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सबसे अनुकूल ऋण का विकल्प चुनें

  • पात्रता
  • ब्याज दर और प्रभार
  • सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

एनआरआई / पीआईओ के लिए बड़ौदा सीआरई गृह ऋण : पात्रता

भारतीय पासपोर्ट धारक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या विदेशी पासपोर्ट रखने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) या विदेशी भारतीय नागरिक (ओसीआई)


प्रयोजन
  • मकान / फ्लैट की खरीद / निर्माण
  • आवासीय प्‍लॉट की खरीद *.
  • आवासीय भूखंड / प्‍लॉट की खरीद और घर का निर्माण
  • अन्य बैंकों / एचएफसी / एनबीएफसी / वित्तीय संस्थानों आदि से टेकओवर.
  • मौजूदा घर का विस्तार/अतिरिक्त निर्माण
  • अपने स्रोतों से घर/फ्लैट के निर्माण पर किए गए व्‍यय की प्रतिपूर्ति

एनआरआई / पीआईओ के लिए बड़ौदा सीआरई गृह ऋण : ब्याज दर और प्रभार

उत्‍पाद शर्त्तें रेपो दर + विस्तार प्रभावी ब्‍याज दर
बड़ौदा सीआरई गृह ऋण
शर्तें
वेतनभोगियों के लिए
Repo Rate + Spread

बीआरएलएलआर - 0.50% से बीआरएलएलआर + 1.70% तक

Effective Rate of Interest
0.00%
शर्तें
गैर वेतनभोगियों के लिए
Repo Rate + Spread

बीआरएलएलआर - 0.50% से बीआरएलएलआर + 1.70% तक

Effective Rate of Interest
0.00%
बड़ौदा सीआरई गृह ऋण (एडवांटेज) – रु. 75 लाख तक
शर्तें
वेतनभोगियों के लिए
Repo Rate + Spread

बीआरएलएलआर - 0.50% से बीआरएलएलआर + 1.70% तक

Effective Rate of Interest
0.00%
शर्तें
गैर वेतनभोगियों के लिए
Repo Rate + Spread

बीआरएलएलआर - 0.50% से बीआरएलएलआर + 1.70% तक

Effective Rate of Interest
0.00%
बड़ौदा सीआरई गृह ऋण (एडवांटेज) – रु. 75 लाख से अधिक
शर्तें
वेतनभोगियों के लिए
Repo Rate + Spread

बीआरएलएलआर - 0.25% से बीआरएलएलआर + 1.95% तक

Effective Rate of Interest
0.00%
शर्तें
गैर वेतनभोगियों के लिए
Repo Rate + Spread

बीआरएलएलआर - 0.25% से बीआरएलएलआर + 1.95% तक

Effective Rate of Interest
0.00%

* Note:

  • Rate of Interest is dependent upon Loan limit and CIBIL Score of the applicant/s.
  • Risk Premium of 0.05% will be levied for customers not obtaining credit insurance cover

प्रोसेसिंग प्रभार :
  • गैर-टेकओवर मामलों और डीएसए के माध्यम से टेकओवर लीड्स के लिए :
    1. डिजिटल चैनल के माध्यम से संसाधित लीड के लिए :

      प्रोसेसिंग शुल्क में 100% छूट, ₹8,500.00 + जीएसटी (प्रति संपत्ति) के आउट ऑफ पॉकेट व्यय की वसूली के अधीन.

    2. गैर-डिजिटल चैनल के माध्यम से संसाधित लीड के लिए :

      प्रोसेसिंग शुल्क में 100% छूट, ₹10,000.00 + जीएसटी (प्रति संपत्ति) के आउट ऑफ पॉकेट व्यय की वसूली के अधीन.

    3. अनुमोदित परियोजना के अंतर्गत वित्तपोषित ऋण के लिए :-

      प्रोसेसिंग शुल्क में 100% छूट, ₹ 3,500.00 + जीएसटी (प्रति संपत्ति) के आउट ऑफ पॉकेट व्यय की वसूली के अधीन.

  • गैर डीएसए के माध्यम से प्राप्त टेकओवर लीड के लिए :

    शून्य, रु. 1,500/- के लॉगिन शुल्क के अधीन, जिसे प्रथम संवितरण होने पर वापस किया जाना है.

एनआरआई / पीआईओ के लिए बड़ौदा सीआरई गृह ऋण : सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें (एमआईटीसी)

लक्ष्‍य समूह

भारतीय पासपोर्ट धारक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या विदेशी पासपोर्ट रखने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) या भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई)


उधारकर्ता(ओं) की पात्रता

व्यक्ति एकल या संयुक्त रूप से


एचयूएफ पात्र नहीं हैं


एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई
  • आवेदक/सह-आवेदक/कों, जिनकी आय को पात्रता हेतु विचार किया जाना है, को प्रतिष्ठित भारतीय/विदेशी कंपनी, संस्था या सरकारी विभाग में नियमित रूप से नौकरी पर होना चाहिए और उनके पास न्यूनतम विगत 2 वर्षों का वैध नौकरी अनुबंध/कार्य अनुज्ञापत्र (वर्क परमिट) होना चाहिए. अथवा उन्हें नियोजित/स्व-नियोजित होना चाहिए या उनकी अपनी व्यावसायिक इकाई होनी चाहिए और न्यूनतम 2 वर्षों तक विदेश में निवास करना चाहिए
  • आवेदक/सह-आवेदक/कों, जिनकी आय पात्रता हेतु विचारणीय है, की न्यूनतम सकल वार्षिक आय रु. 5.00 लाख प्रति वर्ष के समतुल्य होनी चाहिए.
  • यदि आवेदक/सह आवेदक/कों, जिनकी आय को पात्रता हेतु विचार किया जाना है, में कोई एनआरआई शामिल हैं, तो इस मानदंड के लिए न्यूनतम रु. 5.00 लाख के न्यूनतम सकल वार्षिक आय (आवेदक/सह-आवेदक दोनों की वार्षिक आय) पर विचार किया जाना चाहिए.

भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) को निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किया गया है

बांग्लादेश/पाकिस्तान/श्रीलंका/अफगानिस्तान/चीन/ईरान/नेपाल और भूटान को छोड़कर अन्य किसी भी देश का नागरिक यदि

  • उसके पास किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट था अथवा
  • वह या उनके माता-पिता या उनके दादा-दादी में से कोई भी भारतीय संविधान के नागरिकता अधिनियम, 1955 के आधार पर भारत के नागरिक थे, अथवा
  • वह व्यक्ति भारतीय नागरिक का पति/पत्नी है या उपर्युक्त उप-खंड (ए) या (बी) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति हैं.

भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) को निम्नानुसार विनिर्दिष्ट किया गया है
  • नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7 ए के अंतर्गत भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) के रूप में पंजीकृत व्यक्ति
  • दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) को भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) होना अनिवार्य है.
  • कोई विदेशी नागरिक, जो दिनांक 26.01.1950 को भारत का नागरिक होने का पात्र था अथवा 26.01.1950 को या उसके बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था अथवा दिनांक 15.08.1947 के बाद भारत का हिस्सा बने किसी क्षेत्र का नागरिक था और उनके बच्चे और पोते, बशर्ते उसकी उनकी नागरिकता का देश स्थानीय कानूनों के अंतर्गत किसी रूप में दोहरी नागरिकता की अनुमति प्रदान करता हो, विदेशी भारतीय नागरिक (ओसीआई) के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र हैं. ऐसे व्यक्ति के नाबालिग बच्चे भी ओसीआई के लिए पात्र हैं. तथापि, यदि आवेदक कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक रहा हो, तो वह ओसीआई के लिए पात्र नहीं होगा.

सह-आवेदक

उच्च पात्रता के लिए आवेदक के करीबी रिश्तेदारों को सह-आवेदक के रूप में जोड़ा जा सकता है.


यदि आवेदक सह-आवेदक के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को शामिल करना चाहता है जो उसका करीबी रिश्तेदार नहीं है, तो इसे तभी स्वीकार किया जा सकता है जब वह संपत्ति का संयुक्त स्वामी हो.


करीबी रिश्तेदारों की सूची

पति/पत्नी, पिता, माता (सौतेली मां सहित), पुत्र (सौतेले पुत्र सहित), पुत्रवधू, पुत्री (सौतेली पुत्री सहित), बेटी का पति, भाई / बहन (सौतेले भाई/बहन सहित), भाई की पत्नी, पति/ पत्नी की बहन (सौतेली बहन सहित), बहन का पति, पति/ पत्नी का भाई (सौतेले भाई सहित).


सीमा : अधिकतम सीमा

मुंबई : रु. 10 करोड़

अन्य मेट्रो* : रु. 5 करोड़

शहरी क्षेत्र : रु. 3 करोड़

अर्द्ध - शहरी : रु. 3 करोड़


आवेदक / सह-आवेदक (ओं) के आय मानदंड और चुकौती क्षमता और एलटीवी/मार्जिन मानदंडों के अधीन


चुकौती अवधि
  • प्रारंभ में 36 माह की अधिकतम अधिस्थगन अवधि सहित ऋण की अधिकतम अवधि 30 वर्ष की होगी.
  • 36 माह की अधिकतम अधिस्थगन अवधि निम्नानुसार होगी
  • निर्माणाधीन आवास और 7 वीं मंजिल तक के भवन निर्माण के लिए 18 माह की अधिस्थगन अवधि और उसके बाद प्रति अतिरिक्त मंजिल 6 माह की अधिस्थगन अवधि जो कि अधिकतम 36 माह की अवधि के अधीन होगा.

चुकौती क्षमता

प्रस्तावित ईएमआई सहित कुल कटौतियां निम्नानुसार से अधिक नहीं होनी चाहिए.


वेतनभोगी व्यक्ति

रु.20,000/- से कम सकल मासिक आय (जीएमआई) - 50%

रु.20,000/- से अधिक लेकिन रु. 50,000/- से कम सकल मासिक आय (जीएमआई) - 60%

रु.50,000/- से अधिक लेकिन रु. 2.00 लाख से कम सकल मासिक आय (जीएमआई) - 65%

रु. 2.00 लाख से अधिक लेकिन रु. 5.00 लाख से कम सकल मासिक आय (जीएमआई) - 70%

रु. 5 लाख व इससे अधिक सकल मासिक आय (जीएमआई) - 75%


अन्य

रु. 6 लाख तक औसत सकल वार्षिक आय (विगत 2 वर्षों के लिए) : 70%

रु. 6 लाख से अधिक औसत सकल वार्षिक आय (विगत 2 वर्षों के लिए): 80%


मार्जिन मानदंड और मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) अनुपात
ऋण राशि मार्जिन एलटीवी अनुपात
रु. 30/- लाख तक का ऋण 10% 90%
रु. 30/- लाख से अधिक व रु. 75/- लाख तक का ऋण 20% 80%
रु. 75/- लाख से अधिक का ऋण 25% 75%

आयु

न्यूनतम : उधारकर्ता – 21 वर्ष, सह आवेदक – 18 वर्ष


अधिकतम: अधिकतम 70 वर्ष तक की आयु पर विचार किया जा सकता है. *


प्रतिभूति
  • निर्माण की गई/ खरीदी गई परिसंपत्ति का बंधक अथवा
  • यदि बंधक संभव नहीं है तो बैंक अपने विवेकाधिकार के अनुसार बीमा पॉलिसी, सरकारी वचनपत्र, शेयर और डिबेंचर, स्वर्ण आभूषण आदि के रूप में प्रतिभूति स्वीकार कर सकता है.

चुकौती
  • प्रारंभिक रूप से 36 माह की अधिकतम अधिस्थगन अवधि के साथ अधिकतम 30 वर्षों की ऋण अवधि .
  • 36 माह की अधिकतम अधिस्थगन अवधि निम्नानुसार होगी.
  • निर्माणाधीन आवास और 7 वीं मंजिल तक के भवन निर्माण के लिए 18 माह की अधिस्थगन अवधि और उसके बाद 6 माह प्रति अतिरिक्त मंजिल अधिस्थगन अवधि अधिकतम 36 माह की अधिस्थगन अवधि के अधीन.
  • ऋण की चुकौती समान मासिक किस्तों (ईएमआई) में की जानी है.
  • किसानों/खेतिहरों के मामले में, उत्पादित प्रमुख फसल की कटाई/विपणन के साथ अर्ध वार्षिक किस्तों में चुकौती की अनुमति दी जा सकती है.
  • अधिस्थगन अवधि के लिए ब्याज की वसूली, अधिस्थगन अवधि के दौरान लगाए गए ब्याज को नामे करके वसूल की जाएगी.

समय – पूर्व समाप्ति प्रभार

शून्‍य


ब्‍याज दर

नियत दर विकल्प : दिनांक 01/07/2010 से वापस ले लिया गया है.


अस्‍थायी (फ्लोटिंग) दर ऋण पर देय ब्याज मासिक आधार पर दैनिक कम होने वाली राशि पर प्रचलित अस्‍थायी दर से प्रभारित किया जाएगा. ब्याज दर बैंक के एक वर्ष के एमसीएलआर से संबद्ध है,जिसे वार्षिक आधार पर पुन: निर्धारित किया जाएगा. ब्याज दर आवेदक/सह-आवेदकों के सिबिल ब्यूरो स्कोर* (न्यूनतम एक वर्ष एमसीएलआर से लेकर अधिकतम 1 वर्ष एमसीएलआर + 1%) के अनुसार निर्धारित की जाएगी, जो बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधन के अधीन है.


नवीनतम ब्‍याज दर की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.


समय – पूर्व समाप्ति प्रभार

एकीकृत प्रोसेसिंग प्रभार में शामिल हैं

  • प्रोसेसिंग प्रभार
  • दस्‍तावेजीकरण प्रभार
  • दस्तावेज़ सत्यापन / जांच प्रभार
  • पूर्व-स्वीकृति निरीक्षण (संपर्क प्‍वाइंट सत्यापन - सीपीवी) शुल्क
  • एक बारगी निरीक्षण पश्‍चात शुल्क
  • कानूनी राय के लिए एडवोकेट शुल्क
  • मूल्यांकन के लिए वैल्यूअर शुल्क
  • ब्यूरो रिपोर्ट प्रभार
  • सरसाई प्रभार
  • आईटीआर सत्यापन शुल्क

प्रोसेसिंग शुल्क की जानकारी के लिए, यहां क्लिक करें.


समूह ऋण जीवन बीमा कवर

बैंक ऑफ़ बड़ौदा की अपने गृह ऋण उधारकर्ताओं को जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए मेसर्स इंडिया फ़र्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई-अप व्यवस्था है.


जीवन बीमा की यह योजना वैकल्पिक है और ऋणकर्ता को इसके खर्च का वहन करना होगा. स्वीकृति के समय बैंक द्वारा इसका वित्तपोषण किया जा सकता है तथा इसके किस्तों की चुकौती ऋण के साथ की जा सकती है.


मे. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेस कंपनी द्वारा ऑफर की गई समूह ऋण जीवन बीमा पॉलिसी की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं
  • यह गृह ऋण ऋणकर्ताओं के लाभ के लिए वैकल्पिक योजना है और शाखाओं द्वारा उधारकर्ता को उनकी पसंद के अनुसार इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस या अन्य बीमा प्रदाता के बीच चयन का विकल्प दिया जाएगा.
  • यह एक समूह बीमा योजना है, जो उधारकर्ता की मृत्यु जैसे आकस्मिकता से सुरक्षा प्रदान करती है.
  • उधारकर्ता की मृत्यु हो जाने पर परिवार को दावा राशि की सीमा तक ऋण की चुकौती करना आवश्यक नहीं होता है.
  • कवर शेड्यूल के अनुसार देय शेष कवर राशि का भुगतान बीमा प्रदाता द्वारा किया जाएगा.
  • एकमुश्त प्रीमियम के भुगतान पर जीवन बीमा उपलब्ध है और प्रीमियम की राशि उधारकर्ता की आयु, ऋण राशि, ब्याज दर और ऋण की अवधि पर आधारित है.
  • उधारकर्ता के अनुरोध पर कवर प्राप्त करने के लिए प्रीमियम राशि को ऋण के भाग के रूप में वित्तपोषित किया जा सकता है और तदनुसार ईएमआई की गणना की जाएगी. लेकिन गृह ऋण में एलटीवी अनुपात के संबंध में दिए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
  • प्रीमियम राशि ऋण का भाग हो सकती है जो कि उधारकर्ता की कुल पात्रता मंजूरी के समय बैंक द्वारा वित्तपोषित की जा सकती है और जो ऋण के ईएमआई में वसूली योग्य होगी.
  • ऋण के समय-पूर्व समाप्ति के मामले में, भुगतान किए गए प्रीमियम का कुछ भाग बीमाप्रदाता द्वारा वापस लौटाया जाएगा.

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