?

    फटका कानून ऐसे सभी व्यक्ति और व्यवसायिक ग्राहक दोनों पर लागू होता है जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है, पॉलिसी है या बैंक के साथ कोई समझौता किया है.

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • यदि मैं एक यूएस कंपनी हूं तो क्या केवल मेरे ऊपर ही लागू होता है?

    नहीं. केवल यूएस कंपनियों की अपेक्षाकृत फटका का दायरा बहुत व्यापक है. बैंक ऑफ बड़ौदा फटका के अंतर्गत अपनी स्थिति निर्धारित करने के लिए विभिन्न व्यवसायिक ग्राहकों से संपर्क कर रहा है. इस प्रक्रिया का उद्देश्य ऐसे ग्राहकों की पहचान करना है जो फटका के अंतर्गत रिपोर्ट करने योग्य हैं. हम उन ग्राहकों को सूचित करेंगे जिन्हें आगे कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी.

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • मुझे एक व्यवसायिक ग्राहक के रूप में क्या करना चाहिए ?

    फटका के अंतर्गत अपनी कर स्थिति निर्धारित करने के लिए आपको बैंक को अपनी अतिरिक्त जानकारी/ दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे. यह दस्तावेज एक घोषणापत्र या आईआरएस का यूएस कर फॉर्म हो सकता है. बैंक ऐसे सभी प्रभावित ग्राहकों, जिनसे इन फॉर्मों, विवरणों को लेना आवश्यक है, को सूचित करेगा कि उन्हें यह प्रक्रिया कब तक पूरी करनी है.

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • क्या फटका मौजूदा यूएस कर नियमों के स्थान पर है जिनका मैं पहले से पालन कर रहा हूं ?

    फटका मौजूदा यूएस कर व्यवस्था के स्थान पर नहीं है, तथापि यह मौजूदा कर नियमों में अतिरिक्त आवश्यकता और जटिलता उत्पन्न करता है, जिनका आप पहले से अनुसरण कर रहे हैं.

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • मेरे दूसरे बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा की तुलना में अलग दस्तावेज क्यों मांगे हैं ?

    फटका (एफएटीसीए) के तहत ग्राहकों की कर स्थिति की पुष्टि करने के लिए बैंक और वित्तीय संस्थान जिस तरीके से अपने ग्राहकों से जानकारी मांगते हैं, वे तरीके भिन्न हो सकते हैं. इसका अर्थ यह है कि कुछ मामलों में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा आपसे दूसरे बैंक से भिन्न दस्तावेज मांगे जा सकते हैं.

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • बैंक ऑफ बड़ौदा आईआरएस या स्थानीय कर प्राधिकारियों को क्या सूचना भेजेगा?

    स्थानीय कर प्राधिकारियों को भेजी जाने वाली सूचना ग्राहक के फटका (एफएटीसीए) वर्गीकरण पर निर्भर करेगी. यह सूचना आमतौर पर किसी व्यवसाय के यूएस मालिकों के संबंध में व्यक्तिगत स्वरूप (उदाहरण के लिए नाम, पता, यूएस करदाता पहचान संख्या), और वित्तीय स्वरूप (जैसे खाता संख्या, खाता शेष / मूल्य) की होगी. जिन ग्राहकों पर यह लागू होगा हम उन ग्राहकों को इन आवश्यकताओं के संबंध में विस्तार से सूचित करेंगे.

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  • क्या बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे सभी आवश्यक फार्म उपलब्ध कराएगा?

    हाँ. यदि बैंक को आपसे और अधिक जानकारी लेने की आवश्यकता होगी तो हम आपको संबंधित फ़ॉर्म भेजेंगे या आपसे संपर्क करेंगे.

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  • मुझे फटका (एफएटीसीए) के लिए मांगी गई जानकारी और / या दस्तावेज कब भेजने हैं?

    सामान्यत: ग्राहकों को मांगे गए दस्तावेज और सूचनाओं की आपूर्ति पत्र में दी गई तारीख तक कर देनी चाहिए.

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • बैंक ऑफ बड़ौदा के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट कौन हैं?

    रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट
    मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिस (प्रा) लि. (यूनिट – बैंक ऑफ बड़ौदा)
    सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31 व 32 गाचीबोवली,
    फायनांशियल डिस्ट्रिक्ट, नानाक्रमगुडा,,
    सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद-500032
    ई-मेल - einward.ris@kfintech.com
    वेबसाइट : https://www.kfintech.com
    टोल फ्री नंबर - 1- 800-309-4001

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  • बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रधान कार्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है?

    बैंक के प्रधान कार्यालय और कॉर्पोरेट कार्यालय का पता निम्‍नानुसार है:

    प्रधान कार्यालय:
    बैंक ऑफ बड़ौदा,
    प्रधान कार्यालय,
    बड़ौदा भवन,
    आर. एस. नंबर. 576, आर सी दत्‍त रोड,
    सेंटर प्‍वाइंट के सामने, अलकापुरी,
    वड़ौदरा (गुजरात)-390007

    कॉर्पोरेट कार्यालय :
    बैंक ऑफ बड़ौदा
    बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर,
    सी - 26, “जी” ब्‍लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्‍प्‍लेक्‍स
    बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा के नवीनतम वित्तीय परिणामों की जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकता / सकती हूँ?

    कृपया इस लिंक पर क्लिक करें https://cm.bankofbaroda.in/shareholders-corner/financial-reports

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा की क्रेडिट रेटिंग की जानकारी कहां मिल सकती है?

    कृपया इस लिंक पर क्लिक करें https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/disclosures-under-sebi

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरधारिता पैटर्न की जानकारी कहाँ से प्राप्‍त होगी?

    कृपया इस लिंक पर क्लिक करें https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/shareholding-pattern

    क्या यह जानकारी उपयोगी थी? हां / नहीं

  • विशिष्‍ट प्रश्नों के लिए बैंक में किनसे संपर्क किया जाए

    निवेशक सेवाएं विभाग
    बैंक ऑफ बड़ौदा, 7वीं मंजिल,
    बड़ौदा कॉर्पोरेट सेंटर,
    सी-26, जी-ब्‍लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्‍प्‍लेक्‍स,
    बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
    टेली.: 022-66985743 / 5731
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  • क्या भारत लौटने के पश्चात रिटर्निंग इंडियंस को विदेशों में अपनी संपत्ति रखने की अनुमति है ?

    17 जुलाई, 1992 से केंद्र सरकार द्वारा वैसे व्यक्तियों को आत्मसमर्पण से छूट प्रदान किया गया है जो एक वर्ष या इससे अधिक समय तक विदेश में रहने के पश्चात भारत वापस आते हैं. वे फेरा 1973 के उल्लंघन के अतिरिक्त भारत के बाहर रोजगार, कारोबार, अथवा कारोबार के माध्यम से भारत से बाहर के नागरिक होने के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा से खरीदी गई संपत्ति रख सकते हैं . साधारण छूट संबंधी शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति विदेशों में स्थित बैंक में अपना विदेशी मुद्रा खातों को रख सकते हैं एवं/अथवा शेयर प्रतिभूति या व्यापार आदि में निवेश और अंचल संपत्ति के तौर पर अपनी विदेशी मुद्रा की आस्तियों का हस्तांतरण/ निपटान कर सकते हैं. सामान्य छूट की शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों जैसे शेयरों, प्रतिभूतियों अथवा बाजार में निवेश आदि तथा अचल सम्पत्तियों का हतान्तरण अथवा इसका निपटान कर सकते हैं

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  • क्या इन आस्तियों को रखने हेतु उन्हें रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी होगी ?

    जी नहीं

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  • क्या इन विदेशी आस्तियों के उपयोग के संबंध में उन्हें कोई छूट दी गई है?

    जी हां, उन्हें इन परिसंपत्तियों के उपयोग से प्राप्त आय अथवा इनकी बिक्री से होने वाली आय के लिए पूरी छूट दी जाएगी.

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  • क्या वे अपनी विदेशी संपत्ति को भारत में ला सकते हैं और इससे अलग पहचान दे सकते हैं?

    जी हां, वे इन आस्तियों को भारत लाकर अलग से रख सकते हैं सकते हैं तथा निवासी विदेशी मुद्रा खाता योजना के अंतर्गत अधिकृत डीलरों के पास जमा कर सकते हैं.

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  • निवासी विदेशी मुद्रा खाता (आरएफसी) योजना क्या है ?

    यह भारतीय राष्ट्रीयता या मूल के व्यक्तियों को अनुमति देने वाली भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित एक योजना है, जो कम से कम एक वर्ष की निरंतर अवधि के लिए निवासी रहने के बाद दिनांक 18/04/1992 को या उसके बाद स्थायी बंदोबस्त (वापसी भारतीय) के लिए भारत वापस लौट आए हैं, अपने द्वारा लाई गई धनराशि को जमा करने के लिए विदेशी मुद्रा खाता खोल सकते हैं . वैसे व्यक्ति जो दिनांक 18.04.1992 से पहले भारत लौट आए हैं, वे भी अपना आरएफसी खाता खोल सकते हैं यदि वे (ए)रिजर्व बैंक की अनुमति से विदेश में विदेशी मुद्रा की संपत्ति रखते हैं अथवा (बी) विदेश में स्थित अपने पूर्व नियोक्ता से पेंशन या अन्य मौद्रिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं

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  • क्या अधिकृत डीलरों के साथ ऐसा खाता खोलने हेतु रिजर्व बैंक से अनुमति लेना आवश्यक है?

    जी नहीं

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  • आरएफसी खाते को किन मुद्राओं में रखा जाता है?

    आरएफसी खाते को किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में रखा जा सकता है.

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  • रिटर्निंग इंडियंस के आरएफसी खाते में कौन सी राशि जमा की जा सकती है ?

    स्थायी रूप से निपटान के उद्देश्यों से भारत लौटने के समय लाई गई विदेशी मुद्रा की समस्त राशि एवं उनके एनआरई और एफसीएनआर खातों में जमा के लिए शेष राशि को आरएफसी खाते में जमा की जा सकती है. तथापि विदेशी मुद्रा नोट्स/ बैंक नोट्स/ ट्रेवलर चेक के रूप में भारत लाई गई 10000 $ अथवा इसके बराबर राशि की विदेशी मुद्रा को करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म पर सीमा शुल्क के रूप में घोषित किया जाना चाहिए. विदेशी मुद्रा/ बैंक नोट्स संबंधी करेंसी के इस राशि के 2500 अमेरिकी डॉलर से अधिक होने पर फॉर्म सीडीएफ में घोषणा करना अनिवार्य है.

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  • क्या लाभांश के रूप में उनकी विदेशी संपत्ति से प्राप्त आय अथवा आस्तियों की बिक्री से होने वाली आय आरएफसी खाते में जमा की जा सकती है ?

    जी हां, ऐसी आस्तियों अथवा इन आस्तियों की बिक्री से प्राप्त पूरी आय जो कि भारत में प्रत्यावर्तित हो गई हो, को आरएससी खाते में जमा किया जा सकता है.

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  • क्या खाताधारकों से विदेश से प्राप्त पेंशन उसके आरसीएफ खाते में जमा की जा सकती है?

    जी हां, विदेश से प्राप्त पेंशन की समस्त धनराशि को उसके आरएफसी खाते में जमा किया जा सकता है.

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  • स्थायी रूप से भारत में रहने के लिए वापस आने वाले अनिवासी भारतीयों को आरआईएफईई सुविधा प्रदान की गई थी, क्या यह सुविधा अभी उपलब्ध है ?

    अब आरआईएफईई सुविधा को आरएफसी खाते के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है.

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  • क्या आरएफसी खाते की राशि विदेशों में भेजी जा सकती है ?

    जी हां, यात्रा और अन्य व्यक्तिगत उद्देश्यों और निवेश के लिए आवश्यक विनिमय सहित खाताधारक या उसके आश्रितों के किसी भी वास्तविक उद्देश्य के लिए आरएफसी खातों की राशि विदेश में प्रेषित की जा सकती है।

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  • क्या आरएफसी खातों के रकम का उपयोग स्थानीय भुगतानों के लिए हो सकता है ?

    जी हां, स्थानों के लिए आरएफसी खातों में स्थित धनराशि को स्थानीय भुगतान हेतु रुपए में निकाला जा सकता है.

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  • क्या वापस लौटने वाला भारतीय जो रोजगार, व्यवसाय या व्यवसाय के लिए फिर से विदेश जाना चाहता है, आर एफ सी खाते में अपनी धनराशि NRE/FCNR खाते में स्थानांतरित कर सकता है?

    जी हां

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  • क्या ऐसे व्यक्ति जो 1 वर्ष से कम अवधि के पश्चात भारत लौट आए है, आरएफसी खाता खोल सकते हैं?

    उनके द्वारा खोले जाने पर रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जाएगा. तथापि, जो लोग पढ़ाई, प्रशिक्षण आदि के लिए विदेश गए हैं, सुविधा के पात्र नहीं है.

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  • क्या कोई एनआरआई भारत में सोना ला सकता है?

    जी हां, कोई एनआरआई 6 महीने में एक बार अपने सामान के साथ 10,000 ग्राम तक सोना ला सकता है. बशर्ते कि वे 6 महीने से लगातार विदेश में रह रहे हों.

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  • भारत में सोना किस रूप में लाया जा सकता है?

    सोने को किसी भी स्वरूप में भारत में लाया जा सकता है जिसमें आभूषण (पत्थर व मोती से जड़ित आभूषणों के अलावा) शामिल है.

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  • क्या अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत लाए गए सोने पर सीमा शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है?

    जी हां, रुपए 220 प्रति 10 ग्राम की दर पर किसी भी परिवर्तनिय विदेशी मुद्रा में सीमा शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है.

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  • कोई एनआरआई भारत में कितनी बार सोना ला सकता है ?

    कोई एनआरआई 6 महीने में एक बार भारत में सोना ला सकता है.

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  • क्या सोना लाने के लिए किसी एनआरआई का भारत आने से पूर्व विदेश में 6 महीने रहना अनिवार्य है?

    जी हां

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  • क्या एनआरआई भारत में चांदी ला सकते हैं?

    जी हां, अनिवासी भारतीय अपने व्यक्तिगत सामान के साथ 100 किलोग्राम तक चांदी ला सकते हैं.

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  • ऐसे आयात पर देय शुल्क की दर क्या है?

    चांदी के आयात पर लगने वाला शुल्क रु 500 प्रति किलोग्राम है जो कि विदेशी मुद्रा में देय है.

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  • क्या वे सोना व चांदी दोनों ला सकते हैं?

    जी हां

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  • क्या एनआरआई निवासियों द्वारा आयात किए गए सोना/ चांदी की बिक्री की जा सकती है ?

    जी हां, अनिवासी भारतीयों द्वारा लाए गए सोने/ चांदी को रुपए में भुगतान करके निवासियों को बेचा जाता है. भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में रहने वाले व्यक्ति को किसी एनआरआई को चेक के माध्यम से भारतीय रुपए में भुगतान की अनुमति दी है और ऐसे रुपए एनआरआई विक्रेता के ऑर्डिनरी, नॉन रेजिडेंट, रूपी (एनआरओ) खाते में जमा की जाती है.

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