विश्वास, सुरक्षा और आराम के साथ एक आधार तैयार करें।
सबसे उपयुक्त ऋण का चयन करें।
एनआरआई / पीआईओ के लिए बड़ौदा गृह ऋण मैक्स सेविंग
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लाभ
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विशेषताएँ
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पात्रता
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अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
एनआरआई / पीआईओ के लिए बड़ौदा गृह ऋण मैक्स सेविंग : लाभ
एनआरआई / पीआईओ के लिए बड़ौदा गृह ऋण मैक्स सेविंग : विशेषताएँ
लिंक्ड एसबी खाते के लिए उपलब्ध सुविधाएं
बचत बैंक खाते में शेष राशि मांग पर निकासी के लिए उपलब्ध है। इसलिए, उधारकर्ता सामान्य बचत बैंक नियमों के अनुसार चेक बुक सुविधा, एटीएम सह डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा, मोबाइल बैंकिंग सुविधा आदि के लिए पात्र है। चेक बुक, एटीएम कार्ड आदि के लिए शुल्क बचत बैंक खाते में लागू शुल्क के अनुसार होगा।
एनआरआई / पीआईओ के लिए बड़ौदा गृह ऋण मैक्स सेविंग : पात्रता
भारतीय पासपोर्ट रखने वाले अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या विदेशी पासपोर्ट रखने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) या भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई)।
- मकान/फ्लैट की खरीद/निर्माण।
- आवासीय भूखंड की खरीद*.
- आवासीय भूखंड की खरीद एवं मकान का निर्माण।
- अन्य बैंकों/एचएफसी/एनबीएफसी/एफआई आदि से अधिग्रहण करना।
- मौजूदा मकान का विस्तार/अतिरिक्त निर्माण।
- स्वयं के स्रोतों से मकान/फ्लैट के निर्माण हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति।
एनआरआई / पीआईओ के लिए बड़ौदा गृह ऋण मैक्स सेविंग : अति महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)
लक्ष्य समूह
भारतीय पासपोर्ट रखने वाले अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या विदेशी पासपोर्ट रखने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) या भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई)।
उधारकर्ता(ओं) की पात्रता
व्यक्ति अकेले या संयुक्त रूप से।
एचयूएफ पात्र नहीं हैं।
एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई
- आवेदक/सह-आवेदक, जिनकी आय पात्रता के लिए विचार किया गया है, को किसी प्रतिष्ठित भारतीय/विदेशी कंपनी, संगठन या सरकारी विभाग में विदेश में नियमित नौकरी करनी चाहिए तथा कम से कम पिछले 2 वर्षों से वैध नौकरी अनुबंध/वर्क परमिट रखना चाहिए। या उन्हें रोजगार/स्व-रोजगार या व्यवसाय इकाई चलानी चाहिए तथा कम से कम 2 वर्षों से विदेश में रहना चाहिए।
- आवेदक/सह-आवेदक, जिनकी आय पात्रता के लिए विचार किया गया है, की न्यूनतम सकल वार्षिक आय 5 लाख रुपये प्रति वर्ष के बराबर होनी चाहिए।
- यदि आवेदक/सह-आवेदक, जिनकी आय पात्रता के लिए विचार किया जा रहा है, में एनआरआई शामिल है, तो न्यूनतम सकल वार्षिक आय 5 लाख रुपये (आवेदक/सह-आवेदक की संयुक्त आय) को इस मानदंड के लिए विचार किया जा सकता है।
भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) को निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:
बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, नेपाल और भूटान के अलावा किसी अन्य देश का नागरिक यदि हो
- उनके पास कभी भी भारतीय पासपोर्ट या
- वह या उसके माता-पिता में से कोई एक या उसके दादा-दादी में से कोई भी भारत के संविधान के नागरिकता अधिनियम, 1955 के आधार पर भारत का नागरिक था, या
- वह व्यक्ति किसी भारतीय नागरिक का जीवनसाथी या उप-खण्ड (क) या (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति हो।
भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) निम्नानुसार निर्दिष्ट हैं:
- नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7 ए के तहत भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) के रूप में पंजीकृत व्यक्ति।
- दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत का विदेशी नागरिक (ओसीआई) अनिवार्य रूप से भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) होना चाहिए।
- एक विदेशी नागरिक, जो 26/01/1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य था या 26/01/1950 को या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था या किसी ऐसे क्षेत्र का निवासी था जो 15/08/1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया और उसके बच्चे और नाती-नातिन, बशर्ते कि उसके देश में स्थानीय कानूनों के तहत किसी न किसी रूप में दोहरी नागरिकता की अनुमति हो, वह भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है। ऐसे व्यक्ति के नाबालिग बच्चे भी ओसीआई के लिए पात्र हैं। हालाँकि, अगर आवेदक कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक रहा है, तो वह ओसीआई के लिए पात्र नहीं होगा।
सह आवेदक
उच्च पात्रता के लिए आवेदक के करीबी रिश्तेदारों को सह-आवेदक के रूप में जोड़ा जा सकता है।
यदि आवेदक किसी ऐसे व्यक्ति को सह-आवेदक के रूप में जोड़ना चाहता है जो उसका करीबी रिश्तेदार नहीं है, तो इस पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह संपत्ति का संयुक्त मालिक हो।
करीबी रिश्तेदारों की सूची
पति/पत्नी, पिता, माता (सौतेली माता सहित), पुत्र (सौतेले पुत्र सहित), पुत्र की पत्नी, पुत्री (सौतेली पुत्री सहित), पुत्री का पति, भाई/बहन (सौतेले भाई/बहन सहित), भाई की पत्नी, पति/पत्नी की बहन (सौतेली बहन सहित), बहन का पति, पति/पत्नी का भाई (सौतेला भाई सहित)।
सीमा: अधिकतम सीमा
मुंबई: 10 करोड़ रुपये
अन्य महानगर*: 5 करोड़ रुपये
शहरी क्षेत्र: 3 करोड़ रुपये
अर्ध-शहरी और ग्रामीण: 1 करोड़ रुपये
आवेदक/सह-आवेदक(ओं) की आय मानदंड और पुनर्भुगतान क्षमता तथा एलटीवी/मार्जिन मानदंडों के अधीन।
पुनर्भुगतान की अवधि
- ऋण की अधिकतम अवधि प्रारंभ में 30 वर्ष होगी, जिसमें 36 महीने की अधिकतम स्थगन अवधि भी शामिल होगी।
- अधिकतम स्थगन अवधि 36 माह होगी।
- निर्माणाधीन मकानों और 7वीं मंजिल तक की इमारतों के लिए 18 महीने की स्थगन अवधि और उसके बाद प्रति मंजिल 6 महीने की अतिरिक्त स्थगन अवधि, जो अधिकतम 36 महीने की स्थगन अवधि के अधीन है।
पुनर्भुगतान क्षमता
प्रस्तावित ईएमआई सहित कुल कटौती निम्नांकित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए:
वेतनभोगी व्यक्ति
20,000 रुपये से कम कुल मासिक आय: 50%
कुल मासिक आय 20,000 रुपये और उससे अधिक लेकिन 50,000 रुपये से कम: 60%
कुल मासिक आय 50,000 रुपये और उससे अधिक लेकिन 2 लाख रुपये से कम: 65%
कुल मासिक आय 2 लाख रुपये और उससे अधिक लेकिन 5 लाख रुपये से कम: 70%
कुल मासिक आय 5 लाख रुपये और उससे अधिक: 75%
अन्य
औसत कुल वार्षिक आय (पिछले 2 वर्षों के लिए) 6 लाख रुपये तक: 70%
औसत कुल वार्षिक आय (पिछले 2 वर्षों के लिए) 6 लाख रुपये से अधिक: 80%
मार्जिन मानदंड और ऋण-से-मूल्य (एलटीवी) अनुपात
ऋण राशि | अंतर | एलटीवी अनुपात |
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30 लाख रुपये तक का ऋण | 10% | 90% |
30 लाख रुपये से अधिक से 75 लाख रुपये तक के ऋण | 20% | 80% |
75 लाख रुपये से अधिक के ऋण | 25% | 75% |
आयु
न्यूनतम: उधारकर्ता - 21 वर्ष, सह-आवेदक - 18 वर्ष
अधिकतम: अधिकतम आयु 70 वर्ष तक मानी जा सकती है*
प्रतिभूति
- निर्मित/खरीदी गई संपत्ति का मोर्टगेज या
- यदि बंधक रखना संभव न हो तो बैंक अपने विवेकानुसार बीमा पॉलिसियों, सरकारी वचनपत्रों, शेयरों और डिबेंचर, स्वर्ण आभूषणों आदि के रूप में प्रतिभूति स्वीकार कर सकता है।
पुनर्भुगतान
- ऋण की अधिकतम अवधि प्रारंभ में 30 वर्ष होगी, जिसमें 36 महीने की अधिकतम स्थगन अवधि भी शामिल होगी।
- अधिकतम स्थगन अवधि 36 माह होगी।
- निर्माणाधीन मकानों और 7वीं मंजिल तक की इमारतों के लिए 18 महीने की स्थगन अवधि और उसके बाद प्रति मंजिल 6 महीने की अतिरिक्त स्थगन अवधि, जो अधिकतम 36 महीने की स्थगन अवधि के अधीन है।
- ऋण का भुगतान समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में किया जाएगा।
- प्रमुख फसलों की कटाई/विपणन के साथ अर्धवार्षिक किश्तों में पुनर्भुगतान की अनुमति दी जा सकती है।
- स्थगन अवधि के लिए ब्याज की वसूली। स्थगन अवधि के दौरान लिया गया ब्याज, डेबिट होने पर वसूल किया जाना है।
पूर्व समापन शुल्क
शून्य
ब्याज दर
निश्चित दर विकल्प: 01/07/2010 से वापस ले लिया गया
फ्लोटिंग दर: ऋण पर ब्याज मासिक अंतराल पर दैनिक घटती शेष राशि पर प्रचलित फ्लोटिंग दर पर लगाया जाएगा। ब्याज दर बैंक के एक वर्ष के MCLR से जुड़ी हुई है, जिसे वार्षिक आधार पर निर्धारित किया जाएगा। ब्याज दर आवेदक/सह-आवेदकों के CIBIL ब्यूरो स्कोर* के संदर्भ में तय की जाएगी (न्यूनतम 1 वर्ष के MCLR से लेकर अधिकतम 1 वर्ष के MCLR +1% तक) जो समय-समय पर बैंक द्वारा संशोधन के अधीन है।
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पूर्व समापन शुल्क
एकीकृत प्रोसेसिंग शुल्क में शामिल हैं
- प्रोसेसिंग शुल्क
- दस्तावेज़ीकरण शुल्क
- दस्तावेज़ सत्यापन/जांच शुल्क
- स्वीकृति-पूर्व निरीक्षण (संपर्क बिंदु सत्यापन - सीपीवी) शुल्क
- एक बार का निरीक्षण पश्चात प्रभार
- वकील कानूनी राय के लिए शुल्क
- मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन शुल्क
- ब्यूरो रिपोर्ट शुल्क
- सीईआरएसएआई शुल्क
- आईटीआर सत्यापन शुल्क
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ग्रुप क्रेडिट जीवन बीमा कवर
बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने गृह ऋण उधारकर्ताओं को जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए मेसर्स इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाईअप किया है।
यह जीवन बीमा की एक वैकल्पिक योजना है और इसका खर्च उधारकर्ता को वहन करना है, जिसे मंजूरी के समय बैंक द्वारा वित्तपोषित किया जा सकता है तथा इसकी वसूली ऋण की ईएमआई से की जा सकती है।
मेसर्स इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रस्तुत ग्रुप क्रेडिट लाइफ पॉलिसी की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- यह गृह ऋण उधारकर्ताओं के लाभ के लिए एक वैकल्पिक योजना है और उधारकर्ता को शाखाओं द्वारा अपनी पसंद के अनुसार इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के बीच बीमा प्रदाता चुनने का विकल्प दिया जाएगा।
- यह एक समूह बीमा योजना है, जो उधारकर्ता की मृत्यु के आकस्मिक परिणामों से सुरक्षा प्रदान करती है।
- उधारकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, उधारकर्ता के परिवार को दावे के निपटारे की राशि तक ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है।
- बकाया कवर राशि का भुगतान बीमा प्रदाता द्वारा कवर अनुसूची के अनुसार किया जाएगा।
- उधारकर्ता की मृत्यु के कारण खाते को एनपीए श्रेणी में जाने से बचाया जा सकता है।
- जीवन बीमा एकमुश्त प्रीमियम के भुगतान पर उपलब्ध है तथा प्रीमियम की राशि उधारकर्ता की आयु, ऋण की राशि, ब्याज दर और ऋण की अवधि पर आधारित होती है।
- कवर प्राप्त करने के लिए प्रीमियम राशि को उधारकर्ता के अनुरोध पर ऋण के हिस्से के रूप में वित्तपोषित किया जा सकता है और तदनुसार ईएमआई की गणना की जाएगी। लेकिन, होम लोन के मामले में, एलटीवी अनुपात के अनुपालन के बारे में दिशानिर्देशों को सख्ती से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- प्रीमियम राशि उधारकर्ता की कुल पात्रता के अनुसार ऋण का हिस्सा हो सकती है, जिसे मंजूरी के समय बैंक द्वारा वित्तपोषित किया जा सकता है तथा ऋण की ईएमआई के साथ वसूल किया जा सकता है।
- ऋण के जब्त होने की स्थिति में, भुगतान किए गए प्रीमियम का कुछ हिस्सा बीमा प्रदाता द्वारा वापस कर दिया जाएगा।